Death Certificate MP : मध्यप्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन की पूरी जानकारी

Death Certificate MP :-

अब भारत में मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate MP) बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। भारत में कानून (जन्म और मृत्यु अधिनियम, 1969) के तहत किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के 21 दिनों के भीतर मृत्यु पंजीयन करना अनिवार्य है।

भारत के प्रत्येक नागरिक की मृत्यु के बाद यह प्रमाण पत्र मृतक के परिवार को बनवाना होगा। मृतक के परिवार को प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन करना होगा। MP Death Certificate ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से बनाया जा सकता है। मृत्यु प्रमाण(Death Certificate) पत्र एक सरकारी दस्तावेज है। जो मृतक के परिजनों को जारी किया जाता है।

इस प्रमाण पत्र में मृतक की मृत्यु का कारण, तिथि आदि की जानकारी उपलब्ध होती है। यह प्रमाणपत्र हर धर्म के नागरिकों के लिए अनिवार्य है। इस सर्टिफिकेट के जरिए मृतक की संपत्ति नॉमिनी को सौंपी जा सकती है।

इसके अलावा बीमा क्लेम करने के लिए भी यह सर्टिफिकेट अनिवार्य है। MP Death CertificateDeath Certificate मृत्यु के 21 दिनों के भीतर बनवाना होता है। यदि मृतक के परिवार ने 21 दिनों के भीतर प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है, तो उन्हें जुर्माना भरना होगा। मृत्यु पंजीकरण कराने के लिए मृतक के परिवार को भी एक निर्धारित शुल्क देना होता है। अलग-अलग राज्यों के लिए यह शुल्क अलग-अलग निर्धारित किया गया है।

नगर निकाय मुख्य अधिकारी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत है | मृत्यु प्रमाण पत्र किसी भी राज्य के राजस्व विभाग द्वारा जारी किया जाता है | अब आप ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते है | मप्र ई-नगर पालिका पोर्टल में आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होने के साथ ही आसान और जल्दी हो गई है|

मृत्यु प्रमाण पत्र के प्रकार:-

  1. सामान्य मृत्यु – सामान्य मृत्यु उसे कहा जाता है जब किसी व्यक्ति के शरीर से जीवन के सभी लक्षण मिट जाते हैं।
  2. दुर्घटनावश हुई मृत्यु – जब किसी व्यक्ति की मृत्यु असामान्य तरीके से हुई हो जैसे दुर्घटना से, आत्महत्या से, जेल में या हत्या से।
    • आवेदक आवेदन फॉर्म भरकर आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके वेब पोर्टल पर ऑनलाइन जमा करता है। फॉर्म जमा करने के बाद, सिस्टम स्वचालित रूप से जमा की जाने वाली राशि की गणना करता है। एक बार भुगतान हो जाने के बाद, सिस्टम पंजीयन क्रमांक उत्पन्न करता है और आवेदक को 5 कार्य दिवसों के भीतर दस्तावेज़ को निगम कार्यालय में जमा करने के लिए एक संदेश भेजता है।
    • भुगतान रसीद के साथ आवेदक दस्तावेज को निकटतम वार्ड कार्यालय में जमा करता है।
    • यदि मृत्यु अस्पताल में हुई है, तो यह फॉर्म अस्पताल द्वारा भरा जाता है और नागरिक को पंजीकरण संख्या दी जाती है।
    • नागरिक पंजीकरण क्रमांक लेता है, शुल्क और दस्तावेज निकाय को जमा करता है।

मध्‍यप्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया-

  • सबसे पहले, आवेदक को मप्र ई-नगर पालिका की आधिकारिक वेबसाइट https://www.mpenagarpalika.gov.in/ पर जाना होगा।
  • यह वेबसाइट खुलने के बाद, “मृत्यु पंजीयन” लिंक पर क्लिक करे।
  • मृत्यु पंजीकरण पर क्लिक करने के बाद, एक वेब पेज Obtain Death Certificate Madhya Pradesh खुल जाएगा।
  • जिसके लिए आपको अपना आधार कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर भरना होगा। जिसके बाद आपको आपका OTP प्राप्त होगा।
  • OTP भरने के बाद आपको कैप्चा कोड भरकर ऑनलाइन फॉर्म को ध्यान से भरना होगा।
  • आपको सभी दस्तावेजों को ऑनलाइन स्कैन और जमा करना होगा।
  • फॉर्म भरने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान करना होगा।
  • शुल्क भुगतान के बाद “Submit” बटन पर क्लिक करे।
  • फॉर्म जमा होने के बाद, आवेदक को पंजीयन क्रमांक नंबर प्राप्त होगा।
  • आवेदक को पंजीयन नंबर और फॉर्म का प्रिंट-आउट निगम कार्यालय में जमा करना होगा।

मध्‍यप्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज:-

  • मृतक का पहचान पत्र (पैन कार्ड, आधार कार्ड, बिजली बिल, संपत्ति कर रसीद, राशन कार्ड (BPL/APL/AY), मतदाता कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट)।
  • अस्पताल द्वारा दिया गया मृत्यु पंजीयन प्रमाण पत्र।
  • अस्पताल का “मृत्यु का कारण” प्रमाण पत्र।
  • दुर्घटना वश मृत्यु होने पर एफ आई आर कि प्रति।

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