डॉ. भीमराव अंबेडकर मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना
मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति कल्याण विभाग(Scheduled Caste Welfare Department) द्वारा संचालित डॉ. भीमराव अंबेडकर मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना (Dr. Bhimrao Ambedkar Medhavi Student Award Scheme) अंतर्गत कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड की परीक्षा में प्रदेश में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को डॉ. भीमराव अम्बेडकर मेधावी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।
विभाग | अनुसूचित जाति कल्याण विभाग |
योजना का नाम | डॉ. भीमराव अंबेडकर मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना (Dr. Bhimrao Ambedkar Medhavi Student Award Scheme) |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | 2007 |
योजना का उद्येश्य | कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में अनुसूचित जाति के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को सर्वोच्च अंक प्राप्त करने पर विषिष्ट पुरस्कार प्रदान करना |
लाभार्थी का प्रकार | छात्र ,छात्रा |
योजना का क्षेत्र | मध्य प्रदेश |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया | बैंक खातों में भुगतान की जाती है। |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | आवेदन पूर्णतः ऑफलाइन हैं। |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते
कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, CBSE, ICSE में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने अनुसूचित जाति के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को पुरस्कार की पात्रता है।
योजनान्तर्गत कक्षा
- 10वीं में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले एक छात्र एवं एक छात्रा को 20,000/- – 20,000/– (रूपये बीस हजार- बीस हजार) प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्रा को रूपये 15000/- – 15000/- (रूपये पन्द्रह हजार- पन्द्रह हजार मात्र) एवं प्रदेश में तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्रा को रूपये 10,000/- 10,000/- (रूपये दस हजार- दस हजार मात्र) की राशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा राज्य स्तर पर प्रथम 50-50 बालक-बालिकाओं को 1000/- -प्रत्येक विद्यार्थी के मान से स्वीकृत किये जाते है।
- 12वीं में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले एक छात्र एवं एक छात्रा को 30-000& 30]000/- (रूपये तीस हजार- तीस हजार) प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्रा को रूपये 20,000/- & 20000/- (रूपये बीस हजार- बीस हजार मात्र) एवं प्रदेश में तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्रा को रूपये 10,000/– 10,000 (रूपये दस हजार- दस हजार मात्र) की राशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा राज्य स्तर पर प्रथम 50-50 बालक-बालिकाओं को 1000/- -प्रत्येक विद्यार्थी के मान से स्वीकृत किये जाते है।
योजनाओ का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया / विधि
उस संस्था या छात्रावास में जहॉ विद्यार्थी प्रवेशित है। उसके संस्था प्रमुख/ अधिक्षक-अधिक्षिका प्राप्त आवेदन पर औपचारिकताऐं पूर्ण करेंगे। और मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी जिस जिले का निवासी है, के विभागीय जिला कार्यालयों में उस जिले के सहायक आयुक्त/जिला संयोजक के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र कार्यालय आयुक्त अनुसूचित जाति विकास मध्यप्रदेश में जमा कर सकते हैं। अथवा सक्षम अधिकारी- जिला कलेक्टर/ सहायक आयुक्त आदिवासी विकास/जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण एवं कार्यालय आयुक्त अनुसूचित जाति विकास मध्यप्रदेश भोपाल को भी प्रेषित कर सकते हैं।
आवेदन– नि:शुल्क
योजनाओ का लाभ प्राप्त करने के शर्तें
- 1) कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में प्रदेश में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति के बालक-बालिकाओं को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने पर पात्र हैं।
- 2) इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर प्रथम 50-50 बालक-बालिकाओं को लाभान्वित किया जाता हैं।
योजना से सम्बंधित आवश्यक दस्तावेज
इस योजना में प्रवेश हेतु विद्यार्थी को अनुसूचित जाति वर्ग का एवं मध्यप्रदेश का मूल निवासी और किसी मान्यता प्राप्त संस्था के नियमित विद्यार्थी होने का प्रमाण पत्र की छायाप्रतियॉ प्रस्तुत करनी होगी।
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