हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना 2023 के बारे में क्या है? Haryana Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana (Online Application, Form pdf, Eligibility, Documents, Official Website, Helpline Number, Latest News, Amount, Last Date, Status)
परिवार में धन की कमी कई समस्याओं को जन्म देती है, जिनमें से एक है बेटियों का विवाह नहीं कर पाना। कई परिवार संसाधनों की कमी के कारण बेटी को सही ढंग से घर छोड़ नहीं पाते। हरियाणा सरकार ने कुछ समय पहले हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की शुरुआत की थी, जो गरीब परिवारों की स्थिति को देखते हुए बनाई गई थी। आज हम इस लेख में इस योजना का पूरा विवरण दे रहे हैं।
क्या है हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना?
हरियाणा राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्ग की कन्याओं के लिए हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना शुरू की है। राज्य की गरीब बेटियों, विधवाओं की बेटियों, पिछड़े वर्ग की गरीब बेटियों और अनुसूचित जातियों की बेटियों को इस योजना में शामिल किया गया है। राज्य सरकार इस योजना के तहत गरीब घर की लड़कियों को विवाह करने के लिए धन देगी।
हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन कार्यक्रम का उद्देश्य
मुख्य लक्ष्य राज्य की गरीब लड़कियों को विवाह में सहायता देना है। इस योजना से पिछड़े वर्ग की लड़कियों के अलावा अनाथालय में रहने वाली लड़कियों और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली लड़कियों को भी मदद मिलेगी।
हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के गुण
हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना से मिलने वाले लाभ और इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
• सरकार ने इस योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाने के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन बनाया है, जिससे लोग अधिक समय नहीं गंवाते और आसानी से इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
• सरकार द्वारा दी जाने वाली इस आर्थिक सहायता से गरीब परिवारों से आने वाली लड़कियों का विवाह सुगम होगा।
• योजना का लाभ सीधे लड़की को मिलेगा, इसलिए सरकार ने धन को लड़की के बैंक में भेजा है।
• इस कार्यक्रम में शामिल होने वाली लड़कियों को शादी तक पैसे नहीं मिलेंगे, बल्कि शादी के बाद उनका ख्याल रखा जाएगा।
हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की राशि और लाभ
• सरकार ने इस योजना को जारी करते हुए स्पष्ट किया कि गरीब परिवार की विधवाओं की बेटियों को 51 हजार रुपये की राशि दी जाएगी जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से भी कम है।
• सरकार ने यह भी घोषणा की कि 51 हजार रुपये की राशि में से 46 हजार शादी से पहले ही लड़की के खाते में डाल दी जाएगी, और बाकी राशि शादी के बाद लड़की के खाते में डाली जाएगी।
• पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बेटियों को शादी से पहले 36 हजार रुपए और शादी के बाद 5 हजार रुपए मिलेंगे।
• अगर अनुसूचित जाति की बेटियों के नाम पर पांच एकड़ से अधिक जमीन दर्ज की गई है, लेकिन उनके परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम है, तो इन बेटियों को ग्यारह हजार रुपये की राशि दी जाएगी। यहां भी सरकार 10 हजार रुपए शादी से पहले और 1 हजार रुपए शादी के बाद देगी।
• अगर कोई गरीब परिवार की बेटी खेलकूद करती है, तो उसे विवाह के दिन 31 हजार रुपये मिलेंगे।
• सरकार ने योजना का लाभ लेने के लिए लड़कियों को शादी का सर्टिफिकेट भी देना होगा, साथ ही कौन से वर्ग को कितने पैसे मिलेंगे यह भी बताया है।
हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन कार्यक्रम की नवीनतम सूचना
सरकार ने इस कार्यक्रम से संबंधित नवीनतम जानकारी दी है। इस योजना के तहत निम्न वर्ग की बेटियों को विवाह के लिए 51 हजार रुपए की राशि दी जाती थी, लेकिन सरकार ने इस राशि को 20 हजार रुपए बढ़ाकर अब 71 हजार रुपए दिया जाएगा। साथ ही, सरकार ने स्पष्ट किया है कि दिव्यांग व्यक्तियों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। सरकार ने कहा कि लड़का और लड़की को शारीरिक तौर पर दिव्यांग होने पर उनके विवाह के लिए 51 हजार रुपये मिलेंगे। लेकिन अगर लड़का या लड़की में से कोई दिव्यांग है तो उनके विवाह के लिए ३१ हजार रुपये मिलेंगे। साथ ही सरकार ने यह भी कहा कि 40% से अधिक विकलांग दिव्यांगों को यह लाभ मिलेगा।
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हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की योग्यता
• लड़की हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित योग्यताओं को पूरा करनी चाहिए:
• यह योजना केवल हरियाणा की मूल निवासी कन्याओं को प्रभावित कर सकती है।
• लड़कियों जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, को इस योजना से आर्थिक सहायता दी जाएगी।
• सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस योजना का लाभ केवल परिवार की दो बेटियों के विवाह से मिल सकता है।
• तलाक ले चुकी महिलाओं और विधवाओं की बेटियों की शादी करने के इच्छुक लोगों को इस योजना से पहले लाभ नहीं मिला है।
• हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अनुसार, इसका लाभ केवल योग्य व्यक्ति को मिलेगा।
• सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि लाभार्थी को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा अगर वह विवाह से एक महीने पहले या विवाह होने के छह महीने तक रजिस्ट्रेशन नहीं करता है।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा Documents?
• आधार कार्ड
• आय प्रमाण पत्र
• लड़का और लड़की दोनों के एडमिट कार्ड (मार्कशीट)
• लड़की के बैंक अकाउंट की पूरी जानकारी
• जाति प्रमाण पत्र
• पते का प्रमाण
हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की आधिकारिक वेबसाइट
हरियाणा सरकार द्वारा जारी की गई इस योजना के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं? इसलिए, आप इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर सीधे जा सकते हैं, अधिकारिक लिंक पर क्लिक करके।
Haryana Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana के लिए आवेदन पत्र
• पहले हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ। इस वेबसाइट पर पहुंचने के बाद आपको मुख्य पृष्ठ पर रजिस्ट्रेशन का विकल्प मिलेगा। उस विकल्प पर क्लिक करना चाहिए।
• आप इस ऑप्शन पर क्लिक करने पर एक नया पेज खुलेगा. इस पेज पर आपको अपने राशन कार्ड की जानकारी या यूजर आईडी देनी होगी।
• पूछी गई सभी जानकारी भरने के बाद पूरे फॉर्म को सही से चेक करना चाहिए ताकि कोई गलती न हो।
• सब कुछ चेक करने के बाद रजिस्टर करने के बटन पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक संख्या दी जाएगी। आप उस संख्या को याद रखेंगे।
हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का हेल्पलाइन नंबर
0172-2707009 टोल फ्री नंबर पर फोन करके हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने या आवेदन करने में आपको कोई समस्या हो सकती है।
आप sbcharyana@gmail.com ईमेल आईडी पर संदेश भेज सकते हैं।
वंचित परिवारों की बेटियों को लाभ मिलेगा।
लड़की की शादी के समय!
1 लाख रुपये से कम वार्षिक आय नहीं होनी चाहिए।