मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना | Madhya Pradesh Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana in Hindi
प्रिय मध्य प्रदेश के वासियों, आप सभी के लिए यह एक अच्छी खबर है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना (Madhya Pradesh Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana) का उद्घाटन किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी माता-पिता जिनकी केवल एक बेटी और कोई बेटा नहीं है। उन को रु. 600 प्रति माह दिया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब लोगों का उत्थान करना है। क्योंकि सरकार का मानना है कि अभी भी कई लोग हैं जिन्हें वित्तीय संकट का सामना करना पड़ता है, इस योजना में केवल 60 वर्ष से अधिक के माता-पिता होंगे।
मुख्मंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए पात्रता क्या होगी, हम इसमें कैसे आवेदन करेंगे? किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी? कृपया इस लेख को ध्यान से पढ़ें, मैं आपको इसमें पूरी जानकारी दूंगा ताकि आप कन्या अभिभावक पेंशन योजना का पूरा लाभ उठा सकें।
Introduction of Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension yojana
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना परिचय – भारत में प्रचलित परंपरा में लड़की की शादी के बाद लड़की को अपने माता-पिता का घर छोड़ना पड़ता है और वह अपना परिवार स्थापित करती है। ऐसी स्थिति में, माता-पिता, जिनके पास केवल कन्या संतान ही हैं, उन्हें अपनी लड़की की शादी के बाद बुढ़ापे में अकेले रहना पड़ता है।
इस अवस्था में, माता-पिता को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, विशेषकर उन माता-पिता को जिनकी देखभाल करने के लिए बेटा नहीं होता है। ऐसे दम्पत्ति, जिन्होंने अपनी युवावस्था में, अपने बच्चों की चिंता किए बिना एक छोटा परिवार स्थापित करने की दृष्टि से, उन्होंने परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया और बढ़ती जनसंख्या की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम का समर्थन किया। ऐसे दम्पत्ति को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य को जिम्मेदार होना चाहिए।
इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, मध्य प्रदेश सरकार ने 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर उन दम्पत्ति (अर्थात पति और पत्नी) को संयुक्त रूप से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना लागू की है।
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म योजना।
Madhya Pradesh/MP Kanya Abhibhavak Pension Yojana | – |
संबंधित | मध्य प्रदेश लोक सेवा प्रबंधन |
लाभार्थी | राज्य के बेटी दम्पति परिवार |
धनराशि | 600 रुपये |
Official Website | Click Here |
Form PDF Download Link | Click Here |
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन दस्तावेज
- आयु एवं निवास के लिए निम्न में से कोई एक –
- स्कूल का प्रमाण पत्र
- अंकसूची,
- जन्म प्रमाण पत्र
- मतदाता सूची/स्वयं का मतदाता परिचय पत्र
- चिकित्सक प्रमाण पत्र राशन कार्ड
- दम्पत्ति की केवल कन्या ही हुई है और कोई जीवित पुत्र नहीं है की पुष्ष्टि निम्नांकित दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करने पर की जाये:- राशन कार्ड/मतदाता निर्वाचक नामावली जिसमें दम्पत्ति का नाम एवं परिवार के सदस्यों का नाम हो /ग्राम पंचायत/वार्ड प्रभारी का प्रमाण पत्र./आंगनबाड़ी/ आशा कार्यकर्ता की रिपोर्ट पंजी/स्व प्रमाणित घोषणा पत्र
- दम्पत्ति/एकल दम्पत्ति द्वारा इस आशय का स्व प्रमाणित घोषणा पत्र कि वह आयकरदाता नहीं हैं ।
- दम्पत्ति युगल होने की दशा में संयुक्त फोटो एवं एकल दम्पत्ति की दशा में एकल फोटो| (इसे चेक करे एवं यह सामग्री पदाभिहित अधिकारी कार्यालय भेजी जाये । इसे अपलोड करने की आवश्यकता नहीं हैं ।)
- विधवा महिलाएं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र/परित्यक्ता हेतु माननीय न्यायालय का आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न करे ।
- बैंक पासबुक/पोस्ट ऑफिस खाते के प्रथम पृष्ठ की प्रतिलिपि।
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना पात्रता
- मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो।
- केवल ऐसे जोड़े जिनके पास केवल बेटी है और कोई जीवित बेटा नहीं है, पात्र हैं।
- विधवा महिलाएँ जिनकी केवल बेटी है और कोई जीवित बेटा नहीं है, पात्र हैं।
- इस योजना में केवल 60 वर्ष से अधिक आयु के माता-पिता को शामिल किया जाएगा।
- दम्पत्ति आयकरदाता न हो।
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन
- आवेदन कर्ता को यहां पर दिए गए वेबसाइट पर जाना होगा।
- आवेदक वेबसाइट पर जाएगा, वह वहां मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना आवेदन पत्र दिखाई देगा।
- इस आवेदन पत्र को ध्यान से पढ़ें।
- कृपया ध्यान रहे।
- कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए।
- यदि कोई त्रुटि होती है तो फॉर्म गलत माना जाएगा।
- इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- आप इसका प्रिंट आउट भी संभाल कर रख सकते हो।