Link Pan with Aadhar | Income Tax Department

How to link Pan with Aadhar Card ?

Last date for linking PAN with Aadhar is 31st March,2021.

1 अप्रैल 2020 से निष्क्रिय पैन का उपयोग करते हुए 10,000 / – का जुर्माना लगाया जाएगा
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने घोषणा की है कि वह पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तारीख को आगे नहीं बढ़ाएगा। निष्क्रिय पैन कार्ड के उपयोग के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना।

आधार को पैन से जोड़ना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि अगर आपका आधार पैन से लिंक नहीं है, तो आपका आयकर रिटर्न जमा नहीं होगा। साथ ही, अगर आपको 50,000 रुपये या उससे अधिक का बैंकिंग लेनदेन करना है, तो आपको अपना पैन और आधार जोड़ना होगा। आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ना एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है, और सरकार ने ऐसा करने के लिए विभिन्न तरीके भी प्रदान किए हैं, जिसके बारे में आप आगे की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 है।

आप निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा अपने पैन को आधार (link PAN with Aadhaar) से लिंक कर सकते हैं:
  • आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल(income tax e filing) खोलें – https://incometaxindiaefiling.gov.in/
  • उस पर रजिस्टर करें (यदि पहले से नहीं किया गया है)। आपका पैन (स्थायी खाता संख्या) आपकी उपयोगकर्ता आईडी होगी।
  • यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करें।
  • एक पॉप अप विंडो दिखाई देगी, जो आपको अपने पैन को आधार से लिंक(link pan with aadhar) करने के लिए प्रेरित करेगी।
  • यदि नहीं, तो मेनू बार पर “Profile Settings” पर जाएं और “Link Aadhaar” पर क्लिक करें।
  • पैन विवरण के अनुसार विवरण जैसे जन्म तिथि और लिंग जो पैन कार्ड में पहले से ही उल्लेख कियागया हो।
  • अपने आधार में उल्लिखित स्क्रीन पर पैन विवरण सत्यापित करें।
  • कृपया ध्यान दें कि यदि कोई मिसमैच है, तो आपको दोनों में से किसी भी एक दस्तावेज को सही करने की आवश्यकता है।
  • यदि विवरण मेल खाते हैं, तो अपना आधार नंबर दर्ज करें और “Link Now” बटन पर क्लिक करें।
  • एक पॉप-अप संदेश आपको सूचित करेगा कि आपका आधार आपके पैन से सफलतापूर्वक जुड़ गया है
  • अपने पैन और आधार को लिंक करने के लिए आप https://www.utiitsl.com/ या https://www.egov-nsdl.co.in/ पर भी जा सकते हैं।

SMS भेजकर आधार को पैन से लिंक करें

अपने आधार को पैन से लिंक करने के लिए इस तरीका का पालन करें:

  • आपको एक फ़ॉरमेटमें मैसेज लिखना होगा
  • UIDPAN<12 डिजिट का आधार न०> <10 डिजिट का पैन न०>
  • अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से 567678या 56161 पर ये SMS भेजें
  • अगर आपका आधार नंबर 987654321012 है और आपका पैन ABCDE1234F है , तो आपको टाइप करना है UIDPAN 987654321012 ABCDE1234F और इस संदेश को 567678 या 56161 पर भेज दें

पैन को आधार से लिंक करने के लिए, सुधार करने की सुविधा

यह ध्यान देने योग्य है कि पैन और आधार का जुड़ना तभी सफल होता है जब आपके सभी दस्तावेज़ों की सभी जानकारी एक दूसरे से मेल खाते हों। यदि आपके नाम में वर्तनी की गलतियाँ हैं, तो आपका पैन आधार के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। आप UIDAI की वेबसाइट या NSDL पैन के पोर्टल के माध्यम से इसमें बदलाव कर सकते हैं। यदि गलतियाँ हैं, तो आप इस तरीका का पालन करके इसे ठीक कर सकते हैं:

  • उपयोगकर्ता NSDL वेबसाइट का उपयोग करके अपनी पैन जानकारी को सही कर सकते हैं
  • NSDL लिंक उस वेब पेज पर पहुँच जाता है जहां आप अपने नाम के सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं
  • अपनीपैन जानकारी बदलने के लिए हस्ताक्षरित डिजिटल दस्तावेज़ जमा करें
  • एक बार जब आपके पैन में आपकीजानकारी सही हो जाता है और मेल पर NSDL द्वारा पुष्टि की जाती है, तो आप अपने पैन को आधार से जोड़ सकते हैं।
  • UIDAI प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल है। यहाँ पर यह बताया गया है कि आप इसे UIDAI की वेबसाइट के माध्यम से कैसे कर सकते हैं:
  • https://ssup.uidai.gov.in/web/guest/update क्लिक करके UIDAIके वेबपेज पर जाएं, और अपना आधार और सुरक्षा कोड दर्ज करें
  • आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTPभेजा जाएगा
  • यदि आपको अपने नाम की वर्तनी को बदलना है, तो केवल OTPकी आवश्यकता है
  • यदि आपको लिंग और जन्म तिथि जैसे अन्य जानकारीको भी बदलना है, तो आपको नवीनीकरण के लिए सहायक दस्तावेज भी भेजने होंगे
  • मंजूरी मिलते ही ग्राहक अपने पैन कार्ड को आधार से जोड़ सकता है

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