बाल सेवा योजना उत्तरप्रदेश 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

उत्तरप्रदेश बाल सेवा योजना 2022

कोरोनावायरस एक ऐसी महामारी थी जिसने कई घरों को तबाह कर दिया और कई ऐसे बच्चों को छोड़ दिया जो या तो अनाथ हो गए या अपने माता-पिता में से एक को खो दिया, इन बच्चों की समस्या को सरकार द्वारा संबोधित किया गया था। इन्हें थोड़ा कम करने के लिए ये प्रति माह पेंशन देंगे, इन बच्चों को यह पेंशन ₹4,000 प्रति माह दी जाएगी, इसके लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 2022 शुरू की गई है और आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे यह योजना। विस्तार से बताएंगे।

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से उन सभी बच्चों की मदद की जाएगी जिनके माता-पिता की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण से हुई है।

इस योजना की घोषणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 30 मई 2021 को की थी। इस योजना के माध्यम से बच्चों को न केवल वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, बल्कि उनकी शिक्षा से लेकर उनकी शादी तक का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत बच्चे या उसके अभिभावक को बच्चों के पालन-पोषण के लिए ₹4000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से लड़कियों की शादी के लिए भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

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यदि बच्चे की आयु 10 वर्ष से कम है और उसका कोई अभिभावक नहीं है तो उसे शासकीय बाल गृह में आवासीय सुविधा प्रदान की जाएगी। लड़कियों को अलग से आवासीय सुविधा भी प्रदान की जाएगी और उन सभी बच्चों को जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उन्हें भी इस योजना के तहत लैपटॉप/टैबलेट प्रदान किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कब शुरू हुई?

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 30 मई 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से उन सभी बच्चों की मदद की जाएगी जिनके माता-पिता की मृत्यु कोरोनावायरस संक्रमण के कारण हुई है। इस अवसर पर राज्य के चिन्हित 4050 बच्चों के माता-पिता के बैंक खातों में ₹4000 प्रतिमाह की दर से 3 माह के लिए 12-12 हजार रुपये का वितरण किया गया है। इस योजना में अब कोरोना के अलावा अन्य बीमारियों के कारण अनाथ बच्चों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इस अवसर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री द्वारा 10 लाभार्थी बच्चों को स्वीकृति पत्र, स्कूल बैग, चॉकलेट आदि प्रदान किए गए।

इनमें से दो बच्चों को tablet भी प्रदान किया गया है | इस मौके पर मुख्यमंत्री जी द्वारा यह घोषणा की गई है कि कोरोनावायरस के कारण निरक्षित हुई महिलाओं के लिए भी एक नई योजना शुरू की जाएगी |

यूपी बाल सेवा योजना के लाभ और विशेषताएं

  • मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 30 मई 2021 को की है।
  • इस योजना के माध्यम से उन सभी बच्चों की मदद की जाएगी जिनके माता-पिता की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण से हुई है।
  • इस योजना के तहत बच्चों को न केवल आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, बल्कि उनकी शिक्षा से लेकर उनकी शादी तक का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
  • सभी पात्र बच्चों के पालन-पोषण के लिए उन्हें हर माह ₹4000 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
  • यह वित्तीय सहायता बच्चे के वयस्क होने तक प्रदान की जाएगी।
  • इसके अलावा इस योजना के माध्यम से लड़कियों की शादी के लिए ₹101000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • यदि इस योजना के अंतर्गत आने वाले बच्चे की आयु 10 वर्ष से कम है और कोई अभिभावक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में बच्चे को आवासीय सुविधा भी प्रदान की जाएगी।
  • यह सुविधा सरकारी बाल गृह के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
  • मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के माध्यम से पढ़ने वाले सभी बच्चों को लैपटॉप या टैबलेट भी उपलब्ध कराया जाएगा।
  • इस योजना का लाभ उन बच्चों को भी दिया जाएगा जिन्होंने कोरोना संक्रमण के कारण अपने कानूनी अभिभावक या आय अर्जित करने वाले अभिभावक को खो दिया है।
  • भारत सरकार द्वारा संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, शासकीय बाल गृह एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित अटल आवासीय विद्यालयों के माध्यम से सभी अवयस्क बालिकाओं को शिक्षा एवं आवास की सुविधा प्रदान की जायेगी।

आईटीआई प्रक्षिक्षुओ के लिए जारी की गई पात्रता की शर्तें

कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए Mukhyamantri Bal Seva Yojana शुरू की गई थी। इस योजना के तहत ITI trainee को भी लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

जिसके लिए पात्रता की शर्त राज्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य डॉ. नरेश कुमार जी द्वारा 8 जून 2021 को जारी की गई थी। सभी पात्र हितग्राहियों को लैपटाप, टैबलेट, विवाह हेतु आर्थिक सहायता एवं मासिक सहायता प्रदान की जायेगी।

वे सभी ITI Trainee जो योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें जिले के नोडल ITI में आवेदन करना होगा।

ITI Trainee के लिए कुछ पात्रता शर्तें इस प्रकार हैं।
  • प्रशिक्षु की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
  • आवेदक के माता-पिता की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हुई होगी।
  • यदि आवेदक के माता या पिता में से एक की मृत्यु मार्च 2020 से पहले हो जाती है और दूसरे की मृत्यु कोरोना संक्रमण से हो जाती है तो ऐसी स्थिति में भी इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है।
  • यदि आवेदक के माता-पिता की मृत्यु 1 मार्च 2020 से पहले हो गई है और कानूनी अभिभावक की मृत्यु कोरोना संक्रमण के कारण हुई है, तो वह भी इस योजना के लिए पात्र है।
  • उन बच्चों को भी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ मिल सकेगा, जिनके माता-पिता की आय कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हुई है।
  • इसके अलावा, यदि माता-पिता दोनों जीवित हैं लेकिन आय अर्जित करने वाले माता-पिता की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हुई है और जीवित माता-पिता की वार्षिक आय ₹ 200000 या उससे कम है, तो इस स्थिति में भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की पात्रता

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • जिन बच्चों ने अपने माता-पिता दोनों को कोविड-19 के कारण खो दिया है।
  • कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अपने कानूनी अभिभावक को खोने वाले बच्चे इस योजना के तहत पात्र हैं।
  • जिन बच्चों ने अपने कमाने वाले माता-पिता को COVID-19 से खो दिया है।
  • जिन बच्चों के माता-पिता एक ही जीवित थे और उनकी मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हुई थी।
  • बच्चे की उम्र 18 साल या 18 साल से कम होनी चाहिए।
  • एक परिवार के सभी बच्चे (जैविक और कानूनी रूप से गोद लिए गए) इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
  • वर्तमान में जीवित माता या पिता की आय ₹200000 या ₹200000 से कम होनी चाहिए।

UP Mukhyamantri Bal Seva Yojana के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज

  • उत्तर प्रदेश का निवासी होने की घोषणा
  • बच्चे का आयु प्रमाण पत्र
  • 2019 से मौत के सबूत
  • बच्चे और अभिभावक की नवीनतम तस्वीर के साथ पूर्व आवेदन
  • माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र (यदि माता-पिता दोनों की मृत्यु हो जाती है तो आय प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक नहीं है।)
  • शैक्षणिक संस्थान में पंजीकरण का प्रमाण पत्र

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया

यदि आप यूपी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा: –

  • यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आपको ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी या विकास खंड या जिला परिवीक्षा अधिकारी के कार्यालय जाना होगा और यदि आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आपको लेखपाल, तहसील या जिला परिवीक्षा अधिकारी के कार्यालय जाना होगा।
  • आपको इस योजना का आवेदन पत्र कार्यालय से प्राप्त करना होगा।
  • अब आपको आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि दर्ज करनी होगी।
  • इसके बाद आपको सभी जरूरी दस्तावेज अटैच करने होंगे।
  • अब आपको यह आवेदन पत्र कार्यालय में जमा करना होगा।
  • इस तरह आप यूपी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत आवेदन कर सकेंगे।
  • पात्र बच्चों की जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल कल्याण समिति पहचान कर 15 दिन में आवेदन प्रक्रिया पूरी करेगी।
  • इस योजना के तहत माता-पिता की मृत्यु के 2 साल के भीतर आवेदन किया जा सकता है।
  • इस योजना का लाभ अनुमोदन प्राप्त होने की तिथि से प्रदान किया जाएगा।

>> Conclusion <<

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