PM Laghu Vyapari Mandhan yojana 2022
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना (PM Laghu Vyapari Mandhan yojana) के लिए ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म https://maandhan.in/ के माध्यम से आमंत्रित किए हैं।
यह प्रधान मंत्री कर्म योगी मानधन (PM-KYM) योजना ग्राहक नामांकन प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट पर चल रही है। सभी खुदरा व्यापारी और छोटे दुकानदार पीएम लघु व्यपारी मान धन योजना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और 3,000 रुपये प्रति माह की पेंशन पाने के लिए पंजीकरण कर सकते हैं।
प्रधान मंत्री लघु व्यपारी मानधन योजना सब्सक्राइबर नामांकन फॉर्म खुदरा व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों से जन्म तिथि, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी और अन्य विवरण मांगता है।
प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना = National Pension Scheme for Traders and Self Employed Persons Yojana
लाभार्थी स्व-नियोजित, दुकान मालिक, खुदरा मालिक और अन्य व्यवसायी (कर्मयोगी) जो 18 से 40 वर्ष (पात्रता) के आयु वर्ग में हैं, उन्हें प्रीमियम का भुगतान करना होगा। प्रीमियम राशि की सीमा रु. 55 से रु. 200 कर्मयोगियों की आयु के आधार पर जो बैंक खाते से ऑटो-कटौती के विकल्प के साथ आता है।
व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना दुकानदारों, खुदरा व्यापारियों और स्वरोजगार व्यक्तियों की वृद्धावस्था सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए एक सरकारी योजना है।
सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा योजना व्यापारियों और दुकान मालिकों को 3,000 रुपये प्रति माह प्रदान करेगी। पीएम कर्म योगी मान धन योजना के तहत यह पेंशन राशि 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर प्रदान की जाएगी। भारत में पीएम कर्मयोगी मानधन योजना से लगभग 3 करोड़ खुदरा व्यापारी और दुकानदार लाभान्वित होंगे।
भारत में व्यापार और वाणिज्य की समृद्ध परंपरा है, इसलिए सरकार मुख्य रूप से व्यापारियों की बेहतरी पर ध्यान केंद्रित कर रही है जो भारत के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है।
यह पीएम कर्म योगी मानधन योजना उन छोटे दुकानदारों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगी जिनका सालाना कारोबार 1.5 करोड़ रुपये से कम है। PM Traders Pension Scheme 2022 का प्राथमिक उद्देश्य सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा का एक मजबूत ढांचा सुनिश्चित करना है।
प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना का उद्देश्य
- योजना की परिपक्वता पर, एक व्यक्ति 3000/- रुपये की मासिक पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा।
- पेंशन राशि पेंशनभोगियों को उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है।
- यह योजना असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को श्रद्धांजलि है जो देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 50 प्रतिशत का योगदान करते हैं।
- 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के आवेदकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक प्रति माह 55 रुपये से 200 रुपये के बीच मासिक योगदान देना होगा।
- एक बार जब आवेदक 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, तो वह पेंशन राशि का दावा कर सकता है। प्रत्येक माह एक निश्चित पेंशन राशि संबंधित व्यक्ति के पेंशन खाते में जमा की जाती है।
PM Laghu Vyapari Mandhan Yojana के लिए पात्रता मानदंड
- प्रधानमंत्री लघु व्यापार मानधन योजना का लाभ स्वरोजगार करने वाले दुकान मालिकों, खुदरा स्वामियों और अन्य व्यापारियों को दिया जाएगा।
- स्व-नियोजित दुकान मालिक, खुदरा मालिक और अन्य व्यापारी प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के लिए 18 से 40 वर्ष की आयु तक आवेदन कर सकते हैं, जिसके बाद उन्हें 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी।
- वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।
प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना का लाभ कौन नहीं उठा सकता
- केंद्र सरकार या EPFO/NPS/ESIC के सदस्य द्वारा योगदान की गई किसी भी राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत कवर किया गया।
- एक आयकर दाता।
- श्रम और रोजगार मंत्रालय या कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रमशः प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना या प्रधान मंत्री किसान मानधन योजना के तहत नामांकित।
Pradhanmantri Laghu Vyapari Mandhan Yojana के लाभार्थी
- स्व-नियोजित दुकान मालिक
- खुदरा मालिक और
- अन्य व्यापारी
Pradhanmantri Laghu Vyapari Mandhan Yojana के लाभ
- 3000/-रुपये प्रतिमाह की सुनिश्चित पेंशन
- स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना
- भारत सरकार द्वारा मिलान योगदान
प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आय प्रमाण पत्र
- निवासी प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- पता प्रमाण
- आधार कार्ड
- बैंक संबंधी पूरी जानकारी
Pradhanmantri Laghu Vyapari Mandhan Yojana के तहत पेंशन व प्रीमियर राशि
योजना शुरू करने की आयु | अधिकतम आयु | सदस्यों का मासिक अंशदान | सरकार का मासिक अंशदान | कुल अंशदान |
---|---|---|---|---|
18 | 60 | 55 | 55 | 110 |
19 | 60 | 58 | 58 | 116 |
20 | 60 | 61 | 61 | 122 |
21 | 60 | 64 | 64 | 128 |
22 | 60 | 68 | 68 | 136 |
23 | 60 | 72 | 72 | 144 |
24 | 60 | 76 | 76 | 152 |
25 | 60 | 80 | 80 | 160 |
26 | 60 | 85 | 85 | 170 |
27 | 60 | 90 | 90 | 180 |
28 | 60 | 95 | 95 | 190 |
29 | 60 | 100 | 100 | 200 |
30 | 60 | 105 | 105 | 210 |
31 | 60 | 110 | 110 | 220 |
32 | 60 | 120 | 120 | 240 |
33 | 60 | 130 | 130 | 260 |
34 | 60 | 140 | 140 | 280 |
35 | 60 | 150 | 150 | 300 |
36 | 60 | 160 | 160 | 320 |
37 | 60 | 170 | 170 | 340 |
38 | 60 | 180 | 180 | 360 |
39 | 60 | 190 | 190 | 380 |
40 | 60 | 200 | 200 | 400 |
PM Laghu Vyapari Mandhan Yojana Apply Online Through Self Enrollment
- सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री मानधन पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://maandhan.in/ पर जाना होगा। PMKYM ।
- होमपेज पर National Pension Scheme for Traders and Self Employed Persons में जाने के बाद, आपको “Click Here to apply now” बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। यहां आपको Self Enrollment पर क्लिक करना है।
- यहां अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और अपना नाम, Email Id और Captcha दर्ज करें। इसके बाद ‘Generate OTP‘ बटन पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपके सामने Enrollment Form खुल जाएगा। जिसमें आपको उस व्यक्ति की सारी जानकारी भरनी है ! ताकि उसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए।
- सभी मांगी गई जानकारी दर्ज करें और Submit बटन पर क्लिक करें।
Pradhanmantri Laghu Vyapari Mandhan Yojana Apply Online Through CSC
- इच्छुक पात्र व्यक्ति निकटतम CSC Center पर जा सकते हैं।
- नामांकन प्रक्रिया के लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं:
- आधार कार्ड
- IFSC कोड के साथ बचत/जन धन बैंक खाता विवरण (बैंक पासबुक या चेक लीव/बुक या बैंक खाते के साक्ष्य के रूप में बैंक विवरण की प्रति)
- नकद में प्रारंभिक योगदान राशि ग्राम स्तरीय उद्यमी (VLE) को दी जाएगी।
- VLE प्रमाणीकरण के लिए आधार कार्ड पर छपी आधार संख्या, ग्राहक का नाम और जन्म तिथि का प्रिंटआउट लेगा।
- VLE बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर, ईमेल पता, GSTIN, वार्षिक व्यावसायिक आय, जीवनसाथी (यदि कोई हो) और नामांकित विवरण जैसे विवरण भरकर ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करेगा।
- पात्रता की शर्तें स्व-सत्यापित होंगी।
- System स्वचालित रूप से Subscriber की आयु के अनुसार देय मासिक योगदान की गणना करेगा।
- ग्राहक VLE को पहली सदस्यता राशि का भुगतान नकद में करेगा।
- Enrollment cum Auto Debit mandate form को ग्राहक द्वारा मुद्रित और हस्ताक्षरित किया जाएगा। VLE इसे स्कैन करेगा और सिस्टम में अपलोड करेगा।
- एक अद्वितीय व्यपारी पेंशन खाता संख्या / Vyapari Pension Account Number (VPAN) तैयार की जाएगी और व्यपारी कार्ड मुद्रित (Vyapari Card) किया जाएगा।
Frequently Asked Questions :-
प्रधानमंत्री लघु व्यापार मानधन योजना क्या है?
Pradhanmantri Laghu Vyapari Mandhan Yojana उन व्यापारियों, खुदरा व्यापारियों, दुकानदारों और स्वरोजगार करने वाले व्यक्तियों के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी सरकारी पेंशन योजना है, जिनका वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है। प्रवेश की आयु 18 से 40 वर्ष है। यह योजना भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। यह योजना दिनांक 22.02.2019 में अधिसूचित की गई है।
प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना की सदस्यता कौन ले सकता है?
कोई भी खुदरा व्यापारी, दुकानदार और स्वरोजगार करने वाला व्यक्ति जिसका वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, 18-40 वर्ष के आयु वर्ग में इस योजना की सदस्यता ले सकता है। वे आयकर दाता या राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS – सरकारी वित्त पोषित), कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना (ESIC) और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) और प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन के सदस्य नहीं होने चाहिए।
प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना का क्या लाभ है?
यह व्यवसायियों के लिए सामाजिक सुरक्षा/वृद्धावस्था संरक्षण योजना है। ग्राहक को न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन 3000/- रुपये है जो 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रदान की जाएगी। पेंशन प्राप्ति के दौरान, यदि अभिदाता की मृत्यु हो जाती है, तो उसके पति/पत्नी को अभिदाता पेंशन के 50% के बराबर मासिक पारिवारिक पेंशन प्राप्त होगी।
लाभार्थी कितने वर्षों तक योगदान देगा?
एक बार जब लाभार्थी 18-40 वर्ष के बीच की प्रवेश आयु में योजना में शामिल हो जाता है, तो उसे 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक निरंतर योगदान करना होता है।
>> Conclusion <<
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