ग्राम पंचायतों की ओर से गांव की आबादी भूमि में रहने वाले लोगों को जारी किए जाने वाले आवासीय पट्टे पंजीकरण (Residential Leases Registration) की दरे 5 फरवरी 2017 से DLC Rate (District Level Committee Rate) के आधार पर किए जाने से अब ग्रामीणों को आवासीय पट्टों का रजिस्ट्रेशन करवाने पर संबंधित गांव की DLC Rate चुकानी पड़ेगी।
अधिसूचना जारी होने से पहले 5 फरवरी 2017 से पहले तक, लीज धारक को ग्राम पंचायत द्वारा जारी bhumi patta को जारी करने से छह से आठ महीने की अवधि के लिए पंजीकरण के लिए 700 – 800 रुपये का भुगतान करना पड़ता था।
5 फरवरी 2017 से पहले पट्टे के पंजीकरण से पहले, सरकार द्वारा पंजीकरण शुल्क और अधिभार के रूप में केवल मामूली शुल्क लिया जाता था।
इससे पहले लीज पंजीकरण (land registration) पर कोई DLC दर लागू नहीं थी।
लेकिन अब जमीन पट्टा पंजीयन पर DLC Rate लागू होने पर, 700-800 रुपये के बजाय हजारों रुपये का भुगतान होगा।
DLC दर कैसे लागू होगी?
मान लीजिए किसी भी गांव की डीएलसी दर 400 रुपये प्रति वर्ग फीट है।
तो, 20 वर्ग 60 फीट यानी 1200 वर्ग फुट के Plot या घर का मूल्य 4,80,000 रुपये बनता है।
अगर पट्टा पुरुष के नाम पर जारी किया गया है तो इसमें 5 प्रतिशत स्टाम्प डयूटी के हिसाब से 24 हजार रुपए बनते हैं लेकिन दो माह के भीतर रजिस्ट्रेशन करवाने से पट्टा धारक को स्टाम्प डयूटी में 50 प्रतिशत छूट मिलने से 12 हजार रुपए की स्टाम्प डयूटी के साथ साथ सरचार्ज, पंजीयन शुल्क व अन्य शुल्क को जोड़कर अनुमानित 15 हजार रुपए तक का खर्चा आ सकता है।
पहले यह पंजीकरण केवल 700-800 रुपये में होता था।
अब पट्टा धारक को पट्टा रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 15,000 रुपये तक का खर्च वहन करना होगा।
इसमें ग्राम पंचायत की ओर से महिला के नाम पर पट्टा जारी करने पर स्टाम्प डयूटी 4 प्रतिशत लगती है।
2 माह को छोड़कर 4 माह तक और4-8 माह के बीच online land registration करवाने पर छूट कम हो जाने से ये खर्चा 15,000 रुपए से भी अधिक लगेगा।
पुराने पट्टों के नवीनीकरण का आदेश भी किसी का काम नहीं :
राज्य सरकार की ओर से पंचायती राज को एक अधिसूचना जारी करके, ग्राम पंचायत की ग्राम सभा में पुराने पट्टों को 100 रुपये के शुल्क पर नवीनीकृत करने का आदेश दिया गया था।
जिस पर ग्राम पंचायतों की ओर से ग्रामीणों की भलाई के लिए पुराने पट्टों के प्रस्ताव लेकर नवीनीकरण किया गया।
पुराने नवीनीकरण किए गए पट्टों पर डीएलसी रेट की पूरी 5 प्रतिशत स्टाम्प डयूटी लगाई जा रही है।
अपंजीकृत आवासीय पट्टे पर कब्जा पत्र के रूप में रहेगा
ग्राम पंचायतों द्वारा समय पर आवासीय पटटे जारी करने के फायदों में से एक यह है कि तहसीलदार या उप पंजीयक के साथ पंजीकरण करके पट्टे से संबंधित (land registration documents Online) दस्तावेज ऑनलाइन हो जाते हैं।
दूसरा बड़ा फायदा यह होता है कि रजिस्ट्रेड पट्टे पर पट्टा धारक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या फाइनेंस कंपनी के पास अमानत के रूप में रखकर आसानी से ऋण प्राप्त कर सकता है।
रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ पट्टा व उसके दस्तावेज पट्टा धारक के लिए अचल सम्पत्ति के रूप में काम आता है।
एक अन्य प्रमुख लाभ यह है कि पंजीकृत पट्टे पर लीज धारक आसानी से किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या फाइनेंस कंपनी के साथ सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में ऋण प्राप्त कर सकता है।
पट्टा पंजीकृत और उसके दस्तावेज पट्टा धारक के लिए अचल संपत्ति के रूप में काम करते हैं।
आवासीय पट्टों के लिए आवेदन कैसे करें?
आवश्यक दस्तावेज संलग्न
- पंचायत प्रमाण पत्र
- स्थल का फोटो
- नजरीय नक्शा
Residential Leases Registration Online
- सर्वप्रथम RCMS की वेबसाइट http://rcms.mp.gov.in पर क्लिक करे।
- Online registry of land हेतु “आवेदन” मेनू में “आवासीय पट्टे” पर क्लिक करे।
- फिर एक आवासीय पट्टा फॉर्म खुलेगा।
- फॉर्म को सावधानीपूर्वक भरे।
- आवश्यक दस्तावेजो का एक pdf बनाकर अपलोड करे।
- घोषणा पर चेकमार्क करे।
- और अंत में “सेव करे” पर क्लिक करे।
- आवेदन सुरशित होने पर आवेदन नंबर को सुरक्षित करले।
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