हरियाणा विधवा पेंशन योजना लाभार्थी सूची ( Widow Pension yojana Haryana Beneficiary List)
Widow Pension yojana Haryana लाभार्थी सूची – सामाजिक न्याय विभाग, हरियाणा सरकार के माध्यम से विधवा महिलाओं के लिए विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना (Widow & Destitute Women Pension Scheme) चलाई जा रही है। इस विधवा पेंशन योजना 2021 के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी परित्यक्त/निराश्रित महिलाओं को 2250/- रुपये मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। हरियाणा के मूल निवासी अब पीडीएफ प्रारूप में विधवा पेंशन योजना आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं, https://www.socialjusticehry.gov.in/en-us/ पर विधवा पेंशन स्थिति और लाभार्थी सूची की जांच कर सकते हैं।
हरियाणा में विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना 2021 पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा लागू की जाएगी। नए नियम 1 नवंबर 2017 से प्रभावी हैं जिसमें भत्ते की दर 2000/- रुपये से बढ़ाकर 2250/- रुपये कर दी गई है। आवेदक के परिवार की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
लोग विधवा और निराश्रित महिला पेंशन योजना 2021 ( vidhwa pension haryana 2021 ) का लाभ उठाने के लिए पीडीएफ प्रारूप में आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं और इसे भर सकते हैं। लोग विधवा और निराश्रित महिला पेंशन की स्थिति ( Widow & Destitute Women Pension Status ) और विधवा पेंशन ( Vidhwa Pension ) के लाभार्थियों की सूची भी देख सकते हैं।
वित्तीय वर्षवार पेंशन राशि का विवरण :-
क्र संख्या | वित्तीय वर्ष | पेंशन राशि |
1 | जनवरी 2013 से | 1000 /- रूपए प्रतिमाह |
2 | जनवरी 2014 | 1200 /- रूपए प्रतिमाह |
3 | जनवरी 2015 | 1400 /- रूपए प्रतिमाह |
4 | जनवरी 2016 | 1600 /- रूपए प्रतिमाह |
5 | नवंबर 2016, | 1800 /- रूपए प्रतिमाह |
6 | जनवरी 2018 | 2000 /- रूपए प्रतिमाह |
7 | 4 मार्च 2020 से | 2250 /- रूपए प्रतिमाह |
हरियाणा विधवा पेंशन योजना के लाभ (Benefits of Widow Pension yojana Haryana)
- हरियाणा में निराश्रित और विधवा महिलाओं (जिन महिलाओं के पति की मृत्यु हो चुकी है) के लिए सहायता का लाभ।
- सरकार विधवा महिलाओं को 2250 रुपये प्रतिमाह पेंशन देगी।
- विधवा पेंशन योजना की मदद से अब महिलाओं को किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
- वह आत्मनिर्भर बनेगी।
- अब वह पति की मौत के बाद भी अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर पाएगी।
हरियाणा में विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने की पात्रता
- आवेदक हरियाणा की मूल निवासी होनी चाहिए।
- आवेदक पति, माता-पिता और पुत्र के बिना एक विधवा महिला होनी चाहिए।
- आवेदक महिला की आयु 18 वर्ष और उससे अधिक होनी चाहिए।
- सभी आवेदकों की आय 2,00,000/- रुपये प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए।
- आवेदक शारीरिक/मानसिक अक्षमता के कारण निराश्रित होना चाहिए।
हरियाणा विधवा पेंशन योजना के लिए दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- बीपीएल कार्ड अगर कोई हो
- पासपोर्ट आकार तस्वीरें
- बैंक खाता विवरण |
हरियाणा विधवा पेंशन योजना लाभार्थी सूची 2021
- सबसे पहले उम्मीदवारों को सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://pension.socialjusticehry.gov.in/ben_List.aspx पर जाना होगा।
- होमपेज पर, ‘लाभार्थियों की सूची देखें / View List of Beneficiaries‘ लिंक पर क्लिक करें।
- जिसके बाद एक नई विंडो खुलेगी जिसमें ब्लॉक/नगर पालिका के अनुसार लाभार्थियों की सूची होगी।
- यहां अपना जिला/District, क्षेत्र/Area, खण्ड/नगर पालिका/Block/Municipality, गांव/वार्ड/सेक्टर/Village/ Ward/ Sector, पेंशन का नाम/पेंशन का प्रकार, सॉर्ट ऑर्डर/सॉर्ट ऑर्डर दर्ज करे और ‘लाभपात्रों की सूची देखें” पर क्लिक कर लाभार्थी सूची देखें।
- इसके बाद पेंशनभोगियों के नाम, लिंग, आयु, नामांकन तिथि, पेंशन राशि, वार्ड/सेक्टर, मोहल्ला/कॉलोनी, आधार संख्या, बैंक/डाकघर का नाम, खाता संख्या और खाते को अपलोड करने की तिथि के साथ पूरी पेंशन सूची प्रदर्शित की जाएगी।
विधवा पेंशन योजना आवेदन स्थिति
- सबसे पहले उम्मीदवारों को सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://pension.socialjusticehry.gov.in/Ben_Inf.aspx पर जाना होगा।
- होमपेज पर, ‘आधार/पैंशन आई.डी./खाता संख्या से पैंशन विवरण देखें‘ लिंक पर क्लिक करें। जिसके बाद एक नई विंडो खुलेगी।
- यहां उम्मीदवार पेंशन आईडी / पेंशन आईडी, खाता संख्या / खाता संख्या (IFSC कोड के साथ) या आधार संख्या / आधार संख्या और सुरक्षा कोड के माध्यम से विकलांग पेंशन लाभार्थियों की आवेदन स्थिति की जांच कर सकते हैं।
- अंत में उम्मीदवार हरियाणा पेंशन लाभार्थियों की स्थिति देखने के लिए “विवरण देखें/View Details” बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
Frequently Asked Question
प्रश्न 01. विधवा पेंशन योजना हरियाणा कब शुरू की गई थी?
विधवा पेंशन योजना की शुरुआत वर्ष 1980-81 में हुई थी।
प्रश्न 02. राज्य की कौन सी महिलाएं इस पेंशन योजना के लिए आवेदन करने की पात्र हैं?
हरियाणा राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की विधवा और निराश्रित महिलाएं पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
प्रश्न 03. क्या आर्थिक रूप से निम्न श्रेणी की विधवा महिलाएं विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन करने की पात्र हैं?
हाँ, आर्थिक रूप से निम्न वर्ग की वे विधवा महिलाएँ विधवा पेंशन योजना में आवेदन करने की पात्र हैं, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम है।
प्रश्न 04. Widow Pension yojana Haryana के माध्यम से विधवा महिलाओं को हर महीने कितनी राशि प्रदान की जाती है?
Widow Pension yojana Haryana के माध्यम से विधवा महिलाओं को हर महीने 2250 रुपये तक की राशि प्रदान की जाएगी।
प्रश्न 05. विधवा महिलाओं को कैसे मिल सकता है योजना का लाभ?
पेंशन योजना के लिए अपने क्षेत्र के आधार पर आप सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
इस पोस्ट में Widow Pension yojana Haryana की जानकारी दी गई हैं, जो हरियाणा वासियों के लिए उपयोगी है। इसलिए इस जानकारी को उनके साथ शेयर करें। Widow Pension yojana Haryana से संबंधित सभी जानकारी इस वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। आप चाहे तो गूगल पर Nagar Computers सर्च करके भी यहाँ आ सकते है। धन्यवाद !
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