मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना 2023

राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों से सम्बद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (PACS) के जिन कृषकों की 31 मार्च 2023 को कुल देनदारी (मूल+ब्याज) 2 लाख रुपये तक है तथा बकाया है, उनके ब्याज की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा की जायेगी। कुल देनदारियों की गणना में अल्पावधि और मध्यम अवधि के परिवर्तित ऋणों को शामिल किया जाना हैं। 31 मार्च 2023 की स्थिति में बकायेदार किसानों की सूची में से आवेदन करने वाले बकायेदार किसानों को ही मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना 2023 का लाभ दिया जाएगा।

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Chief Minister Farmer Interest Waiver Scheme 2023

योजना का नाममुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना 2023
योजना का लाभ किसान की ब्याज माफ़ी
लाभार्थीमध्यप्रदेश के किसान
योजना किसके द्वारा शुरू की गईमध्यप्रदेश सरकार
मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना कब शुरू की गई12 मई, 2023 से

मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना क्या हैं?

जिन किसानों की कुल देनदारी (मूल+ब्याज) 31 मार्च, 2023 को 2 लाख रुपये तक है और बकाया है, उनके ब्याज की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा की जाएगी।

योजना के कार्यान्वयन के लिए समय सीमा

गतिविधियाँसमय-सीमा
समिति द्वारा योजना को अपनाना12 मई, 2023 से
समिति स्तर पर किसानों की सूची का प्रकाशन13 मई, 2023
कृषकों से आवेदन लेना प्रारंभ14 मई, 2023 से
(अपरान्ह 3.30 बजे के पश्चात)
समिति स्तर पर प्राप्त आवेदनों की जांच एवं पोर्टल में प्रविष्टि18 मई, 2023 से

योजना के लाभ

मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना के बहुत से लाभ हैं|

  • डिफाल्टर किसान अब इस योजना का लाभ लेकर निरंतर हो सकते हैं|
  • बहुत समय से बीमा लाभ से वंचित किसान को प्रधान मंत्री फसल बीमा का लाभ भी मिल पायेगा|
  • इस योजना का लाभ लेने वाले किसानों को अब समितियों से ही खाद व बीज मिल पायेगा|
  • ब्याज माफ़ी योजना का लाभ लेने वालों किसानों को डिफाल्ट मुक्त का प्रमाण पत्र दिया जायेगा|

योजना की अपात्रता

योजनान्तर्गत निम्न श्रेणी के किसानों को योजनान्तर्गत अपात्र/अपात्र घोषित किया जायेगा

  • वर्तमान एवं पूर्व पदाधिकारी:- माननीय सांसद, माननीय विधायक,
  • जिला पंचायत के अध्यक्ष, नगर पालिका / नगर पंचायत / नगर निगम के अध्यक्ष / महापौर, कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष, सहकारी बैंकों के अध्यक्ष, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा गठित निगम, बोर्ड या बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष योजना में अपात्र होंगे।
  • सभी आयकर दाता।
  • भारत सरकार एवं राज्य सरकार के समस्त शासकीय अधिकारी/कर्मचारी तथा उनके निगमों/मंडलों/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर)
  • रु. 5,000/- प्रति माह या उससे अधिक पेंशन प्राप्त करने वाले (भूतपूर्व सैनिकों को छोड़कर)
  • 12 दिसंबर, 208 को या उससे पहले GST के तहत पंजीकृत फर्म के व्यक्ति / फर्म / निदेशक / फर्म के भागीदार।

मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना में पात्रतानुसार फॉर्म भरने की प्रक्रिया

  • योजना में लाभ लेने हेतु पात्र किसानों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन फॉर्म भरना होगा|
  • योजना का लाभ केवल उन्हीं कृषकों को मिलेगा जिनके द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र भरे गये हैं।
  • पैक्स समिति या जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की किसी भी शाखा से किसानों को निर्धारित आवेदन पत्र नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा ।
  • आवेदन पत्र स्थानीय स्तर पर भी मुद्रित या फोटोकॉपी किए जा सकते हैं।
  • आवेदन पत्र भरने में किसानों की मदद के लिए समिति स्तर पर उपलब्ध कर्मियों की निःशुल्क सेवाएं ली जा सकती हैं।
  • आवेदन पत्र भरने के लिए आवेदक किसान से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
  • इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि आवेदन पत्र और पावती की सीरियल क्रमांक समान हो।

Mukhya Mantri Krishak Byaj Maafi Yojana Form

>> Conclusion <<

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