MP Vidhwa Pension Yojana 2022 | मध्य प्रदेश विधवा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

MP Vidhwa Pension Yojana 2022 – पति की मृत्यु के बाद महिलाओं को जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिससे आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। इसी वजह से मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में रहने वाली सभी विधवा महिलाओं के लिए 3 विधवा पेंशन योजनाएं चलाई हैं। पहली है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (Indira Gandhi National Widow Pension Yojana), दूसरी है मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा कल्याणी पेंशन योजना (MP Kalyani Pension Yojana) और तीसरी है सामाजिक सुरक्षा परित्यक्ता पेंशन योजना (MP Divorcee Women Pension Yojana)।

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मध्यप्रदेश विधवा पेंशन योजना में दी जाने वाली राशि का मुख्य उद्देश्य विधवा महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है, जिससे उनके जीवन स्तर को ऊंचा किया जा सके। इस सरकारी योजना के तहत, मध्य प्रदेश राज्य सरकार पेंशन के रूप में सभी निराश्रित, बेसहारा और विधवा महिलाओं को 600 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता (Financial Assistance) प्रदान करेगी।

मध्य प्रदेश सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित विधवा पेंशन योजना

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

कब शुरू हुई थी योजना

1 अप्रैल 2009

पात्रता मापदंड

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली 40 से 79 वर्ष की आयु वर्ग की विधवा पात्र महिलाएं।

अर्हताएं

  • मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 40 वर्ष से 79 वर्ष तक होगी।
  • आवेदक भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए।

सहायता राशि

₹ 600 प्रतिमाह

सहायता राशि प्राप्त करने की प्रक्रिया

निर्धारित आवेदन पत्र को अपने मूल निवास के ग्रामीण क्षेत्र की ग्राम पंचायत/जिला पंचायत, नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद के कार्यालय में निम्न अभिलेखों के साथ शहरी क्षेत्र में आवेदन करें:-

  • स्वयं की 3 पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • बीपीएल कार्ड
  • उम्र की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
  • 9 अंकों की समग्र आईडी (जिसकी सहायता से ऑनलाइन आवेदन समग्र पेंशन पोर्टल पर किया जा सकता है)

स्‍वीकृति हेतु पदाभिहित अधिकारी

ग्रामीण क्षेत्र में – ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत।

शहरी क्षेत्र में – आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद।

आवेदन निराकरण की समय सीमा

लोक सेवा गारंटी अधिनियम-2010 के तहत 15 कार्य दिवस।

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समग्र सामाजिक सुरक्षा परित्‍यक्‍ता पेंशन योजना (MP Divorced Women Pension Yojana)

कब शुरू हुई थी योजना

वर्ष 1981

पात्रता मापदंड

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से ताल्लुक रखते हैं।

योजना की अर्हताएं

  • मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • 18 से 59 वर्ष के आयु वर्ग की परित्यक्त महिलाएं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही हो।
  • समग्र पोर्टल पर नाम अंकित होना चाहिए।

सहायता

₹ 600 प्रतिमाह

सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया

निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें:-

  • स्वयं की तीन फोटो
  • बी.पी.एल. कार्ड
  • आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
  • परित्यक्ता का प्रमाण पत्र
  • 9 अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।

स्‍वीकृति हेतु पदाभिहित अधिकारी

ग्रामीण क्षेत्र में – मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत।

शहरी क्षेत्र में – आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद।

आवेदन निराकरण की समय सीमा

लोक सेवा गारंटी अधिनियम-2010 के तहत 15 कार्य दिवस।

मुख्य्मंत्री कल्याणी पेंशन योजना (MP Kalyani Pension Yojana)

कब शुरू हुई थी योजना

वर्ष 2018

पात्रता मापदंड

महिला कल्‍याणी हो

अर्हताएं

  • कल्याणी मध्य प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए।
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदक आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
  • शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो (शासकीय कर्मचारी/अधिकारी से अभिप्राय राज्‍य या केन्‍द्र सरकार या शासन हित पोषित निगम , उपक्रम, संस्‍था के अधीन कार्यरत कर्मचारियों/ अधिकारियों से है)
  • कल्‍याणी परिवार पेंशन प्राप्‍त न कर रही हो
  • समग्र पोर्टल पर नाम अंकित हो |

सहायता

रूपये 600/-

सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया

निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें:-

  • स्वयं की तीन फोटो
  • पति की मृत्‍यु का प्रमाण पत्र
  • आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
  • 9 अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।

स्‍वीकृति हेतु पदाभिहित अधिकारी

ग्रामीण क्षेत्र में – ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत

शहरी क्षेत्र में – आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद

आवेदन निराकरण की समय सीमा

लोक सेवा गारंटी अधिनियम-2010 के तहत 15 कार्य दिवस।

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मध्य प्रदेश विधवा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • उम्मीदवार सर्वप्रथम http://socialsecurity.mp.gov.in/ पर जाएं।
  • वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर, आपको “सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं” विकल्प पर क्लिक करना होगा।
MP Vidhwa Pension Yojana
  • अगले पेज पर “पेंशन योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन” लिंक पर क्लिक करें।
MP Vidhwa Pension Yojana
  • लिंक पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा जहां उम्मीदवार को अपना ‘जिला’ ‘स्थानीय निकाय‘ और ‘समग्र सदस्य आईडी’ भरना होगा और नीचे दिए गए “पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें” बटन पर क्लिक करना होगा।
MP Vidhwa Pension Yojana
  • बटन पर क्लिक करने के बाद “MP Vidhwa Pension Yojana Online Application Form” खुल जाएगा।
  • फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को सही से भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें, जिसके बाद आपका आवेदन सरकार को प्राप्त हो जाएगा।

मध्य प्रदेश समग्र पोर्टल पर MP Widow Pension Scheme Application Form भरने के बाद सरकार द्वारा जांच पूरी होने के बाद लाभार्थी को उसके बैंक खाते में पेंशन, भत्ता राशि मिलना शुरू हो जायेगा।

MP विधवा पेंशन योजनाओं के लिए पात्रता ऑनलाइन जानें(vidhva pension status)

  • उम्मीदवार सबसे पहले http://socialsecurity.mp.gov.in/ पर जाएं।
  • वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर, आपको “सामाजिक सुरक्षा पेंशन और आर्थिक सहायता योजनाएँ” विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अगले पृष्ठ पर “योजनाओं हेतु पात्रता जानें” लिंक पर क्लिक करें।
  • लिंक पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा जहां उम्मीदवार का लिंग, वैवाहिक स्थिति, बीपीएल कार्ड है या नहीं, निराश्रित है या नहीं, विकलांगता प्रमाण पत्र, विकलांगता का प्रकार, विकलांगता प्रतिशत, आयु, आयकर दाता है या नहीं केवल बेटी के माता-पिता आदि को भरना होगा। इसके बाद योजनाएं खोजें बटन पर क्लिक करें।
MP Vidhwa Pension Yojana
  • बटन पर क्लिक करने के बाद “MP Widow Pension Scheme Eligibility Check Page” खुल जाएगा।
  • इस पेज पर विधवा पेंशन योजना चुनें और फिर “पात्रता देखें” लिंक पर क्लिक करें जिससे आपके सामने उस योजना की पूरी जानकारी खुल जाएगी।

>> Conclusion <<

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