Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana Apply Online | मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन | Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana Application Form
आवास जीवन का न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। देश में कई सारे नागरिक ऐसे हैं जो अपनी इस आवश्यकता को अपनी आर्थिक स्थिति के कारण पूरा करने में सक्षम नहीं है। ऐसे सभी नागरिकों के लिए राज्य एवं प्रदेश सरकारों द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना का संचालन किया जाता है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों को अपना खुद का आवास प्रदान किया जाता है। इस लेख के माध्यम से आपको Mukhyamantri Awasiye Bhu Adhikar Yojana से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। जैसे कि इसका उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन करने की प्रक्रिया आदि। तो यदि आप मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हमारे इस लेख को अंत तक पढ़ना होगा।
Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana 2022
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana को आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के ऐसे परिवारों को प्लॉट दिया जाएगा जिनके पास अपना घर नहीं है। वह सभी परिवार जिनके पास ना तो अपना घर है और ना अपना प्लॉट है वह इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे। यह प्लॉट निशुल्क (लीज पर) प्रदान किए जाएंगे। प्लॉट प्राप्त करने के पश्चात लाभार्थियों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से घर का निर्माण भी करवाया जा सकेगा। इसके अलावा लाभार्थियों को अन्य योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया जाएगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर भूखंडों के आवंटन के लिए सरकार द्वारा दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। अब प्रदेश के नागरिक सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकेंगे। इन प्लॉटों के माध्यम से प्रदेश के नागरिक बैंकों से कर्ज की प्राप्ति भी कर सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में आबादी भूमि पर पात्र परिवारों को आवासीय भूखंड उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से इस योजना का शुभारंभ किया गया है।
मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना का शुभारंभ
मुख्यमंत्री जी के द्वारा उज्जैन में मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के पात्र परिवारों को आबादी भूमि पर प्लॉट प्रदान किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक का आवास का सपना पूरा करने के उद्देश्य से इस योजना को आरंभ किया गया है। यह योजन आवास ऋण प्राप्त करने में सहायता भी प्रदान करेगी। केंद्र और राज्य की आवास योजना के लाभार्थियों को भी लाभ की प्राप्ति होगी। इस योजना के अंतर्गत प्लॉट का अधिकतम क्षेत्रफल आवंटन के लिए 60 वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है। केवल वहीं परिवार योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे जो संबंधित ग्राम के निवासी हैं। SAARA पोर्टल के माध्यम से इस योजना के अंतर्गत आवेदन किया जा सकता है। आवेदन को निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
मध्य प्रदेश आवासीय भू-अधिकार योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के उन सभी नागरिकों को आवासीय प्लॉट प्रदान करना है जिनके पास अपना घर नहीं है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के नागरिक न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं के साथ सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकेंगे। यह योजना देश के नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने में भी कारगर साबित होगी। अब प्रदेश का प्रत्येक नागरिक अपना खुद का घर प्राप्त कर सकेगा। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से प्रदान किए गए प्लॉट पर बैंकों से कर्ज की प्राप्ति भी की जा सकेगी। जिससे कि प्रदेश के नागरिकों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा।
Key Highlights Of Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana 2022
योजना का नाम | मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना |
किसने आरंभ की | मध्य प्रदेश सरकार |
लाभार्थी | मध्य प्रदेश के नागरिक |
उद्देश्य | आवासीय प्लॉट प्रदान करना |
आधिकारिक वेबसाइट | जल्द लॉन्च की जाएगी |
साल | 2022 |
राज्य | मध्य प्रदेश |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
आवेदकों के लिए जारी की गई निम्नलिखित शर्तें
- आवेदन करने के लिए प्लॉट का अधिकतम क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर होगा।
- आबादी की भूमि की उपलब्धता के संबंध में जिला कलेक्टर को अधिकार प्रदान किया गया है
- इस योजना के माध्यम से प्रत्येक पात्र परिवार को प्लॉट प्रदान किया जाएगा। परिवार का अर्थ है पति और पत्नी और उनके अविवाहित बेटे और बेटियां।
- इस योजना के अंतर्गत केवल वहीं आवेदक परिवार आवेदन कर सकेंगे जो संबंधित गांवों के निवासी हैं।
- आवेदन SAARA पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जा सकेगा।
- सभी पात्र परिवारों की ग्राम वार सूची प्रकाशित की जाएगी जिससे कि संबंधित ग्राम वासियों से आपत्ति व सुझाव आमंत्रित किया जा सके।
- यह आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने की अवधि 10 दिन होगी।
- इस बात की सूचना चौपाल, गुड़ी, चावड़ी आदि जैसे सार्वजनिक स्थानों और ग्राम पंचायत कार्यालय में चस्पा की जाएगी।
- उपलब्धता के अनुसार पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर भूमि स्वामित्व का अधिकार प्रदान किया जाएगा।
- आवेदकों द्वारा प्लॉट के आवंटन के लिए कोई भी प्रीमियम नहीं जमा करना होगा।
- राजस्व आयुक्त द्वारा सभी प्राप्त आवेदनों एवं स्वीकृत प्रकरणों की मॉनिटरिंग की जाएगी।
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के लाभ तथा विशेषताएं
- मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना का शुभारंभ किया गया है।
- इस योजना के माध्यम से उन सभी परिवारों को प्लॉट प्रदान किया जाएगा जिनके पास अपना घर नहीं है।
- वह सभी परिवार जिनके पास ना तो अपना घर है और ना अपना प्लॉट है वह इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे।
- यह प्लॉट निशुल्क प्रदान किए जाएंगे।
- प्लॉट प्राप्त करने के पश्चात लाभार्थियों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से घर का निर्माण भी करवाया जा सकेगा।
- इसके अलावा लाभार्थियों को अन्य योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया जाएगा।
- ग्रामीण क्षेत्र में आबादी भूमि पर प्रखंडों के आवंटन के लिए सरकार द्वारा दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।
- इस योजना के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।
- इन प्लॉटों के माध्यम से प्रदेश के नागरिक बैंक से कर्ज की प्राप्ति भी कर सकेंगे।
- ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में आबादी भूमि पर पात्र परिवारों को आवासीय भूखंड उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से इस योजना का शुभारंभ किया गया है।
- इस योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले प्लॉट का अधिकतम क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर होगा।
- सभी आवेदनों एवं स्वीकृत प्रकरणों की मॉनिटरिंग राज्यसभा अधिकारी द्वारा की जाएगी।
- प्लॉट के आवंटन के लिए किसी भी प्रकार के प्रीमियम को जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
- पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर भूमि स्वामित्व का अधिकार प्रदान किया जाएगा।
भूमि आवंटन की प्रक्रिया
- प्राप्त आवेदनों का संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव एवं पटवारी के माध्यम से परीक्षण करके तहसीलदार को प्रेषित किया जाएगा।
- इसके पश्चात सभी पात्र एवं अपात्र आवेदकों की सूची तैयार की जाएगी।
- ग्राम वासी द्वारा 10 दिवस में आपत्तियों एवं सुझाव प्रदान करने के लिए सूची को प्रकाशित किया जाएगा।
- जिसकी सूचना चौपाल, गुड़ी, चावड़ी आदि के माध्यम से नागरिकों तक पहुंचाई जाएगी।
- आपत्ति एवं सुझाव के परीक्षण होने के पश्चात तहसीलदार द्वारा सभी पात्र एवं अपात्र आवेदकों की सूची तैयार करके संबंधित ग्राम सभा में प्रकाशित की जाएगी।
- अभिमत प्राप्त होने के पश्चात तहसीलदार द्वारा विधि के अनुसार परीक्षण करते पात्र आवेदकों को प्लॉट आवंटन करने के लिए आदेश जारी किया जाएगा।
- कोई भी प्रीमियम भूखंड आवंटन के लिए नहीं प्रदान किया जाएगा एवं मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत आवंटित भूखंड पर भू राजस्व का निर्धारण किया जाएगा।
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना की पात्रता
- आवेदक मध्य प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदक या उसके परिवार के पास कोई भी पक्का घर नहीं होना चाहिए।
- वह नागरिक जिनके पास कोई जमीन नहीं है एवं वह अक्समिक श्रम के माध्यम से आजीविका कमाते हैं वह भी इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।
- ऐसे परिवार जिनमें 16 से 59 वर्ष की आयु के पुरुषों या व्यस्क सदस्य नहीं है वह भी इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।
- परिवार में 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी साक्षर व्यस्क नहीं होना चाहिए।
- वह परिवार जिनके पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिए आवास है वह योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं है।
- 5 एकड़ से अधिक भूमि वाले परिवार भी इस योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते।
- वह परिवार जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकान से राशन प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है वह भी इस योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते हैं।
- यदि परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता है या शासकीय सेवा में है तो वह भी इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं है।
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना की अपात्रता
- वे परिवार जिनके पास स्वतंत्र रूप से आवास उपलब्ध है।
- वह आवेदक जिससे परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि है।
- यदि आवेदक परिवार के पास सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकान से राशन प्राप्त करने के लिए पात्रता पर्ची नहीं है तो इस स्थिति में भी इस योजना का लाभ नहीं प्राप्त किया जा सकता।
- परिवार के किसी भी सदस्य का अधिकार दाता होने पर भी योजना से लाभ की प्राप्ति नहीं की जा सकती।
- आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य शासकीय सेवा में नहीं होना चाहिए।
- आवेदक का नाम उसी ग्राम में होना चाहिए जहां वह आवासीय प्लॉट चाहता है।
- यदि दिनांक 1 जनवरी 2021 को प्रचलित मतदाता सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं है तो इस स्थिति में भी इस योजना का लाभ नहीं प्राप्त किया जा सकता।
महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय का प्रमाण
- आयु का प्रमाण
- पहचान पत्र
- बैंक खाता विवरण
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
- होम पेज पर आपको मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको अप्लाई के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
- इस पेज पर दिए गए दिशा निर्देशों को आप को ध्यान पूर्वक पढ़ना होगा।
- इसके पश्चात आपको आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
- इस पेज पर आपको नवीन आवेदन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलकर आएगा।
- आपको इस फॉर्म में निम्नलिखित जानकारी दर्ज करनी होगी।
- जिला
- तहसील
- पटवारी हल्का
- हल्का संख्या
- ग्राम का नाम
- ग्राम संख्या
- आधार नंबर
- समग्र आईडी
- आवेदक का नाम
- आवेदक के पिता या पति का नाम
- जन्मतिथि
- लिंग
- जाति
- वर्तमान निवास स्थान का पता
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आदि
- अब आपको सेव डिटेल के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप आवेदन कर सकेंगे।
आवेदन खोजने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
- इसके पश्चात आपको मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको अप्लाई के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपको आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको आवेदन खोजें के अंतर्गत यहां क्लिक करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपको अपना मोबाइल नंबर तथा समग्र आईडी दर्ज करनी होगी।
- अब आपको सर्च रिकॉर्ड के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।
ई केवाईसी/एप्लीकेशन रिकॉर्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
- होम पेज पर आपको मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको अप्लाई के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपको आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- आपके सामने एक नया पेज खोलकर आएगा।
- इस पेज पर आपको ईकेवाईसी/डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको अपना एप्लीकेशन नंबर तथा मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
- इसके पश्चात आपको सर्च रिकॉर्ड के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने आपका एप्लीकेशन रिकॉर्ड खुलकर आ जाएगा।
- इसे डाउनलोड करने के लिए आपको डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
- इसके पश्चात आपको मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको रिपोर्ट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
- इस पेज पर आप रिपोर्ट देख सकते हैं।
पोर्टल पर लॉगइन करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
- होम पेज पर आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपके सामने लॉगइनफॉर्म खुल कर आएगा।
- आपको इस फॉर्म में अपना यूजरनेम पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
- अब आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप लॉग इन कर सकेंगे।
तो इस तरह से आप मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना आवेदन कैसे करते हैं। मध्य प्रदेश वासियों के लिए उपयोगी है। इसलिए इस जानकारी को उनके साथ शेयर करें। अगर आपको मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के सम्बन्ध में कोई चीज़ समझ में नहीं आरी हो या आप कुछ पूछना चाहते हों तो निचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हम आपकी मदद करने की पूरी कोसिस करेंगे।
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