मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना

MUKHYAMANTRI JANKALYAN (SHIKSHA PROTSAHAN) YOJANA !!CMJKY!!

इस योजना के अंतर्गत जिन विद्यार्थियों के माता/पिता का मध्य प्रदेश के श्रम विभाग में असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीयन होना अवश्यक हैं, ऐसे विद्यार्थियों को निम्नांकित स्नातक/पॉलीटेक्निक डिप्लोमा /आईटीआई पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त करने पर मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना के अंतर्गत शिक्षण शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा योजना के अंतर्गत स्नातक/आई टी आई पाठ्यक्रमों हेतु व्यय शुल्क के रूप में , प्रवेश शुल्क एवं वह वास्तविक शुल्क ( मेस शुल्क एवं कॉशन मनी को छोड़कर) जो शुल्क विनियामक समिति द्वारा मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग अथवा भारत सरकार राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया है, का ही भुगतान किया जाएगा।

  • यह रिंग हेतु जेईई मेंस (jee mains) परीक्षा में रैंक 150000 (एक लाख पचास हजार रुपए) के अंतर्गत होने की स्थिति में शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर पूरी फीस एवं अनुदान प्राप्त /अशासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर 1.5 लाख अथवा वास्तविक शिक्षण शुल्क जो भी कम हो
  • मेडिकल की पढ़ाई हेतु नीट (NEET) प्रवेश परीक्षा के माध्यम से केंद्र या राज्य शासन के मेडिकल डेंटल महाविद्यालय के एमबीबीएस बीडीएस पाठ्यक्रम अथवा मध्य प्रदेश में स्थित प्राइवेट मेडिकल के एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया हो भारत सरकार के संस्थानों जिनमें स्वयं के द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त होता है कि अभ्यर्थियों को ही भक्षक पात्रता होगी
  • विधि के पढ़ाई हेतु कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) अथवा स्वयं के द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय विधि महाविद्यालय एवं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त किया हो
  • भारत सरकार या राज्य सरकार के समस्त विश्वविद्यालयों संस्थानों में संचालित ग्रेजुएशन प्रोग्राम एवं इंट्रीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम एवं ड्यूल डिग्री कोर्स (जिसमें मास्टर डिग्री के साथ बैचलर डिग्री भी सम्मिलित है ) के पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त करने पर
  • राज्य शासन के समस्त शासकीय एवं अनुदान प्राप्त महाविद्यालय विश्वविद्यालय में संचालित समस्त स्नातक तथा राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में संचालित समस्त डिप्लोमा पाठ्यक्रम एवं i.t.i. ( ग्लोबल स्किल पार्क को सम्मिलित मानते हुए) में प्रवेश प्राप्त करने पर
  • शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अथवा उसके अधीन संचालित पैरामेडिकल साइंस के डिप्लोमा डिग्री एवं सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने पर

मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना(MMJKY) में विद्यार्थियों द्वारा सामान्य रूप से पूछे जाने वाले प्रश्न एवं उनके उत्तर-प्रश्न 01. योजना का लाभ कौन-कौन प्राप्त कर सकता है?उत्तर- ऐसे विद्यार्थी जिनके माता-पिता मध्य प्रदेश शासन के श्रम विभाग में असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीयन होप्रश्न  02 योजना में हितग्राही किस प्रकार लाभान्वित हो सकेगा?उत्तर- पात्र आवेदकों को उच्च शिक्षा के विभिन्न मान्य पाठ्यक्रमों में भारत सरकार मध्य प्रदेश राज्य शासन मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग शुल्क विनियामक समिति द्वारा निर्धारित प्रवेश शुल्क एवं वास्तविक शुल्क ( कॉशन मनी एवं मेेस शुल्क को छोड़कर ) का भुगतान किया जाएगा

प्रश्न 03 यह योजना किस शैक्षणिक सत्र से लागू की गई है?

उत्तर- सत्र 2018 -19

प्रश्न 04 क्या प्रथम वर्ष के अतिरिक्त अध्ययन के मान्य पाठ्यक्रमों के अन्य वर्षों के विद्यार्थी भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं?

उत्तर- जी हां। उनको भी सत्र 2018-19 से उसी प्रकार लाभ प्राप्त होगा जैसा कि प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्राप्त होगा।

प्रश्न 05 क्या इस योजना का लाभ सामान्य वर्ग के विद्यार्थी भी ले सकते हैं?

उत्तर- जी हां। इस योजना का लाभ सभी वर्ग के विद्यार्थी ले सकते हैं।

प्रश्न 06 क्या इस योजना का लाभ 12वी स्वाध्याय छात्रों को भी मिल सकता है?

उत्तर- जी हां। यह योजना स्वाध्याय विद्यार्थी के रूप में 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए भी लागू है।

प्रश्न 07 क्या विक्रमादित्य नि:शुल्क शिक्षा योजना वर्तमान में जारी हैं?

उत्तर-जी नहीं। विक्रमादित्य नि:शुल्क शिक्षा योजना को इस योजना में समाविष्ट किया गया है यद्यपि विक्रमादित्य नि:शुल्क शिक्षा योजना में पूर्व से सतत लाभान्वित विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति की कार्यवाही यथावत रहेगी।

प्रश्न 08 योजना में आवेदन करने हेतु क्या अनिवार्य है?

उत्तर- विद्यार्थी के पास आधार नंबर एवं माता-पिता का असंगठित कर्मकार का पंजीयन क्रमांक होना अनिवार्य है इंजीनियरिंग /मेडिकल / विधि के लिए उनकी पात्रता के लिए निर्धारित अन्य दस्तावेज ( यथा जेईई /मेंस / नीट / क्लेट अन्य प्रवेश परीक्षा आदि के लिए अभी वांछित प्रमाण) भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न होंगे।

प्रश्न-09  मैंने जे.ई.ई. की परीक्षा पास की हैतो क्या मैं इस योजना का लाभ ले सकता हूँ  ?

उत्तर- जी हाँ। यदि आपकी रैंक  1 लाख 50हजार तक हो तो इस योजना का लाभ JEE MAINS उत्तीर्ण होने वाले वर्ष में ले सकते हैं। अन्य सभी पात्रता संबंधी शर्तें पूर्ण करना भी आवश्यक है।

प्रश्न 10 क्या जी मैंस (JEE MAINS) की  निर्धारित रैंक से बाहर की रैंक वाले विद्यार्थी को इस योजना का लाभ मिलेगा?

उत्तर – इंजीनियरिंग के लिए नहीं मिलेगा।

प्रश्न 11 विद्यार्थी को जी मेंस परीक्षा में 150000 तक रैंक प्राप्त कर जी मैच के आधार पर या अन्य आधार पर इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर क्या सहायता उपलब्ध कराई जाएगी?

उत्तर – इस योजना में जी मेंस परीक्षा में 150000 तक रैंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी के लिए राज्य शासन द्वारा शासकीय कॉलेज में प्रवेश लेने पर कॉलेज को दें शुल्क एवं प्राइवेट कॉलेज में प्रवेश की स्थिति में कालेज को दे वास्तविक शुल्क अधिकतम रुपये डेढ़ लाख का वहन किया जाएगा।

प्रश्न 12 इंजीनियरिंग क्षेत्र में निशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का इस योजना में मुख्य आधार क्या है?

उत्तर – पंजीकृत असंगठित कर्मकार की संतान होना तथा जी मेंस परीक्षा में 150000 तक रैंक प्राप्त करना।

प्रश्न 13 मैंने नीट (NEET) की परीक्षा पास की है तो क्या मैं इस योजना का लाभ ले सकता हूं?

उत्तर -जी हां  नीट (NEET) के आधार पर चार्ज के मेडिकल डेंटल कॉलेज के एमबीबीएस बीडीएस पाठ्यक्रम एवं मध्य प्रदेश में स्थित प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश इस विद्यार्थी को दे शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा भारत सरकार के संस्थानों जिनमें स्वयं के द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त होता है के अभ्यर्थियों को भी पात्रता होगी।

प्रश्न 14 क्या भारत शासन के अन्य संस्थानों को इस योजना में शामिल किया गया है?

उत्तर – जी हां नीट के अतिरिक्त भारत शासन के ऐसे संस्थान जो स्वयं परीक्षा प्रवेश परीक्षा आयोजित करते हैं उन्हें भी इस योजना में सम्मिलित किया गया है।

प्रश्न 15 क्या शासकीय एवं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को योजना का लाभ लेने के लिए बॉन्ड भरना  अनिवार्य है?

उत्तर – जी हां इस योजना का लाभ एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए लेने पर बॉन्ड भरना अनिवार्य है। शासकीय मेडिकल कॉलेज में शिक्षक डॉ 2 वर्ष तक राज्य शासन द्वारा सुनिश्चित ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने का अनुबंध करेंगे और इस आशय का बॉन्ड रुपए 1000000 के रूप में निष्पादित करेंगे। प्राइवेट कॉलेज में या अवधि 5 वर्ष तथा बॉन्ड की राशि 2500000 होगी।

प्रश्न 16 क्या बीडीएस में प्रवेश लेने पर योजना का लाभ मिलेगा?

उत्तर -मध्य प्रदेश में स्थित शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर योजना का लाभ प्राप्त होगा।  निवेदन चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर पात्रता नहीं होगी।

प्रश्न 18 क्या किसी भी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने पर इस योजना का लाभ मिलेगा?

उत्तर – नीट (NEET) प्रवेश परीक्षा के माध्यम से केंद्रीय शासन एवं मध्य प्रदेश शासन के मेडिकल कॉलेज अथवा मध्य प्रदेश में स्थित प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त कर इस योजना का लाभ मिलेगा नीट के अतिरिक्त केंद्र शासन के ऐसे मेडिकल कॉलेज जो स्वयं की परीक्षा के आधार पर एमबीबीएस  पाठ्यक्रम में प्रवेश देते हैं मैं प्रवेश प्राप्त करने पर भी इस योजना का लाभ मिलेगा।

प्रश्न 19 आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता है?

  • माता या पिता का असंगठित कर्मकार का पंजीयन प्रमाण पत्र या कार्ड।
  • 10वीं की अंकसूची
  • अध्ययन के पाठ्यक्रम के लिए अरहर कारी परीक्षा के अनुसूची
  • प्रवेश परीक्षा (JEE MAINS/NEET/CLAT ETC) की अंकसूची।
  • शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क का विवरण रसीद आदि।
  • आधार कार्ड
  • आधार लिंक बैंक खाता।
Max Dkd
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