PM Kisan Mandhan Yojana 2022 :- पीएम किसान मानधन योजना 2022 (PM Kisan Mandhan Yojana 2022) के तहत अब छोटे और सीमांत किसानों को 3000 रुपये पेंशन मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों के लिए कई बड़ी योजनाएं शुरू की हैं। जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। साथ ही किसानों को खेती से जुड़ी सभी समस्याओं से भी निजात मिल सकती है। इसके तहत केंद्र सरकार ने किसानों के लिए पेंशन योजना (PM Kisan Mandhan Yojana 2022) शुरू की है।
इस योजना का नाम किसान मानधन योजना रखा गया है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत देश के सभी छोटे और सीमांत किसानों को वृद्धावस्था में उचित जीवन जीने के लिए सरकार द्वारा पेंशन दी जाती है। साथ ही इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने 2019 में की थी। इसके तहत देश के छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी करते ही हर महीने 3000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।
पीएम किसान मानधन योजना को किसान पेंशन योजना के नाम से भी जाना जाता है। किसान पेंशन योजना के तहत आवेदन करने वाले लाभार्थियों की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक करीब 5 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को इस योजना के दायरे में लाया जाए।
18 से 40 साल के किसान आवेदन कर सकते हैं
PM Kisan Maandhan Yojana को किसान पेंशन योजना के नाम से भी जाना जाता है। किसान पेंशन योजना के तहत आवेदन करने वाले लाभार्थियों की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक करीब 5 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को इस योजना के दायरे में लाया जाए।
लाभार्थी की मृत्यु होने पर पत्नी को 1500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
पीएम किसान मानधन योजना का लाभ उन लाभार्थियों को भी दिया जाएगा जिनके पास दो हेक्टेयर या उससे कम कृषि योग्य भूमि है। इस योजना के तहत यदि किसी कारण से लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी की पत्नी को हर माह 1500 रुपये दिए जाएंगे।
18 साल के लाभार्थी को देना होगा 55 रुपये का प्रीमियम
पीएम किसान मानधन योजना के तहत आवेदन करने वाले लाभार्थियों को भी हर महीने प्रीमियम देना होगा। 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को प्रति माह 55 रुपये का प्रीमियम देना होगा। वहीं, 40 साल की उम्र पूरी कर चुके लाभार्थियों को 200 रुपये का प्रीमियम देना होगा।
योजना का लाभ 60 वर्ष की आयु होते ही मिलेगा
60 साल की उम्र पूरी होते ही आप पीएम किसान मानधन योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पीएम किसान मानधन योजना के तहत लाभार्थी के पास बैंक खाता होना चाहिए और बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए। योजना के तहत वृद्धावस्था में दी जाने वाली राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
PMKisan Mandhan Yojana का पहला उद्देश्य
- योजना की परिपक्वता पर, एक व्यक्ति 3000/- रुपये की मासिक पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा।
- पेंशन राशि पेंशनभोगियों को उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है।
- यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को श्रद्धांजलि है जो देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 50 प्रतिशत का योगदान करते हैं।
- 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के आवेदकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक प्रति माह 55 रुपये से 200 रुपये के बीच मासिक योगदान देना होगा।
- एक बार जब आवेदक 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, तो वह पेंशन राशि का दावा कर सकता है।
- प्रत्येक माह एक निश्चित पेंशन राशि संबंधित व्यक्ति के पेंशन खाते में जमा की जाती है।
Pradhanmantri Kisan Mandhan Yojana का लाभ कौन नहीं ले सकता
- राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS), कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना, कर्मचारी निधि संगठन योजना आदि जैसी किसी भी अन्य सांविधिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत आने वाले SMF |
- वे किसान जिन्होंने श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रशासित प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना और व्यापारियों और स्वरोजगार व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना का विकल्प चुना है।
- इसके अलावा, उच्च आर्थिक स्थिति के लाभार्थियों की निम्नलिखित श्रेणियां योजना के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं होंगी:
- सभी संस्थागत भूमि धारक
- संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक
- पूर्व और वर्तमान मंत्री/राज्य मंत्री और लोकसभा/राज्य सभा/राज्य विधान सभाओं/राज्य विधान परिषदों के पूर्व/वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष।
- केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों और उनकी क्षेत्रीय इकाइयों, केंद्र या राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों और सरकार के अधीन संबद्ध कार्यालयों/स्वायत्त संस्थानों के साथ-साथ स्थानीय निकायों या सेवानिवृत्त अधिकारियों के सभी सेवारत नियमित कर्मचारी (मल्टी-टास्किंग स्टाफ/श्रेणी को छोड़कर) और कर्मचारी IV/ग्रुप डी कर्मचारी)।
- पिछले निर्धारण वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति | पेशेवर जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड एकाउंटेंट, और आर्किटेक्ट पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत हैं और अभ्यास करके पेशा करते हैं |
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लाभार्थी
- छोटे और सीमांत किसान
- भूमिहीन खेतिहर मजदूर
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लाभ
- 3000/- रुपये प्रति माह की सुनिश्चित पेंशन
- स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना
- भारत सरकार द्वारा मिलान योगदान |
Pradhanmantri Kisan Mandhan Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आय प्रमाण पत्र
- निवासी प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- पता प्रमाण
- आधार कार्ड
- बैंक संबंधी पूरी जानकारी |
Pradhanmantri Kisan Mandhan Yojana के तहत पेंशन और प्रीमियम राशि
योजना शुरू करने की आयु | अधिकतम आयु | सदस्यों का मासिक अंशदान | सरकार का मासिक अंशदान | कुल अंशदान |
---|---|---|---|---|
18 | 60 | 55 | 55 | 110 |
19 | 60 | 58 | 58 | 116 |
20 | 60 | 61 | 61 | 122 |
21 | 60 | 64 | 64 | 128 |
22 | 60 | 68 | 68 | 136 |
23 | 60 | 72 | 72 | 144 |
24 | 60 | 76 | 76 | 152 |
25 | 60 | 80 | 80 | 160 |
26 | 60 | 85 | 85 | 170 |
27 | 60 | 90 | 90 | 180 |
28 | 60 | 95 | 95 | 190 |
29 | 60 | 100 | 100 | 200 |
30 | 60 | 105 | 105 | 210 |
31 | 60 | 110 | 110 | 220 |
32 | 60 | 120 | 120 | 240 |
33 | 60 | 130 | 130 | 260 |
34 | 60 | 140 | 140 | 280 |
35 | 60 | 150 | 150 | 300 |
36 | 60 | 160 | 160 | 320 |
37 | 60 | 170 | 170 | 340 |
38 | 60 | 180 | 180 | 360 |
39 | 60 | 190 | 190 | 380 |
40 | 60 | 200 | 200 | 400 |
PM Kisan Mandhan Yojana Apply Online Through Self Enrollment
- सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री मानधन पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://maandhan.in/ पर जाना होगा।
- होमपेज पर आपको “Click Here to apply now” बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। यहां आपको Self Enrollment पर क्लिक करना है।
- यहां अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और अपना नाम, E mail ID और Captcha code दर्ज करें। इसके बाद ‘Generate OTP‘ बटन पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपके सामने नामांकन फॉर्म खुल जाएगा। जिसमें आपको उस व्यक्ति की सारी जानकारी भरनी है ! ताकि उसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए।
- मांगी गई सभी जानकारियां दर्ज करें और Submit बटन पर क्लिक करें।
Pradhanmantri Kisan Mandhan Yojana Apply Online Through CSC
- इच्छुक पात्र व्यक्ति निकटतम CSC center पर जाकर अपना पंजीयन करा सकते हैं।
- नामांकन प्रक्रिया के लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं:
- आधार कार्ड
- IFSC कोड के साथ बचत/जन धन बैंक खाता विवरण (बैंक पासबुक या चेक लीव/बुक या बैंक खाते के साक्ष्य के रूप में बैंक विवरण की प्रति)
- नकद में प्रारंभिक योगदान राशि ग्राम स्तरीय उद्यमी (VLE) को देना होगी।
- VLE प्रमाणीकरण के लिए आधार कार्ड पर छपी आधार संख्या, ग्राहक का नाम और जन्मतिथि का प्रिंटआउट लेगा।
- VLE बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर, ईमेल पता, GSTIN, वार्षिक व्यावसायिक आय, पति या पत्नी (यदि कोई हो) और नामांकित विवरण जैसे विवरण भरकर ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करेगा।
- पात्रता शर्तों के लिए स्व-प्रमाणित किया जाएगा।
- System स्वचालित रूप से Subscriber की आयु के अनुसार देय मासिक योगदान की गणना करेगा।
- सब्सक्राइबर वीएलई को पहली सब्सक्रिप्शन राशि का नकद भुगतान करेगा।
- Enrollment cum Auto Debit mandate form को print किया जाएगा और हस्ताक्षरित किया जाएगा। VLE इसे scan करेगा और सिस्टम में अपलोड करेगा।
- एक unique किसान पेंशन खाता संख्या / Kisan Pension Account Number (KPAN) उत्पन्न होगी और किसान कार्ड (Kisan Card) प्रिंट किया जाएगा।
Frequently Asked Questions(FAQs):-
Que. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना क्या है?
Ans – यह देश में सभी भूमि धारक छोटे और सीमांत किसानों (SMF) के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना है। यह 18 से 40 वर्ष के प्रवेश आयु वर्ग के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें कुछ अपवर्जन मानदंडों के अधीन 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3000/- रुपये की मासिक पेंशन के भुगतान का प्रावधान है।
Que. लघु और सीमांत भूमिधारक किसान की परिभाषा क्या है?
Ans – एक छोटे और सीमांत भूमिधारक किसान को एक ऐसे किसान के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके पास संबंधित राज्य / केंद्र शासित प्रदेश के भूमि रिकॉर्ड के अनुसार 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य भूमि है।
Que. योजना के क्या लाभ हैं?
Ans – न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत, प्रत्येक ग्राहक को न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन रु. 3000/- प्रति माह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद।
पारिवारिक पेंशन: पेंशन की प्राप्ति के दौरान, यदि ग्राहक की मृत्यु हो जाती है, तो लाभार्थी की पत्नी लाभार्थी द्वारा प्राप्त पेंशन का 50% पारिवारिक पेंशन के रूप में प्राप्त करने का हकदार होगा, बशर्ते कि वह पहले से ही योजना का लाभार्थी न हो। पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी पर लागू होती है।
यदि किसी लाभार्थी ने नियमित योगदान दिया है और किसी भी कारण से (60 वर्ष की आयु से पहले) मृत्यु हो जाती है, तो उसका जीवनसाथी नियमित योगदान के भुगतान के बाद योजना में शामिल हो सकता है और जारी रख सकता है या बाहर निकल सकता है। इसके प्रावधानों के अनुसार योजना से बाहर निकलने का हकदार होगा।
इस Article में आपको PM Kisan Mandhan Yojana के बारे में जानकारी दी गई ? यह जानकारी हमारे सभी मध्य प्रदेश वासियों के लिए उपयोगी है। इसलिए इस जानकारी को उनके साथ शेयर करें। PM Kisan Mandhan Yojana से संबंधित सभी जानकारी इस वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। आप चाहे तो गूगल पर Nagar Computers सर्च करके भी यहाँ आ सकते है। धन्यवाद !
अगर आपको PM Kisan Mandhan Yojana के बारे में यह Article पसंद आया है, तो आप इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी Share करें। अगर आपको PM Kisan Mandhan Yojana से संबंधित कोई समस्या आ रही है तो आप हमें नीचे दिए गए comment box में पूछ सकते हैं। Nagar Computers Team आपकी जरूर Help करेगी ।
इसी तरह से जानकारी रोज पाने के लिए Nagar Computers को follow करे Facebook, Twitter पर और Subscribe to Nagar Computers Sandhara by Email और YouTube Channel को ।