अल्पसंख्यक प्री मेट्रिक स्कॉलरशिप Minority Pre Metric Scholarship

अल्पसंख्यक प्री मेट्रिक स्कॉलरशिप ’की योजना

सरकार ने अल्पसंख्यक बच्चों को आगे ले जाने के लिए ‘ अल्पसंख्यक प्री मेट्रिक स्कॉलरशिप ’ की योजना ( Scheme of ‘Pre-Metric Scholarship for Minority Students’ ) शुरू की है। अल्पसंख्यक योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करना है। ताकि गरीबों के बच्चे आगे बढ़ सकें और अपना भविष्य उज्ज्वल बना सकें। और उन्हें पैसे के अभाव में अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी पड़े। कई बच्चे पैसे की कमी के कारण मेधावी होने के बावजूद भी पढ़ने में असमर्थ हो जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अल्पसंख्यक योजना बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाएगी।

अल्पसंख्यक मंत्रालय (Ministry of Minority Affairsअल्पसंख्यकों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2020 / Pre-Matric Scholarship Scheme 2020 for Minorities के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर रहा है। इस योजना के तहत, केंद्र सरकार अल्पसंख्यक समुदायों से मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि वे मैट्रिक (10 वीं कक्षा) मानक पूरा कर सकें। इच्छुक छात्र-छात्राएं राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (National Scholarship Portal – NSP) scholarships.gov.in पर अल्पसंख्यकों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं।

प्री-मेट्रिक स्कॉलरशिप योजना की पृष्ठभूमि

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधान मंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा जून, 2006 में की गई थी। यह प्रावधान करता है कि अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना लागू की जाएगी।

अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि31 अक्टूबर 2020
छात्रों द्वारा नवीनीकरण छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की अंतिम तिथि15 नवंबर 2020

प्री-मेट्रिक स्कॉलरशिप ’की योजना के उद्देश्य

प्री-मैट्रिक स्तर पर छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदायों के अभिभावकों को अपने स्कूल जाने वाले बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करेगी। स्कूली शिक्षा से होने वाले वित्तीय बोझ को हल्का करने सहायता प्रदान करेगी। और अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा पूरी करने के लिए उनके प्रयासों को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

यह योजना उनकी शैक्षिक प्राप्ति के लिए आधार तैयार करेगी। और प्रतिस्पर्धी रोजगार क्षेत्र में एक स्तरीय खेल मैदान प्रदान करेगी। शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण, जो इस योजना के उद्देश्यों में से एक है।

अल्पसंख्यक प्री मेट्रिक स्कॉलरशिप

|अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना mp | अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति 2020 – 21 last date|

मापदंड अल्पसंख्यक प्री मेट्रिक स्कॉलरशिप लिए

छात्रवृत्ति भारत में एक सरकारी या निजी स्कूल में कक्षा एक से 10वीं कक्षा तक के अध्ययन के लिए प्रदान की जाएगी। जिसमें ऐसे आवासीय सरकारी संस्थान और पात्र निजी संस्थान शामिल हैं। जिन्हें संबंधित राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा पारदर्शी तरीके से अधिसूचित किया गया है।

अल्पसंख्यक प्री मेट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक और मेरिटकम मीन्स आधारित छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन करने के लिए कौन पात्र हैं?

छ: अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों जैसे कि मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी (पारसी) केवल भारत में पढ़ रहे हैं।

और योजना के दिशानिर्देशों को पूरा करने के लिए इन छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

उन छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी जिन्होंने पिछली अंतिम परीक्षा में 50% से कम अंक प्राप्त किए हैं। और सभी स्रोतों से उनके माता-पिता / अभिभावक की वार्षिक आय 1.00 लाख रुपये से अधिक नहीं है।

मैं छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकता हूं?

  • आधिकारिक नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल scholarships.gov.in पर जाएं।
  • मुखपृष्ठ पर, पृष्ठ के शीर्ष पर मौजूद “नया पंजीकरण / New Registration टैब पर जाएं।
  • अब नए पेज में, प्री मैट्रिक अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति पंजीकरण के लिए दिशानिर्देश पढ़ें।
  • उपक्रम को स्वीकार करें और प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म अल्पसंख्यकों को खोलने के लिए “जारी रखें / Continue बटन पर क्लिक करें।
  • प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति पंजीकरण फॉर्म में सभी विवरण भरें और पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए “रजिस्टर / Register बटन पर क्लिक करें। आवेदकों को आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा।
  • फिर अल्पसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यक प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए “लॉगिन / Login पर क्लिक करें।
  • लॉगिन करने के बाद, आवेदक अपने OTP सत्यापित करें, पासवर्ड बदलें और डैशबोर्ड पर जाये, जहां आवेदक प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अल्पसंख्यक आवेदन फॉर्म 2020-21 को खोलने के लिए “एप्लिकेशन फॉर्म / Application Form बटन पर क्लिक करें।
  • यहां आवेदक को व्यक्तिगत, शैक्षणिक और अन्य विवरणों को सटीक रूप से दर्ज करना होगा और “सुरक्षित करें व जारी रखें / Save & Continue बटन पर क्लिक करें और फिर शेष फॉर्म को “सबमिट / Submit करें। फॉर्म सफलतापूर्वक जमा होने के बाद, प्री मैट्रिक अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन समाप्त हो जाएगा।

| अल्पसंख्यक योजना 2020 | अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति पोर्टल | अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना फॉर्म pdf |

छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करते समय किन दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करने की आवश्यकता है?

स्कॉलरशिप की राशि 50,000 / – रूपए प्रति वर्ष से अधिक होने पर मेरिट कम मीन्स आधारित छात्रवृत्ति के तहत नए आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों को अपलोड करना आवश्यक है। प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत आवेदन करने के लिए दस्तावेज़ अपलोड करना आवश्यक नहीं है।

  • स्टूडेंट फोटो।
  • संस्थान द्वारा प्रदान किया जाने वाला सत्यापन प्रपत्र।
  • राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र।
  • आवेदक का 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने एक स्व-प्रमाणित प्रमाणपत्र।
  • MCM आधारित योजना के तहत छात्रवृत्ति के लिए आवेदकों को self-attested मार्क शीट अपलोड करनी होगी।
  • ‘वर्तमान पाठ्यक्रम वर्ष’ की शुल्क प्राप्ति।
  • बैंक शाखा के IFSC कोड के साथ छात्र का बैंक खाता संख्या।
  • निवास / अधिवास प्रमाण पत्र।
  • छात्र की आधार संख्या और यदि आधार उपलब्ध नहीं है, तो स्कूल / संस्थान से बोनफ़ाइड छात्र प्रमाणपत्र और बैंक पासबुक और आधार नामांकन आईडी की स्कैन की गई प्रतियां।
  • यदि स्कूल / संस्थान अधिवास से अलग राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों में स्थित है
    आवेदक का राज्य / केंद्रशासित प्रदेश फिर स्कूल / संस्थान से छात्र प्रमाणपत्र।

अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए छात्रवृत्ति के नवीकरण के मामले में, आवेदक को एक प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा, कि उसने पिछले वर्ष की परीक्षा में 50% अंक प्राप्त किए हैं। उसी स्कूल / संस्थान से उत्तीर्ण किया है। MCM आधारित योजना के तहत नवीकरण के मामले में, आवेदक को पिछले वर्ष में उसी संस्थान से एक ही पाठ्यक्रम का पढना चाहिए और प्रत्येक सेमेस्टर / ट्राइमेस्टर में 50% अंक प्राप्त करने चाहिए।

| अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति 2020 | मध्यप्रदेश पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2020 |

अवधि और अल्पसंख्यक प्री मेट्रिक स्कॉलरशिप की दरें

छात्रवृत्ति पूरे पाठ्यक्रम वर्ष के लिए प्रदान किया जाएगा। रख-रखाव भत्ता तय एकमुश्त राशि के रूप में एक शैक्षणिक वर्ष में दी जाएगी।

प्रवेश और पाठ्यक्रम/शिक्षण शुल्क और रखरखाव भत्ता के लिए वास्तविक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 2020-21 के लिए योजना विवरण निम्नानुसार हैं:

ItemRate of Scholarship
छात्रवृत्ति प्रवेश की दर + शिक्षण शुल्कप्रवेश और शिक्षण शुल्क कक्षा ग्यारहवीं और बारहवीं: रु. 7,000 / – प्रति वर्ष वास्तविक के अधीन (होस्टल और डे स्कॉलर दोनों)
छात्रवृत्ति प्रवेश की दर + शिक्षण शुल्क11वीं और 12वीं स्तर के तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश और पाठ्यक्रम / शिक्षण शुल्क: रु. 10,000 / – प्रति वर्ष वास्तविक के अधीन (both Hosteller & Day Scholar)
छात्रवृत्ति प्रवेश की दर + शिक्षण शुल्कयूजी और पीजी स्तर के लिए प्रवेश और ट्यूशन शुल्क: रु. 3,000 / – प्रतिवर्ष वास्तविक के अधीन
निर्वाह भत्ताटेक सहित कक्षा ग्यारहवीं और बारहवीं के लिए। वोक। कोर्स *: रु. 380 / – प्रति माह होस्टेलर के लिए और रु. 230 / – प्रति माह डे छात्रवृत्तिधारी के लिए
निर्वाह भत्तायूजी और पीजी स्तर पर शिक्षक और प्रोफेसर पाठ्यक्रम के अलावा अन्य पाठ्यक्रमों के लिए: रु. 570 / – प्रति माह होस्टेलर के लिए और रु. 300 / – प्रति माह स्कॉलर के लिए
निर्वाह भत्ताएम.फिल एंड पीएचडी * के लिए: हॉस्टेलर के लिए रु. 1,200 / – प्रति माह और डे स्कॉलर के लिए रु. 550 / –  प्रति माह
एक शैक्षणिक वर्ष में 10 महीने के लिए।

|अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति 2020-21 | पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश|

अल्पसंख्यक प्री मेट्रिक स्कॉलरशिप/छात्रवृत्ति के लिए शर्तें

  • 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।
  • राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों में सक्षम प्राधिकारी से जारी एक आय प्रमाण पत्र छात्र के माता-पिता/अभिभावक के संबंध में आवश्यक है।
  • पुरस्कार की निरंतरता (नवीकरण आवेदकों के लिए) पिछले वर्ष की परीक्षा में 50% अंक हासिल करने के अधीन होगी।
  • हॉस्टलर्स और डे विद्वानों को रखरखाव भत्ता प्रदान किया जाएगा।
  • एक परिवार में दो से अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी।
  • छात्रों को नियमित रूप से उपस्थित होना होगा, जिसके लिए स्कूल के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मापदंड का फैसला किया जाएगा।
  • स्कूल / संस्थान स्थायी पता और माता-पिता के पते के आधार पर संबंधित स्कूल / संस्थान के छात्रावास में रहने वाले बाहरी छात्र होने के छात्र के दावे को प्रमाणित करेंगे।
  • शैक्षणिक पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान नवीकरण आवेदकों के लिए एक स्कूल / संस्थान से दूसरे में छात्रों के प्रवास की अनुमति नहीं है।
  • यदि कोई छात्र स्कूल अनुशासन या छात्रवृत्ति के किसी अन्य नियम और शर्तों का उल्लंघन करता है। तो छात्रवृत्ति निलंबित या रद्द की जा सकती है।
  • यदि किसी छात्र को गलत विवरण द्वारा छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए पाया जाता है, तो उसकी छात्रवृत्ति को रद्द कर दिया जाएगा।
  • पाठ्यक्रम/शिक्षण शुल्क और रखरखाव भत्ता सीधे लाभ हस्तांतरण (DBT) माध्यम से सीधे छात्र के खाते में जमा किया जाएगा।
  • इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले छात्र को अन्य किसी योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
  • छात्र SC/ST/OBC/अल्पसंख्यक के लिए केंद्र सरकार की सभी उपलब्ध छात्रवृत्ति में से केवल एक छात्रवृत्ति के लिए पात्र होगा।
  • योजना का मूल्यांकन मंत्रालय या मंत्रालय द्वारा नामित किसी अन्य एजेंसी द्वारा नियमित अंतराल पर किया जाएगा।

| पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनायें अल्पसंख्यक के लिए | अल्पसंख्यक प्री मेट्रिक स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी |

निगरानी और पारदर्शिता

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों, स्कूल / संस्थान, स्कूल / संस्थान का स्थान, सरकारी या निजी, कक्षा, लिंग, नया या नवीकरण, स्थायी पता और माता-पिता के पते का वर्षवार विवरण रखेगा। राज्य / केंद्र शासित प्रदेश अपनी आधिकारिक वेबसाइट में प्रासंगिक भौतिक और वित्तीय विवरण रखेंगे।

बैंक खाता विवरण से संबंधित निर्देश

(ऑनलाइन आवेदन पत्र में छात्रों द्वारा भरे जाने के लिए निम्नानुसार हैं):

  1. छात्रों को ड्रॉप डाउन सूची से सावधानी से अपने बैंक / शाखा का नाम चुनना होगा।
  2. इसके बाद पूरा खाता नम्बर सही ढंग से दर्ज करना होगा।
  3. IFS कोड सहित अपना खाता नंबर सत्यापित करें।
  4. बैंक खाता धारकों को बैंक से अपने KYC स्थिति की जांच करनी चाहिए। और यदि आवश्यक हो तो छात्रवृत्ति राशि के सफल लेनदेन के लिए KYC किया जाना चाहिए।
  5. छात्रवृत्ति का वितरण होने तक बैंक खाता चालू / सक्रिय होना चाहिए।
  6. कोर बैंकिंग सुविधा और उचित IFS कोड के साथ किसी भी अनुसूचित बैंक में बैंक खाता अधिमानतः होना चाहिए।
  7. बैंक खाता केवल छात्र / आवेदक के नाम पर होना चाहिए।

क्या मैं पहले से सहेजी गई जानकारी को संपादित कर सकता हूं और कब तक?

ऑनलाइन आवेदन जमा करने तक आप अपने द्वारा भरी गई ड्राफ्ट / अधूरी जानकारी को संपादित कर सकते हैं।

आवेदन को संपादित करने के लिए, विकल्प “छात्र लॉगिन” पर जाएं →

आवेदन आईडी दर्ज करें और फिर सबमिट ‘लॉगिन ‘बटन पर क्लिक करें।

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