RCMS MP Online 2023 | भूमि रिकॉर्ड की जानकारी MP Online Kiosk पर

RCMS MP Online 2023 – अब नागरिक RCMS MP Online Portal पर स्वयं अथवा नजदीकी कियोस्क के माध्यम से भूमि रिकॉर्ड (Land Records Services/Khasra Copy/Khatauni/Bhu Map/Bhu Adhikar Pustika) की सेवा अब एमपीऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से नागरिकों को भू-अभिलेख की निम्न लिखित सेवायें ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैः-

  • अभिलेखागार प्रतिलिपि
  • न्यायालय आदेश की प्रतिलिपि
  • राजस्व विभाग के सेवाएँ (एमपी ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाएँ)

जैसे- खसरा की नकल, किश्तबंद खतौनी (बी-1) एवं नक्शा प्रतिलिपि (Bhu Naksha) हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

इसके उपरांत डिजीटली हस्ताक्षरित दस्तावेज भी नागरिक डाउनलोड बटन क्लिक कर प्राप्त कर सकते हैं।

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RCMS Portal पर उपलब्ध सेवाएं

  • भू-अधिकार पुस्तिका
  • खसरा की प्रतिलिपि
  • बी-1 की प्रतिलिपि
  • नक़्शा की प्रतिलिपि
  • खसरा की प्रतिलिपि (खाते के समस्त)
  • अभिलेखागार प्रतिलिपि
  • न्यायालय आदेश की प्रतिलिपि

RCMS MP Online Portal से भू अभिलेख नकल कैसे प्राप्त करें?

आयुक्त, भू-अभिलेख(Bhu-Abhilekh) म.प्र. की सेवाएं 2 मार्च, 2020 से एमपीऑनलाइन पोर्टल(MPOnline Portal) द्वारा उपलब्ध करा दी गई हैं।

और मध्यप्रदेश के किसान अब भू अभिलेख(Bhuabhilekh) की प्रतिलिपि अपने नजदीकी MPOnline Kiosk से आवेदन कर प्राप्त कर पाएँगे।

अब एमपीऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से नागरिकों को भू-अभिलेख( की निम्न सेवायें ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैः-

  • खसरा एक साला / खसरा पांच साला / खाता जमाबंदी (खतोनी) / अधिकार अभिलेख / खेवट की प्रतिलिपि (Khasra one year old / Khasra five year old / Account Jamabandi (Khatoni) / Copy of authority record / Khawat)
  • वाजिब – उल – अर्ज निस्तार पत्रक (Rational ul-arj nistar leaflet)
  • ए-4 साइज़ में नक्शे की प्रतिलिपि (A-4 size map copy)
  • नामांतरण पंजी की प्रति (ए-4 साइज़ आकार में) (Copy of nomination register (A-4 size))
  • किसी राजस्व प्रकरण में आदेश की प्रति / किसी राजस्व प्रकरण में आदेश पत्रिका की प्रति / राजस्व प्रकरण पंजी की प्रति (ए-4 साइज़ आकार में) (Copy of order in any revenue case / copy of order journal in any revenue case / copy of revenue case register (in A-4 size))
  • हस्तलिखित खसरा पांचसाला (स्कैन की गई प्रति) (ए-4 साइज़ आकार में) (Handwritten Khasra Panchasala (scanned copy) (A-4 size))
  • हस्तलिखित राजस्व प्रकरण पंजी (स्कैन की गई प्रति) (ए-4 साइज़ आकार में) (Handwritten Revenue Case Register (scanned copy) (A-4 size))

मध्य प्रदेश के किसान MP MPOnline Kiosk से प्राप्त भू अभिलेख (B-1/Khasra/Bhu-Naksha) नकल शासकीय कार्यो में पूरी तरह प्रयोग कर पाएँगे।

जैसे पहले तहसील कार्यालय या लोक सेवा केंद्र से प्राप्त करके प्रयोग में लाते थे।

मध्य प्रदेश में RCMS MP Online Portal से भू अभिलेख (बी-1, खसरा, भू-नक्शा ) आवेदन के लिए कितना शुल्क देना होगा?

एमपीऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर नवीन दर पर (B-1/Khasra) नकल प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए नीचे दी हुई सूचि अनुसार शुल्क देना होगा।

भू-अभिलेख, प्रतिलिपि हेतु लागू नवीन दरें।

क्रं.अभिलेखों का विवरणप्रथम पृष्ठ ( दरें रुपये में)प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ
1भू-अधिकार पुस्तिका की प्रतिलिपि
2खसरा एक साला / खसरा पांच साला / खाता जमाबंदी (खतोनी) / अधिकार अभिलेख / खेवट की प्रतिलिपि3015
3वाजिब – उल – अर्ज निस्तार पत्रक3015
4ए-4 साइज़ में नक्शे की प्रतिलिपि3015
5नामांतरण पंजी की प्रति (ए-4 साइज़ आकार में)3015
6किसी राजस्व प्रकरण में आदेश की प्रति / किसी राजस्व प्रकरण में आदेश पत्रिका की प्रति / राजस्व प्रकरण पंजी की प्रति (ए-4 साइज़ आकार में)3015
7हस्तलिखित खसरा पांचसाला (स्कैन की गई प्रति) (ए-4 साइज़ आकार में)3015
8हस्तलिखित राजस्व प्रकरण पंजी (स्कैन की गई प्रति) (ए-4 साइज़ आकार में)3015

दिनांक 01/10/2016 के पश्चात के समस्त राजस्व प्रकरणों में पारित आदेशों एवं स्कैन हो चुके अधिकार अभिलेख, पांचसाला खसरा और नामांतरण पंजी की प्रमाणित प्रतिलिपि अभिलेखागार / नक़ल शाखा में न जाकर सीधे एमपीऑनलाइन सेंटर से प्राप्त करे।

अतः किसान को बी-1 की प्रतिलिपि/खसरा की प्रतिलिपि/नक्शा की प्रतिलिपि/खातावार खसरा की प्रतिलिपि के लिए किसी कार्यालय के चक्कर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं हैं।

और नहीं ज्यादा प्रतीक्षा करना हैं।

मध्यप्रदेश में ऑनलाइन सेंटरों पर भूमि रिकॉर्ड की सेवा(Land Record Services)/ऑनलाइन भूमि नक़ल(Online land copy) के लिए शुरू कर दी।

कुछ क्षणों में किसानों भूलेख नकल प्राप्त हो जाएगी।

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एम.पी.ऑनलाइन पर भूमि रिकॉर्ड की सेवा फ्री में प्राप्त कर सकता हैं?

यदि किसान भूलेख की केवल जानकारी लेना या देखना चाहते हैं।

तो आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त मध्यप्रदेश की वेबसाइट https://mpbhulekh.gov.in/mpbhulekh.do पर RCMS Revenue की फ्री सर्विसेज(FREE SERVICES)https://mpbhulekh.gov.in/freeServices.do पर क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं।

  • सबसे पहले मध्य प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट Bhulekh (mpbhulekh.gov.in) पर जाएं।
  • वेबसाइट पर ऑनलाइन जाने के बाद, “Free Services” पर क्लिक करें।
  • आपको उन सभी मुफ्त ऑनलाइन सुविधाओं की एक सूची दिखाई देगी।
  • खसरा / बी 1 / नक्शा कॉपी लिंक पर क्लिक करें।
  • खसरा विवरण पृष्ठ खुल जाएगा। आवेदक खसरा का विवरण भूस्वामी के नाम से या खसरा नंबर आदि चुन सकते हैं।
  • अब आपको सही तरीके से मांगी गई सभी जानकारी को चुनना होगा।
  • विकल्प चुनने के बाद, “विवरण देखें” पर क्लिक करें
  • अब आपको इस पेज पर पूरी जानकारी दिखाई देगी।
  • आप अंतिम कॉलम पर क्लिक करके अपनी इच्छित सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
  • इसके लिए आपको खसरा, B1 या Map पर क्लिक करना होगा।
  • खसरा लिंक पर क्लिक करेंगे जिसमें खसरे का पूरा विवरण होगा।
  • आप चाहें तो प्रिंट क्लिक करके खसरा कॉपी भी प्रिंट कर सकते हैं।

MPOnline Kiosk मित्र MPOnline के RCMS Portal की वेबसाइट https://rcms.mponline.gov.in पर RCMS Dashboard में Login करें।

किसान की भू-लेख खसरा नंबर अनुसार आवेदन करे। और किसान को रसीद अवश्य प्रदान करें।

आवेदन करने के कुछ समय पश्चात् भू-लेख नकल की प्रिंट निकाल कर किसान को प्रदान करें।

किसान भाई इसके साथ ही https://mpbhulekh.gov.in पर RCMS MP Online Portal की तरह ही MP-Bhulekh Portal पर Free Services पर क्लिक करके आपकी ऑनलाइन भूमि की जानकारी फ्री में प्राप्त कर सकते हैं।

आयुक्त, भू-अभिलेख म.प्र. की अतिरिक्त / विस्तारित सेवाएँ 4 अगस्त, 2020 से एमपीऑनलाइन पोर्टल द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी |

1. . अब एमपीऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से नागरिकों को भू-अभिलेख की निम्न लिखित सेवायें ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैः-

  • अभिलेखागार प्रतिलिपि
  • न्यायालय आदेश की प्रतिलिपि
  • राजस्व विभाग के सेवाएँ (एमपी ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाएँ)

2.. कियोस्क संचालक उक्त सेवायें प्रदान करने हेतु कियोस्क लॉगिन पर उपलब्ध दिशा-निर्देशों का अवलोकन कर लें।

3.ऑनलाइन सेवा प्रदान करने हेतु सर्वप्रथम फ्लेक्स/बैनर डाउनलोड कर 3 अगस्त, 2020 तक कियोस्क सेंटर के ऐसे स्थान पर लगाएं कि वह नागरिकों को स्पष्ट दिखाई दें। (बैनर डाउनलोड करें)
बैनर को उचित स्थान पर लगाने के पश्चात एक फोटो खीचें जिसमे कीओस्क संचालक एवं बैनर दोनों दिखाई दें |
इस फोटो को पोर्टल पर अपलोड करें |

4. यह केवल एक बार की प्रक्रिया है अतः कीओस्क संचालक सुनिश्चित कर लें कि वह एक सही फोटो ही अपलोड कर रहें है।

5. गलत या असंगत फोटो पाए जाने पर कीओस्क पर कार्यवाही हो सकती है |

6. यह प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात ही आप उपरोक्त सेवाएँ नागरिकों को उपलब्ध करा पाएँगे।

FAQ :-

RCMS MP Online से सम्बंधित हेल्पलाइन नंबर क्या है ?

आरसीएमएस एमपीऑनलाइन से संबंधित हेल्पलाइन नंबर 0751 2441200 है।

RCMS MPOnline की आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?

RCMS MPOnline की आधिकारिक वेबसाइट rcms.mponline.gov.in है।

>> Conclusion <<

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Max Dkd
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