अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र-छात्राओं को शोध(पीएचडी)हेतु शोध छात्रवृत्ति
उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश(Higher Education Department Madhya Pradesh) द्वारा शहरी एवं ग्रामीण अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र-छात्राओं को शोध(Phd) हेतु शोध छात्रवृत्ति(Research Scholarship for Research (PhD) to Scheduled Caste and Tribe Students) दी जाती हैं। ये छात्रवृत्ति मध्यप्रदेश के मूलनिवासी जो उच्च शिक्षा (PhD) कर रहे हो, उनको निर्धारित मापदंडो को पूर्ण करने पर वित्तीय सहायता के रूप में कुल राशि रूपये 1,92,000/- प्रतिवर्ष (रू 16000/- प्रतिमाह) प्रदान की जाती हैं।
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति(SC/ST) के छात्र, जिनके परिवार की वार्षिक आय 03 लाख रुपये से कम है, और उनको पीएचडी करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रोत्साहन राशी प्रदान की जाती हैं।
योजना का नाम | अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं के लिए शोध(पीएचडी) के लिए शोध छात्रवृत्ति |
विभाग का नाम | उच्च शिक्षा विभाग |
योजना का उद्येश्य | अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों, जिनके परिवार की आय 03 लाख रुपये से कम है, को पीएचडी करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना। |
लाभार्थी | अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र/छात्रा |
लाभार्थी चयन प्रक्रिया के लिए आवश्यकताएँ
- लाभार्थी मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में PhD के शोर्ध कार्य हेतु शोध उपाधि समिति में साक्षात्कार(interview) के उपरान्त पंजीयन कराया गया हो एवं पंजीयन प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया हो।
- स्नातकोत्तर उपाधि में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियो के लिये निर्धारित न्यूनतम अर्हताकारी अंक प्राप्त किये हों।
- छात्र का जाति प्रमाण पत्र कलेक्टर/सक्षम अधिकारी से बनवाया गया हो।
- अभिभावक की वार्षिक आय सीमा मध्य प्रदेश शासन आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो वर्तमान में 3 लाख रुपये है।
योजना से संबंधित दस्तावेज(Documents related to the scheme)
आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी सर्टिफिकेट एवं अन्य जरुरी कागजात उच्च शिक्षा संचालनालय द्वारा विज्ञापन जारी किया जाता है। प्राप्त आवेदनों का परीक्षण संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक द्वारा किया जाता है। राशि का भुगतान संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक के अनुमोदन से आवेदक के बैंक खाते में किया जाता है। हर साल 2000 छात्र इसका लाभ उठा सकते हैं।
लाभार्थियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया/आवेदन प्रक्रिया
- उच्च शिक्षा संचालनालय द्वारा विज्ञापन जारी किया जाता है।
- प्राप्त आवेदनों का परीक्षण किया जाता है एवं निर्धारित कोटे की सीमा के अंतर्गत आवेदकों का चयन किया जाता है।
- आयुक्त, उच्च शिक्षा की स्वीकृति से राशि आवेदक के बैंक खाते में प्रदाय की जाती है।
- प्रतिवर्ष अनुसूचित जाति के लिये 100 एवं अनुसूचित जनजाति के लिये 56 छात्रवृत्तियों का कोटा निर्धारित है।
आवेदन कहाँ करें ?
उच्च शिक्षा संचालनालय द्वारा विज्ञापन जारी किया जाता है। प्राप्त आवेदनों का परीक्षण किया जाता है एवं निर्धारित कोटे की सीमा के अंतर्गत आवेदकों का चयन किया जाता है।
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