समग्र विवाह पोर्टल – विवाह सहायता अनुदान आवेदन 2022

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समग्र विवाह पोर्टल क्या है?

       मध्यप्रदेश शासन द्वारा गरीब, जरुरतमंद, निराश्रित/निर्धन परिवारों की निर्धन एवं श्रमिक संवर्ग की योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत हितग्राहियों के परिवार की विवाह योग्य कन्या/ विधवा/ परित्यक्तता के विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। म.प्र. शासन द्धारा लिये गये निर्णयानुसार समस्त विवाह योजनाओं का क्रियान्वकयन ऑनलाईन किया जाना हैं एवं समस्तद विवाह योजनाओं के हितग्राहियों का ऑनलाईन सत्याापन कर पोर्टल के माध्यैम से ई-पेमेंट करने का निर्णय म.प्र. शासन द्धारा लिया गया हैं।

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                इस हेतु समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन अंतर्गत समग्र विवाह पोर्टल तैयार किया गया हैं, समग्र विवाह पोर्टल पर समस्तष विवाह योजनाओं की जानकारी के साथ-साथ जिले/ निकाय/ गांव/ वार्डवार हितग्राहियों की संख्यासत्मनक जानकारी के साथ साथ विस्तृात जानकारी भी देख सकते हैं। साथ ही नये विवाह हितग्राही, संभावित पात्र हितग्राहियों की सूची ।

                प्रत्येाक विवाह हितग्राहियों को योजनावार भुगतान की जानकारी, विवाह कार्यक्रमों की रिपोर्ट, ऑनलाईन विवाह हेतु आवेदन देने की सुविधा।विवाह संबंधित सुझाव एवं शिकायत भी समग्र विवाह पोर्टल के माध्याम से प्रेषित करने की सुविधा। विवाह योजनाओं से संबंधित सभी पत्रों एवं योजनाओं का विवरण ऑनलाईन उपलब्धा।

योजना का नामसमग्र विवाह पोर्टल
विभाग का नाम सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
आधिकारिक वेबसाइट http://vivah.samagra.gov.in/
योजना का उद्देश्य विवाह योग्य कन्या/ विधवा/ परित्यक्तता के विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना

Samagra Vivah Portal MP के उद्देश

  1. बचत खाते की जानकारी के साथ पोर्टल पर सभी विवाह लाभार्थियों का सत्यापन।
  2. पात्रता के अनुसार योजनाओं की जानकारी।
  3. पोर्टल के माध्यम से सभी विवाह लाभार्थियों को ई-भुगतान करने की सुविधा।
  4. एक ही स्थान पर लाभार्थियों की पारदर्शी और कम्प्यूटरीकृत जानकारी प्राप्त करना।
  5. विवाह कार्यक्रम ऑनलाइन रिपोर्ट।
  6. कन्यादान, निकाह, विकलांग लोगों की योजना-वार / जाति-वार / आयु-वार / क्षेत्र-वार ऑनलाइन उपलब्ध की अलग रिपोर्ट।

समग्र विवाह पोर्टल क्यों ?

  1. सभी विवाह योजनाओं के लाभार्थियों को सही समय पर पोर्टल के माध्यम से विवाह सहायता राशि के ऑनलाइन भुगतान की सुविधा।
  2. उपलब्ध कराई गई गृहस्थी की सामग्री की जानकारी।
  3. योजनाओं की पारदर्शिता हेतु।
  4. हितग्राहियों की जानकारी को ऑनलाईन रखने हेतु।
  5. विवाह कार्यक्रमों की ऑनलाईन जानकारी ।

Vivah Portal mp के लाभ क्या है?

  1. हितग्राहियों की पारदर्शी एवं कप्यूजा टरीकृत जानकारी एक ही स्थावन पर उपलब्धह ।
  2. पात्रतानुसार योजनाओं की जानकारी ।
  3. पात्र हितग्राहियों की जानकारी उपलब्ध।
  4. नये विवाह हितग्राहियों की जानकारी ऑनलाईन ।

समग्र विवाह पोर्टल की विशेषताएं

  1. म. प्र. सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विवाह योजनाओं का पारदर्शी और प्रभावी क्रियान्वयन समागम विवाह पोर्टल के माध्यम से किया जाता है।
  2. 3 विवाह योजनाएं ।
  3. पोर्टल पर उपलब्ध बचत खाते की जानकारी सहित सभी विवाह लाभार्थियों की पूरी प्रोफ़ाइल।
  4. समस्त् विवाह योजनाओं हेतु नोडल विभाग सामाजिक न्याय विभाग।
  5. सभी विवाह योजनाओं की पात्रता और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी एक स्थान पर उपलब्ध हैं।
  6. पारदर्शी व्यवस्था – लाभार्थी के बचत खाते में जिला स्तर से सीधे विवाह राशि का भुगतान।
  7. विवाह राशि के भुगतान के बाद SMS Alert की सुविधा।
  8. सभी विवाह योजनाओं के सभी लाभार्थियों के बारे में जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध।
  9. विवाह के बाद सभी लाभार्थियों को कम्प्यूटरीकृत विवाह प्रमाण पत्र।

समग्र पोर्टल पर विवाह का पंजीयन क्यों आवश्यक है?

मप्र सरकार के अनुसार, विवाह के बाद विवाह का पंजीयन अनिवार्य है। विवाह प्रमाण पत्र आपके विवाह का प्रमाण होता हैं तथा यह आपको विवाहित प्रमाणित करता है। विवाह प्रमाण पत्र नाम के परिवर्तन के मामले में विवाह प्रमाणीकरण फायदेमंद है। अतः समग्र पोर्टल पर विवाह उपरांत विवाह का पंजीयन होना आवश्यक हैं जिससे कन्या का परिवार समग्र आई.डी. पति के परिवार आई.डी. से मैप किया जा सकें।

पंजीयन कौन कर सकेगें ?

जहां परिवार निवासरत हैं उस क्षेत्र के जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत एवं नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद्‌/वार्ड कार्यालय विवाह उपरांत समग्र पोर्टल पर विवाह का पंजीयन कर सकेगें।

पंजीयन किस आधार पर कर सकेगें?

जिस कन्या के विवाह के उपरांत संबंधित निकाय द्वारा विवाह प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया गया हैं के आधार पर जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय कार्यालय द्वारा कन्या के विवाह संबंधी जानकारी को अद्यतन किया जा सकता हैं। पोर्टल पर पंजीयन हेतु आवश्याक जानकारीः- परिवार समग्र आई.डी., कन्या का नाम , कन्या की समग्र आई.डी., पिता का नाम, पिता की समग्र आई.डी., माता का नाम, माता की समग्र आई.डी., जन्म दिनांक, विवाह दिनांक, वर का नाम, वर के पिता का नाम, विवाह स्थान का नाम, इत्यादि जाकनारी को समग्र पोर्टल पर सत्यापित करना आवश्याक होगा।

FAQ:

प्र.1.विवाह योजनाएं क्या हैं ?

       म.प्र. शासन द्धारा गरीब, विधवा, परित्य क्ताता एवं विकलांगजनों हेतु विभिन्न हितग्राहियों मूलक विवाह योजनाओं का क्रियान्वायन किया जा रहा हैं, विवाह योजना अंतर्गत योजना के मापदंड अनुरूप आर्थिक सहायता उपलबध कराई जाती हैं ।

प्र.2.कितनी प्रकार की विवाह योजनाएं संचालित हैं

वर्तमान में एम.पी. सरकार द्वारा संचालित 3 योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

कन्यादान योजना, निकाह योजना (केवल मुस्लिम लड़कियों के लिए), विकलांगों के लिए विवाह सहायता

प्र.3.विवाह सहायता राशि प्राप्त करने के लिये कहां आवेदन करना होगा

       विवाह/निकाह योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने क्षेत्र जहां आप निवास करते हैं उस क्षेत्र की ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत/ वार्ड कार्यालय / नगरीय निकायों के साथ-साथ समग्र विवाह पोर्टल के माध्योम से भी ऑनलाईन आवेदन दिया जा सकता है।

प्र. 4. कौन कौन सी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं ?

वर्तमान में मुख्यामंत्री कन्यांदान योजना ,मुख्यमंत्री निकाह योजना एवं मुख्यमंत्री नि:शक्त विवाह प्रोत्सांहन योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

योजनाओं की पात्रतानुसार योजना का लाभ संबंधित निकायों द्धारा दिया जाता हैं ।

प्र.5. आवेदन करने के कितने दिनों बाद योजना का लाभ प्राप्तं होता हैं ?

विवाह/निकाह कार्यक्रम में शामिल जोडो को विवाह उपरांत योजना का लाभ दिया जाता हैं ।

प्र. 6.विवाह राशि का भुगतान हितग्राही को कैसे किया जाता हैं ?

जिला स्तर से कोषागार प्रणाली के माध्यम से वैवाहिक राशि का भुगतान समग्र विवाह पोर्टल पर सत्यापित लाभार्थी को किया जा रहा है।

प्र. 7. विवाह हितग्राहियों का सत्यापन कौन करता हैं ?

विवाह हेतु आवेदन करने वाले हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन संबंधित निकायों द्धारा किया जाता हैं तत्पश्चात् जनपद पंचायत एंव नगरीय निकायों द्धारा बचत खाते की जानकारी सहित हितग्राहियों का सत्यापन विवाह योजना के अंतर्गत पात्रतानुसार किया जाता हैं ।

प्र. 8. क्या पोर्टल पात्रता अनुसार योजनाओं की पात्रता को दिखा सकता हैं ?

हॉ, जानकारियों के आधार पर जैसे बीपीएल, विधवा, नि:शक्ततता, आयु, लिंग, आयकरदाता, श्रमिक संवर्ग में पंजीकृत की जानकारी के आधार पर योजनाओं की पात्रता को दिखाया जा सकता हैं ।

प्र.9. क्या बिना बचत खाते के भी हितग्राही को योजना अंतर्गत सत्याापित किया जा सकता हैं ?

नहीं, समग्र विवाह पेार्टल पर हितग्राही के सत्यापन हेतु बचत खाते की जानकारी अनिवार्य हैं ।

प्र.10. क्या बचत खाते की जानकारी को पोर्टल पर अपडेट किया जा सकता हैं ?

हां, बचत खाते की जानकारी संबंधित जिला पंचायत और शहरी निकायों द्वारा अपडेट की जा सकती है।

लेकिन बचत खाते को लॉक करने के बाद बचत खाते को अपडेट नहीं किया जा सकता है।

प्र. 11. क्या किसी अपात्र आवेदक को पोर्टल से हटाया जा सकता हैं ?

हां, लेकिन आवेदक को हटाने से पहले, आवेदक को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए और एक लिखित आदेश के बाद ही आवेदक को समग्र पोर्टल से हटाया जा सकता है।

लेकिन इसकी जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध होगी।

प्र. 12. जो हितग्राही पोर्टल पर सत्यापित नहीं हैं क्या उन्हे भी विवाह का लाभ दिया जा सकता हैं ?

नहीं, विवाह योजनाओं का लाभ देने के लिए सभी विवाहित लाभार्थियों की सत्यापित जानकारी पोर्टल पर होनी चाहिए। लेकिन किसी कारण से एक लाभार्थी के नाम को सत्यापित नहीं किया गया है, तो इसे शादी के बाद सत्यापित किया जा सकता है और पोर्टल पर दिखाया जा सकता है, लेकिन इसका कारण स्पष्ट रूप से उल्लेखित होना चाहिए।

प्र. 13. हितग्राहियों को विवाह राशि का भुगतान किस तरह किया जायेगा ?

जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय द्धारा हितग्राही को सत्यापित करने के उपरांत प्रपोजल तैयार कर जिला कार्यालय (आहरण एंव संवितरण अधिकारी) को Forward किया जायेगा तत्पाश्चा्त् आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्धारा प्राप्त प्रपोजल के आधार पर हितग्राहियों की सूची को ट्रेजरी सिस्टम में अपलोड किया जाता हैं ट्रेजरी सिस्टम के माध्यम से हितग्राही को ई-पेमेंट किया जाता हैं ।

प्र. 14. क्या विवाह योजना के हितग्राहियों को कैश (Cash) विवाह राशि का भुगतान किया जाता हैं ?

नहीं, किसी भी विवाह के लाभार्थी को म.प्र. में कैश (Cash) विवाह राशि का भुगतान नहीं किया जाता है

लाभार्थी को विवाह राशि का भुगतान केवल बैंक और डाकघर के माध्यम से किया जाता है।

प्र.15.जिन हितग्राहियों के बचत खाते सहकारी बैंक एवं ग्रामीण बैंक में खुले हैं ओर जो कोर बैंकिंग से नहीं जुडे हैं उनमें किस तरह विवाह राशि का भुगतान किया जायेगा ?

जिला कार्यालय आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्धारा प्राप्ता प्रपोजल के आधार पर ट्रेजरी सिस्टम से सहकारी बैंक (को-आपरेटिव बैंक) एवं ग्रामीण बैंक के कमर्सियल/राष्ट्रीयकृत बैंक स्थित खाते में हस्तांसतरित होगी। सहकारी बैंक (को-आपरेटिव बैंक) एवं ग्रामीण बैंक द्धारा उक्त राशि को संबंधित विवाह योजना के हितग्राहियों के बचत खाते में हस्तांतरित करने की कार्यवाही की जायेगी।

प्र. 16.जिन लाभार्थियों के बचत खाते डाकघर में खोले गए हैं, उन्हें विवाह सहायता राशि का भुगतान कैसे किया जाएगा?

जिला कार्यालय आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्धारा प्राप्त प्रपोजल के आधार पर ट्रेजरी सिस्टिम से जिले के हेड पोस्टअ ऑफिस के कमर्सियल/राष्ट्री यकृत बैंक स्थित खाते में हस्तांतरित होगी। हेड पोस्ट ऑफिस द्धारा संचय सॉफ्टवेयर का उपयोग कर उक्त राशि को संबंधित विवाह योजना के हितग्राहियों के बचत खाते में हस्तांतरित करने की कार्यवाही की जायेगी।

प्र. 17. क्या नि:शक्त कन्या नि:शक्त विवाह योजना के साथ-साथ कन्या्दान/निकाह योजना का लाभ प्राप्त् कर सकता हैं ?

हॉ यदि नि:शक्तज कन्या मुख्य्मंत्री कन्यादान/निकाह योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शादी करता हैं तो उसे नि:शक्त‍ विवाह प्रोत्सा्हन योजना के साथ साथ कन्यादान/निकाह योजना का लाभ भी पात्रतानुसार प्राप्त होगा।

प्र.18 यदि आवेदिका समग्र पोर्टल पर पंजीकृत नहीं हैं तो उस स्थिति में क्या करना होगा ?

यदि आवेदिका समग्र पोर्टल पर पंजीकृत नहीं हैं तो सर्वप्रथम संबंधित निकाय को उस कन्या एवं कन्या के परिवार का संपूर्ण विवरण समग्र पोर्टल पर पंजीकृत कर उस परिवार को समग्र परिवार आई.डी. उपलब्ध करानी होगी तत्प्श्चा त् आवेदिका को विवाह/निकाह हेतु पंजीयन करना होगा। (नोट:- हितग्राही को असुविधा ना होवें इस बात का विशेष ध्याक रखा जावें) ऑनलाईन करने की जबाबदारी संबंधित निकाय की ही रहेगीं।

प्र. 19. यदि वर म.प्र.का निवासी हैं किंतु समग्र पोर्टल पर पंजीकृत नहीं हैं तो उस स्थिति में क्यां करना होगा। ?

यदि वर समग्र पोर्टल पर पंजीकृत नहीं हैं तो सर्वप्रथम संबंधित निकाय को उस वर एवं वर के परिवार का संपूर्ण विवरण समग्र पोर्टल पर पंजीकृत कर उस परिवार को समग्र परिवार आई.डी. उपलब्ध करानी होगी तत्पश्चात् आवेदिका का विवाह/निकाह हेतु पंजीयन करना होगा। (नोट:- हितग्राही को असुविधा ना होवें इस बात का विशेष ध्याकन रखा जावें) ऑनलाईन करने की जबाबदारी संबंधित निकाय की ही रहेगीं। इस संबंध में संबंधित निकाय आपस में समन्वीय करें।

प्र. 20.यदि वर म.प्र. से बाहर का निवासी हैं तो भी कन्याा को विवाह/निकाह योजना का लाभ प्राप्त् हो सकेगा ?

हॉ नियमानुसार कन्या को विवाह/निकाह योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा। इस हेतु समग्र पोर्टल पर सुविधा उपलब्ध हैं।

प्र. 21. क्या बिना समग्र आई.डी. के विवाह/निकाह योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा ?

नहीं विवाह/निकाह योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु समग्र आई.डी.अनिवार्य हैं।

प्र. 22. क्याा विवाह हेतु जाति प्रमाण पत्र आवश्यक हैं ?

नहीं विवाह/निकाह/नि:शक्त विवाह योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु जाति प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं हैं किंतु यदि किसी आवेदक के पास अनुविभागीय राजस्व अधिकारी द्धारा जारी किया गया प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं ओर वह आवेदिका/आवेदक जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध करता हैं तो उस जाति प्रमाण पत्र के आधार पर जाति का सत्यापन समग्र पोर्टल पर किया जायें।
साथ ही उस आवेदिका/आवेदक को अंतर्राजा‍तीय विवाह हेतु नियमानुसार लाभ दिया जा सकता हैं।

प्र. 23. यदि पोर्टल पर कन्या / वर की जानकारी गलत पाई जाती हैं तो इस स्थिति में क्या करें ?

यदि पोर्टल पर लड़की/दूल्हे की जानकारी गलत मिलती है, तो संबंधित जिला पंचायत/शहरी निकाय जानकारी अपडेट करने हेतु जिम्मेदार होगा।

प्र. 24. क्या एक हितग्राही एक से अधिक बार विवाह/निकाह योजना का लाभ प्राप्त कर सकता हैं । ?

हॉ , केवल विधवा एवं परित्याक्ताता महिलाएं ही दो बार विवाह/निकाह योजना का नियमानुसार लाभ प्राप्तन कर सकती हैं।

प्र. 25. कन्या एवं वर की समग्र आई.डी.क्यो आवश्यक ?

“समग्र आईडी” होने से, लाभार्थी को नवीनतम जानकारी प्राप्त होगी और योजना के लाभों को कितनी बार प्राप्त किया है, इसकी जानकारी भी पोर्टल पर उपलब्ध होगी।

जिससे योजना में पारदर्शिता आयेगीं।
वर की समग्र आई.डी. होने से कन्या विवाह के उपरांत पोर्टल के माध्यम से स्वत: ही अपने पति के परिवार का सदस्यं बन जायेगी एवं उसके परिवार से उसका नाम भी स्वत: ही हट जायेगा इस हेतु संबंधित निकायों को पृथक से कोई प्रयास नहीं करना होगा।

कन्या विवाह योजना हेतु आवेदन पत्र | कन्या विवाह योजना हेतु आवेदन पत्र 2022 | विवाह अनुदान लिस्ट 2022 | मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की लिस्ट | विवाह सहायता योजना मध्यप्रदेश

>> Conclusion <<

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