विकलांग पेंशन योजना 2023 UP की लाभार्थी सूचि में अपना नाम कैसे देखें?

उत्तर प्रदेश विकलांग जन पेंशन योजना

उत्तर प्रदेश सरकार विकलांग कल्याण विभाग, के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों के लिए विकलांग जन योजना (उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना) चला रही है।

इस विकलांगता पेंशन योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के 40% या उससे अधिक निःशक्तता वाले सभी निःशक्तजन जिनका नाम अखिल भारतीय अन्तिम बीपीएल सूची में दर्ज है, को 500 रुपये प्रति माह की पेंशन राशि प्रदान की जायेगी।

उम्मीदवार सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://sspy-up.gov.in/IndexHANDICAP.aspx पर उत्तर प्रदेश विकलांग जन पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन पंजीयन फॉर्म भर सकते हैं और विकलांग पेंशन सूची की जांच कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की यह विकलांगता पेंशन योजना गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।

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उत्तर प्रदेश विकलांग जन पेंशन योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी दिव्यांगों को 1 जनवरी 2017 से 500 रुपये मासिक पेंशन लागू है।

सभी शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया पूरी करने और विकलांग कल्याण विभाग के संबंधित अधिकारियों के अनुमोदन के बाद, उन्हें 500 रुपये मासिक पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी।

बशर्ते कि विकलांग व्यक्ति को वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना या अन्य पेंशन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा हो।

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2023 के आवेदन की स्थिति कैसे जांचें?

  • सबसे पहले आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट http://sspy-up.gov.in/oap/public/MenuPagePublicFor_Password.aspx पर जाना होगा।
  • इसके पश्चात आपको पासवर्ड बनाने हेतु पंजीकरण करें लिंक पर क्लिक करना होगा |
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2023
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना
  • इसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा।
  • इसमें अपनी योजना का नाम, आवेदन पंजीकरण संख्या और बैंक खाता संख्या दर्ज करें।
Uttar Pradesh Handicapped Pension Scheme
  • फिर स्क्रीन पर दिख रहे कोड को दर्ज करें और Submit बटन पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आपको “आवेदन की स्थिति जानने हेतु लॉगिन करें” लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • यहां आपको एप्लिकेशन पंजीकरण संख्या, पासवर्ड और स्क्रीन पर दिखाए गए कोड को दर्ज करना होगा और “Log In With Password” बटन पर क्लिक करना होगा।
विकलांग जन योजना

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लाभार्थियों की सूची

  • सबसे पहले आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट http://sspy-up.gov.in/HandicapPension/HandicapReportDistrictVise_1819.aspx पर जाना होगा।
  • यहां वे क्रमशः ग्रामीण क्षेत्र -> जनपद-> विकास खंड -> ग्राम पंचायत -> गांव का चयन करके लाभार्थी सूची देख सकते हैं।
उत्तर प्रदेश विकलांग जन पेंशन योजना
  • इस सूची में पेंशनभोगी का नाम, पिता का नाम, लिंग, आयु, श्रेणी, मोबाइल नंबर, पता, राशि, बैंक विवरण, खाता संख्या, भुगतान की स्थिति और अन्य विवरण शामिल हैं।

>> Conclusion <<

इस लेख में Uttar Pradesh Handicapped Pension Scheme के बारे में बताया हैं। तो आपको अब समझ में आ गया होगा| अगर आपको Uttar Pradesh Handicapped Pension Scheme के सम्बन्ध में कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो या आप कुछ पूछना चाहते हों तो निचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हम आपकी मदद करने की पूरी कोसिस करेंगे।

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