मध्यप्रदेश कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना :- मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में मध्य प्रदेश कोविड 19 विशेष अनुग्रह योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत राज्य में कार्यरत समस्त सरकारी नियमित / स्थाईकर्मी / दैनिक वेतनभोगी / तदर्थ / संविदा / आउटसोर्स / अन्य सरकारी कर्मचारी की कोविड-19 के संक्रमण से मृत्यु होने पर उसके परिवार के सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा ₹500000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
यह योजना राज्य सरकार के उन कर्मचारियों के लिए है जो कोरोना संक्रमण के चलते अपनी जान जोखिम में डालकर दिन रात लोगों की मदद कर रहे हैं।
ऐसे में यदि ड्यूटी पर तैनात किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान ऑक्सीजन की कमी या कोरोना वायरस के कारण उचित उपचार के कारण मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार के सदस्यों को मुख्यमंत्री COVID-19 विशेष अनुग्रह योजना 2021 का लाभ प्रदान किया जाएगा। ऐसे में यदि किसी कर्मचारी के साथ कोई घटना घटती है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस समय व्यक्ति के परिवार के किसी सदस्य को भी नौकरी पर रखा जाएगा।
मध्य प्रदेश राज्य में कार्यरत सभी कर्मचारी, नियमित स्थायी कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी, आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, तदर्थ संविदा कलेक्टर दर सेवक, जिनकी नागरिकों की सेवा करते हुए करॉना वायरस से संक्रमित हुए करोना वायरस से संक्रमित होने की स्थिति में मृत्यु हो गई है |
ऐसे में राज्य सरकार उन सभी कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक मदद देगी। यह वित्तीय सहायता प्रदान करने के पीछे मध्य प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि राज्य के लोगों की सेवा करते हुए कोरोना से संक्रमित होने के कारण मरने वाले कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
मध्यप्रदेश कोविड 19 विशेष अनुग्रह योजना हेतु पात्र कर्मी
राज्य के समस्त नियमित/ स्थाईकर्मी/ दैनिक वेतनओगी/ तदर्थ/ संविदा पर नियुक्त सेवायुक्त जिनका वेतन/ मानदेय/ पारिश्रमिक आदि का भुगतान राज्य की संचित निधि से विकलनीय हो | विभागों द्वारा सक्षम स्वीकृति एवं मध्यप्रदेश भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 में निर्धारित प्रक्रिया के तहत ली गई आउटसोर्स सेवाओं पर कार्यरत सेवायुक्त जिनका पारिश्रमिक/मानदेय आदि का भुगतान राज्य की संचित निधि से विकलनीय हो | विधि द्वारा स्थापित आयोग, एवं ऐसी संस्थाएं जिनका शत प्रतिशत स्थापना व्यय राज्य के नियमित स्थापना मद से विकल्ननीय होता है अथवा इस हेतु स्थापना अनुदान दिया जा रहा हो, में कार्यरत सेवायुक्त। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका, आशा कार्यकर्ता, ग्राम कोटवार |
मध्यप्रदेश कोविड 19 विशेष अनुग्रह योजना हेतु पात्रता की शर्तें :-
- मृत सेवायुक्त के कोविड-9 पॉजिटिव होने के संबंध में चिकित्सकीय प्रयोगशाला की विधिमान्य रिपोर्ट (आरटीपीसीआर/आरएटी) होना चाहिये।
- मृत्यु की तिथि पर शासन में नियोजन/शासकीय कार्य में कार्यरत होना आवश्यक है।
- मृतक शासकीय सेवक/सेवायुकत पूर्णकाल्रिक रूप से नियोजित/कार्यरत होना चाहिये। अंशकाल्रिक रूप से नियोजित/कार्यरत सेवायुक्त को इस योजना के लाभ की पात्रता नहीं होगी।
- वर्तमान में मुख्यमंत्री कोविड-9 योद्धा कल्याण योजना के अंतर्गत जिन परिवारों को आर्थिक।
मध्यप्रदेश कोविड 19 विशेष अनुग्रह योजना हेतु दिवंगत व्यक्ति से सम्बंधित दस्तावेज :-
- दिवंगत व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- कोविड-19 की पॉजिटिव रिपोर्ट की प्रति
- नियोजन के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र (केवल आउटसोर्स सेवायुक्त की स्थिति में)
- मृतक सेवायुक्त का पहचान प्रमाण (स्व प्रमाणित प्रति) कोई भी एक
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पैन कार्ड
- कार्यालय का पहचान पत्र
- वोटर आई. डी.
- या अन्य कोई पहचान पत्र की प्रति
- अपलोड की जाने वाली फाइल का साइज़ 700 KB से अधिक नहीं होना चाहिए और केवल JPG/JPEG/PNG/PDF फाइल अपलोड की जा सकती है |
परिवार के सदस्यों (दावेदार) से सम्बंधित दस्तावेज:- मध्यप्रदेश कोविड 19 विशेष अनुग्रह योजना:
- सदस्य का फोटो
- पहचान प्रमाण (स्व प्रमाणित प्रति) कोई भी एक-
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पैन कार्ड
- राशन कार्ड
- वोटर आई. डी.
- या अन्य कोई पहचान पत्र की प्रति
- मृतक एवं सदस्य के मध्य संबंधो का पहचान प्रमाण(स्व प्रमाणित प्रति)
- अपलोड की जाने वाली फाइल का आकार 700 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए और केवल JPG/JPEG/PNG/PDF फाइलें ही अपलोड की जा सकती हैं।
मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना से सम्बंधित दस्तावेज:-
- कैंसिल चेक/पासबुक की कॉपी जिसमें बैंक खाते का पूरा विवरण उपलब्ध हो।
योजना सम्बंधित प्रपत्र व आवश्यक दस्तावेज:-
- मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना की प्रति डाउनलोड करने हेतु क्लिक करें
- मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना की प्रति डाउनलोड करने हेतु क्लिक करें
- मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की प्रति डाउनलोड करने हेतु क्लिक करें
मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया :-
- सबसे पहले आवेदकों को आधिकारिक वेबसाइट https://services.mp.gov.in/main/ पर जाना होगा।
- यहां ‘मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना‘ के विकल्प पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। यहां मौजूद “आवेदन करें” बटन पर क्लिक करें।
इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। यहां Register टैब चुनें। यहां पूछी गई जानकारी दर्ज करें और Register बटन पर क्लिक करके पंजीकरण पूरा करें।
- रजिस्ट्रेशन के बाद मोबाइल नं. और पासवर्ड की मदद से Login करने के लिए Captcha दर्ज करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- Login करने के बाद आवेदन करें लिंक पर क्लिक करें।
- मृतक कर्मचारी से संबंधित जानकारी, परिवार के सदस्यों की जानकारी दर्ज करनी होगी।
- पूछी गई सभी जानकारी दर्ज करने के बाद, आवेदन को पूरा करने के लिए बटन पर क्लिक करें।
इस पोस्ट में कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना की जानकारी दी गई हैं, जो मध्य प्रदेश वासियों के लिए उपयोगी है। इसलिए इस जानकारी को उनके साथ शेयर करें। कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना से संबंधित सभी जानकारी इस वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। आप चाहे तो गूगल पर Nagar Computers सर्च करके भी यहाँ आ सकते है। धन्यवाद !
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