कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु पर अनुग्रह राशि :- मध्यप्रदेश सरकार ने कोरोना से मृत्यु होने पर परिवार को 50000 रुपये मुआवजा देने की घोषणा के साथ ही अनुग्रह राशि लेने के लिए प्रारूप भी जारी किया है। इस आर्थिक मदद को पाने के लिए पीड़ित परिवार को दो अलग-अलग फॉर्म भरने होंगे।
जिनके पास कोरोना से ‘Death Certificate’ यानी RTPCR रिपोर्ट है, वे अलग से फॉर्म भरेंगे और जिनके पास टेस्ट रिपोर्ट और मौत का कारण नहीं है, उन्हें अलग फॉर्म भरना होगा। कलेक्टर की अध्यक्षता वाली कमेटी पहले फॉर्म पर विचार करेगी। तथ्यों से संतुष्ट होने पर प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसी के आधार पर कमेटी तय करेगी कि पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए या नहीं।
ध्यान देने योग्य बात यह है कि सरकार के आदेश के मुताबिक मुआवजा पाने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र में कोविड से मौत का दर्ज होना जरूरी नहीं है। प्रपत्र प्राप्त करने के बाद समिति उसके दस्तावेजों को प्रमाणित करेगी। इस समिति को प्रमाणित करने के लिए दस्तावेज दिए गए हैं। इस कमेटी को 30 दिन में मुआवजे पर फैसला करना होगा। इस संबंध में नए नियम 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे।
ध्यान देने योग्य बात यह है कि सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक अब तक कोरोना से 10526 मौतें हो चुकी हैं, लेकिन इन मौतों के अलावा कई लोगों की मौत कोरोना वायरस से हो चुकी है। इसका जिक्र उनके सर्टिफिकेट में नहीं है। अनुग्रह राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला कलेक्टर के पास जमा करना होगा।
अनुग्रह राशि की स्वीकृति कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा की जायेगी। 30 दिनों की अवधि के भीतर आवेदन का निपटारा किया जाएगा। प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि दावा सत्यापन, स्वीकृति और अनुग्रह सहायता के भुगतान की पूरी प्रक्रिया मजबूत, सार्वजनिक-सुलभ और सरल है।
मृतक व्यक्ति से संबंधित दस्तावेज कोविड-19 अनुग्रह राशि मध्यप्रदेश
- दिवंगत व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- दिवंगत व्यक्ति का पहचान पात्र (आई.डी. प्रूफ) (प्रमाणित प्रति).
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पैन कार्ड
- वोटर आई. डी.
- राशन कार्ड
- या अन्य कोई पहचान पत्र की प्रति
- अपलोड की जाने वाली फाइल का साइज़ 700 KB से अधिक नहीं होना चाहिए और केवल JPG/JPEG/PNG/PDF फाइल अपलोड की जा सकती है |
- RTPCR या RAT जांच रिपोर्ट अथवा कोविड-19 संक्रमण प्रमाणित करने सम्बंधित आवश्यक चिकित्सकीय जांच की रिपोर्ट (Clinical investigation कम से कम 02 चिकित्सकों द्वारा हस्ताक्षरित )
- रजिस्टर्ड चिकित्सक द्वारा जारी फॉर्म 4 या फॉर्म 4a (जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के तेहत प्रावधानित ) में जरी Medical Certificate of Cause of Death (MCCD) (अगर उपलब्ध होतो) |
वारिसों से संबंधित दस्तावेज
- वारिसान का पहचान प्रमाण पत्र आई.डी. प्रूफ (प्रमाणित प्रति).
- सदस्य का फोटो
- पहचान प्रमाण (स्व प्रमाणित प्रति) कोई भी एक-
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पैन कार्ड
- राशन कार्ड
- वोटर आई. डी.
- या अन्य कोई पहचान पत्र की प्रति
- मृतक एवं सदस्य के मध्य संबंधो का पहचान प्रमाण(स्व प्रमाणित प्रति)
- अपलोड की जाने वाली फाइल का साइज़ 700 KB से अधिक नहीं होना चाहिए और केवल JPG/JPEG/PNG/PDF फाइल अपलोड की जा सकती है|
- रद्द किया हुआ चेक / पासबुक की प्रति जिसमे बैंक खाते का पूर्ण विवरण उपलब्ध हो |
कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु होने पर अनुग्रह राशि हेतु आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आवेदकों को आधिकारिक वेबसाइट https://services.mp.gov.in/main/ पर जाना होगा।
- यहां ‘मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना‘ के विकल्प पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। यहां मौजूद “आवेदन करें” बटन पर क्लिक करें।
इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। यहां Register टैब चुनें। यहां पूछी गई जानकारी दर्ज करें और Register बटन पर क्लिक करके पंजीकरण पूरा करें।
- रजिस्ट्रेशन के बाद मोबाइल नं. और पासवर्ड की मदद से Login करने के लिए Captcha दर्ज करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- Login करने के बाद आवेदन करें लिंक पर क्लिक करें।
- मृतक कर्मचारी से संबंधित जानकारी, परिवार के सदस्यों की जानकारी दर्ज करनी होगी।
- पूछी गई सभी जानकारी दर्ज करने के बाद, आवेदन को पूरा करने के लिए बटन पर क्लिक करें।
इस पोस्ट में कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु पर अनुग्रह राशि की जानकारी दी गई हैं, जो मध्य प्रदेश वासियों के लिए उपयोगी है। इसलिए इस जानकारी को उनके साथ शेयर करें। कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु पर अनुग्रह राशि से संबंधित सभी जानकारी इस वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। आप चाहे तो गूगल पर Nagar Computers सर्च करके भी यहाँ आ सकते है। धन्यवाद !
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