Domicile certificate online registration
मित्रों! आप Domicile Certificate Online बनवाना चाहते है तो आप इस पोस्ट को पूरा पढ़े जिसमे मैं आपको बताऊंगा कि Domicile Certificate Online apply कैसे करते हैं?
मूल निवासी प्रमाण-पत्र क्या हैं? {What are domicile certificate?}
मूल निवासी प्रमाण-पत्र एक कानूनी दस्तावेज है, जो किसी व्यक्ति की निवास स्थिति को प्रमाणित करता है। मूल निवासी प्रमाण-पत्र का उपयोग यह साबित करने के लिए किया जाता है। कि प्रमाण पत्र रखने वाला व्यक्ति कौन से राज्य का निवासी है। इस लेख में, हम मध्य प्रदेश में मूल निवासी प्रमाण-पत्र बनाने करने की प्रक्रिया को देखते हैं।
मूल निवासी प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उद्देश्य क्या हैं? {What are the objectives of obtaining Domicile certificate?}
कई उद्देश्यों के लिए मूल निवासी प्रमाण-पत्र बनवाया जाता हैं। मूल निवासी प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के महत्वपूर्ण लाभ नीचे हैं: {Domicile certificates are made for many purposes. The important benefits of obtaining Domicile certificate are below:}
- निवास स्थिति बताने के लिए, मूल निवासी प्रमाण-पत्र का उपयोग कई स्थितियों में किया जा सकता है।
- मूल निवासी प्रमाण-पत्र का उपयोग करके छात्र एक शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश पा सकते हैं।
- दावा करने के लिए, राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए, यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।
- शैक्षणिक संस्थानों में आवश्यकता होने पर मूल निवासी प्रमाण-पत्र को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।
- सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए मूल निवासी प्रमाण-पत्र का उपयोग कर सकते हैं।
मूल निवासी प्रमाण-पत्र के पात्रता मापदंड {Eligibility criteria for Domicile certificate}
मध्य प्रदेश में प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड नीचे हैं: {Eligibility criteria to obtain Domicile certificate in Madhya Pradesh are below:}
- मध्यप्रदेश राज्य के स्थायी निवासी केवल एक मूल निवासी प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- मध्य प्रदेश राज्य में पिछले पांच वर्षों के निवासी मूल निवासी प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।
- यदि कोई महिला मूल रूप से मध्य प्रदेश की नहीं है, लेकिन उस पुरुष से शादी की जाती है, जो मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी है, तो वह मूल निवासी प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगी।
मूल निवासी प्रमाण-पत्र के लिए कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं? {What documents are required for Domicile certificate?}
मध्य प्रदेश मूल निवासी प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए, आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे: {To obtain a Madhya Pradesh Domicile certificate, the applicant needs to submit the following documents:}
- स्वयं का घोषणा पत्र जिसमें आय का उल्ल्लेख किया गया हो
- आधार कार्ड की छायाप्रति
- परिवार के सदस्यों की जानकारी
मध्य प्रदेश(एम.पी.) में मूल निवासी प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन कैसे करें? {How to apply for Domicile Certificate in Madhya Pradesh(MP)?}
मध्य प्रदेश में Domicile certificate apply विभिन्न तरह से कर सकते हैं
- लोक सेवा केंद्र/एम.पी.ऑनलाइन/सी.एस.सी./ऑनलाइन आवेदन
- Lok seva kendra / MP Online / CSC center पर अपना आधार कार्ड और एक स्वघोषणा फॉर्म भर कर देना होगा
- और 40/- आवेदन शुल्क देना होगा
- Lok seva kendra / MP Online / CSC center संचालक Domicile certificate online application प्रस्तुत कर देंगे
- 3 दिन में आप अपना सेण्टर से अपना Domicile certificate की print प्राप्त कर सकते हैं
Free form for Domicile certificate (यह मूल निवासी प्रमाण-पत्र फ्री में बनता हैं )
- आप स्वयं से भी Nivasi praman patra online apply कर सकते हैं
- सबसे पहले http://mpedistrict.gov.in/Public/citizen_ekyc_services.aspx लिंक पर क्लिक करे
- अब “स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र“ पर क्लिक करे
- अपना आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और Captch code प्रविष्ट कर “Get OTP” पर क्लिक करे
- आपके मोबाइल नंबर पर प्राप्त Otp प्रविष्ट करे और Verify करे
- अब आपके सामने Domicile certificate application form खुलेगा
- आधार नम्बर प्रविष्ट करे और “Get OTP” पर क्लिक करे
- आपके आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल पर प्राप्त 6 अंको का OTP पासवर्ड प्रविष्ट करे और Verify करे
- आपको आपके आधार अनुसार जानकारी दिखाई देगी और कुछ शेष जानकारी आपको ही भरनी है जैसे – माता का नाम, वर्ग आदि
- आवेदक का फोटो अपलोड करे
- और जिस क्षेत्र से Domicile certificate प्राप्त करना हैं वो सेलेक्ट करे
- परिवार की वार्षिक आय प्रविष्ट करे
- क्या आप कूरियर के द्वारा सर्टिफिकेट चाहते है (शुल्क Rs 50/-) – हाँ या नहीं चुने
- “स्वयं का घोषणा पत्र जिसमें आय का उल्ल्लेख किया गया हो” को चेकमार्क करे
- और “Submit” पर क्लिक करे
- आपका Domicile certificate online हो जायेगा और आपके सामने रजिस्ट्रेशन नम्बर दिखाई देंगे उन्हें सुरक्षित करे (रजिस्ट्रेशन नम्बर : RS/433/0111/50000/2020)
- और अपने आवेदन की प्रति प्रिंट कर ले और Domicile certificate online form की रसीद (Acknowledgement) भी प्रिंट कर ले
- दोस्तों इस Domicile certificate apply online के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा (apply for Domicile certificate online without Fees)
Online aay praman patra कैसे Download करे?
- Domicile certificate download करने के लिए http://mpedistrict.gov.in/Public/index.aspx लिंक पर क्लिक करे
- सिटिजन अनुभाग में “आवेदन की स्तिथि” पर क्लिक करे
- “रजिस्ट्रेशन नम्बर” और “सुरक्षा कैप्चा” प्रविष्ट करे
- “Search” पर क्लिक करे
- अब आवेदन की स्थिति का एक Popup Window खुलेगा
- “View” पर क्लिक करे और File section के “View” पर क्लिक करे
- अब “Correspondence” के निचे वाले नंबर पर क्लिक करे जिसमे –
- आवेदन-पत्र (Nivasi praman patra online form)
- रसीद (Acknowledgement)
- मूल निवासी बाबत स्व प्रमाणित घोषणा पत्र
- मूल निवासी प्रमाण-पत्र (Domicile certificate)
इस प्रकार आप इसे प्रिंट निकल कर प्रस्तुत कर सकते हैं
MPeDistrict पोर्टल पर उपलब्ध लोक सेवा गारंटी की कुछ सेवाओं का लाभ सिटीजन अब घर बैठे ले सकते हैं।
– किसी भी प्रकार की असुविधा होने की स्थिति कृपया [email protected] पर मेल करें !
– सिटीजन के लिए पोर्टल पर उपलब्ध सेवाओं की सूची देखने के लिए यहाँ क्लिक करें !