Duplicate / Correction Of Marksheet, Migration and Certificate Online Application

मार्कशीट, सर्टिफिकेट और माइग्रेशन के डुप्लिकेट / सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन

दोस्तों! आपने माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल, मध्य प्रदेश (Board of Secondary Education, Bhopal, Madhya Pradesh) से हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण की हैं और यदि आपके document Marksheet, Migration या Certificate खो गया हैं, फट गए हैं या उनमे कोई गलती हैं और आपके यह प्रश्न हैं कि –

1 एमपी बोर्ड से डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
2 एमपी बोर्ड से डुप्लिकेट माइग्रेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
3 एमपी बोर्ड से डुप्लिकेट सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
4 एमपी बोर्ड से मार्कशीट सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
5 एमपी बोर्ड से माइग्रेशन सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
6 एमपी बोर्ड से सर्टिफिकेट सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

तो आप हमारी इस पोस्ट को पूरा पढ़े। हम आपको बताएँगे कि Duplicate Marksheet / Duplicate Certificate / Duplicate Migration / Correction Marksheet / Correction Certificate / Correction Migration के लिए MP Online से ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे?

duplicate marksheet 10th mp board / duplicate marksheet 12th mp board
duplicate certificate 10th mp board / duplicate certificate 12th mp board

Online Duplicate Marksheet / Certificate आवेदन प्रक्रिया –

पहले ऑफलाइन mp board से प्रतिलिपि अंकसूची/प्रमाण-पत्र के लिए निम्न दस्तावेज जमा करना अनिवार्य थे।

  1. मूल अंक सूची/प्रमाण-पत्र नष्ट हो जाने/गुम जाने/चोरी हो जाने के संबंध में छात्र द्वारा इस विषयक स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र एवं स्वयं की पहचान का कोई फोटो युक्त प्रमाणित दस्तावेज।
  2. प्रथमवार उपरोक्तानुसार आवेदन करने पर प्रतिलिपि अंकसूची/प्रमाण-पत्र जारी किया जावेगा। उसके बाद संबंधित छात्र द्वारा उसी वर्ष में द्वितीय/तृतीय प्रतिलिपि अंकसूची,
  3. प्रमाण-पत्र की मांग किए जाने पर स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज कराई गई एफ.आई.आर. की प्रति।

लेकिन अब mpbse duplicate marksheet / certificate के लिए Mp Online के माध्यम से duplicate certificate / marksheet की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कर दी हैं। इस प्रकिया से mp board duplicate marksheet / Certificate आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं।

mpbse marksheet
  • अब “Counter Based Forms” लिंक पर क्लिक करे।
  • Duplicate/Correction – Marksheet/Migration/Certificate में “Application Entry Form” पर क्लिक करे।
mp-online-duplicate-marksheet
  • छात्र अपना विवरण भरे-
    • अपना नाम लिखें।
    • परीक्षा प्रकार main / supplementary exam का चयन करे।
    • परीक्षा वर्ष का चयन करे
    • जिस दस्तावेज का आवेदन करना हैं उसका चयन करे ( Duplicate Marksheet / Duplicate Certificate )।
    • रोल नंबर लिखें।
    • Captcha Code लिखे।
  • Submit” पर क्लिक करे।
Marksheet Correction
  • अब फॉर्म खुलेगा जिसमे छात्र की जानकारी प्रदर्शित होगी।
  • निम्न पहचान-पत्र में से कोई एक पहचान-पत्र स्कैन करके अपलोड करे (only .jpg/ 200Kb size)
    • Voter Id
    • Pan Card
    • Driving License
    • Birth Certificate
    • Affidavit Certificate
    • Passport
    • Ration Card
  • पत्र व्यवहार का वर्तमान पता प्रविष्ट करे और स्वघोषणा को चिन्हित करे।
  • Submit” पर क्लिक करे।
  • भुगतान करके रसीद की प्रिंट निकाल ले।

MP Marksheet में जन्मतिथि/छात्र का नाम/पिता-माता का नाम/ उपनाम संशोधन/फोटो ग्राफ प्रक्रिया –

दोस्तों! यदि आपकी Madhyamik Shiksha Mandal Bhopal की Marksheet में Coreection कराना चाहते हैं तो प्रक्रिया उपरोक्तानुसार ही हैं लेकिन आप जो संशोधन कराना चाहते हैं उसके अनुसार आपको Correction Documents Upload करने होंगे। जो दस्तावेजों की जानकारी निम्नानुसार हैं।

जन्मतिथि संशोधन के लिए निम्न दस्तावेज जमा करना अनिवार्य है।

  • आवेदन-पत्र संस्था प्राचार्य द्वारा अग्रेषित तथा संशोधन के संबंध में संस्था प्राचार्य का अनुशंसा पत्रः
  • संस्था में प्रवेश लिए जाने के समय अभिभावक/पालक द्वारा भरी गई जानकारी की संस्था प्राचार्य द्वारा प्रमाणित प्रति।
  • मध्यप्रदेश जन्मतिथि (पाठशाला के रजिस्टर में प्रविष्टि) नियम 1973 के अंतर्गत संधारित स्कालर पंजी. जो कि संबंधित संस्था प्राचार्य सह जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो।
  • संस्था में प्रवेश के समय प्रस्तुत किए गए पूर्व की संस्था के स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (TRANSFER CERTIFICATE) की प्रमाणित प्रति।
  • कक्षा 12वीं की मूल अंकसूची में संशोधन अपेक्षित होने की स्थिति में कक्षा 10वीं की मूल अंकसूची भी साथ में जमा करें।

छात्र का नाम/पिता-माता का नाम/ उपनाम में संशोधन के लिए निम्न दस्तावेज़ जमा करना अनिवार्य हैं :-

  • मण्डल द्वारा छात्र को जारी मूल प्रवेश पत्र/ नामांकन कार्ड।
  • छात्र द्वारा संस्था में प्रवेश लिए जाने के समय अभिभावक/पालक द्वारा भरी गई जानकारी की संस्था प्राचार्य द्वारा प्रमाणित प्रति।
  • संस्था में प्रवेश के समय प्रस्तुत किए गए पूर्व की संस्था के स्थानांतरण प्रमाण पत्र (T.C.) की प्रमाणित प्रति।
  • संस्था प्राचार्य/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित दाखिल खारिज पंजी (स्कालर रजिस्ट्रार) की प्रति।

नोट :- शाला छोड़ देने के पश्चात की गई संशोधन की कार्यवाही एवं दस्तावेज़ में ओव्हर राइटिंग होने पर उसे मान्य नहीं किया जावेगा।

फोटो ग्राफ में संशोधन हेतु निम्न दस्तावेज़ जमा करना अनिवार्य हैं ।

  • 1) प्राचार्य द्वारा अग्रेषित आवेदन पत्र ।
  • 2) मण्डल द्वारा जारी प्रवेश पत्र/ नामांकन कार्ड जिसमें फोटो अंकित हो की प्रमाणित/मूल प्रति ।
  • 3) संबन्धित संस्था प्राचार्य तथा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित फोटो के साथ अग्रेषित आवेदन पत्र।

नोट :- i. फोटो संशोधन मात्र एक वर्ष की समय सीमा में ही मान्य किया जावेगा।

ii. बर्ष 2014 के पूर्व की अंकसूचीयों में संशोधन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी एवं प्राचार्य द्वारा प्रमाणीकरण के आधार पर दिसंबर 2015 तक संशोधन मान्य किया जावेगा।

नामांकन क्रमांक में संशोधन (Amendment in nomination number) हेतु निम्न दस्तावेज़ जमा करना अनिवार्य हैं :-

  • संस्था प्राचार्य द्वारा अग्रेषित आवेदन पत्र ।
  • मण्डल द्वारा जारी प्रवेश पत्र/ नामांकन कार्ड प्रमाणित/मूल प्रति।
  • संभागीय कार्यालय द्वारा आवंटित किए गए नामांकन की संभागीय कार्यालय द्वारा द्वारा प्रमाणित की गई प्रति।

नोट :- i.परीक्षार्थी ने यदि मण्डल परीक्षा में सम्मिलित होने से पहले नामांकन नहीं कराया हैं तो येसे प्रकरणों में नामांकन क्रमांक दर्ज नहीं किया जावेगा।

ii. संबन्धित छात्र प्रकरण के साथ पिन कोड सहित सम्पूर्ण पता एवं मोबाइल नंबर लिखा हुआ लिफाफा आवश्यक रूप से संलग्न करें ।

MP Online Correction / Duplicate Marksheet MP Board Bhopal का ऑनलाइन आवेदन हेतु शुल्क –

आवेदक निम्नुसार दर्शाया गया शुल्क ऑनलाइन के माध्यम से जमा करेः-

अंकसूची/प्रमाण-पत्र/माईग्रेशन में संशोधन (परीक्षाफल घोषणा से 3 माह तक)निशुल्क
अंकसूची/प्रमाण-पत्र/माईग्रेशन में संशोधन (3 माह से 10 वर्ष तक) प्रति अभिलेखरु. 300/-
प्रतिलिपि अंकसूची/प्रमाण-पत्र/माईग्रेशन (10 वर्ष से पुराने अभिलेख) प्रति अभिलेखरु. 400/-
केवल हाईस्कूल में माईग्रेशन हेतु शुल्क (mp board duplicate migration certificate)रु. 100/-

दोस्तों यदि उपरोक्त प्रक्रिया में आपको कोई समस्या होती हैं तो आप हमें Comment में बताये हम आपके सवालों का जवाब अवश्य देंगे

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Max Dkd
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