| Mukhyamantri swarojgar yojana / Mukhaymantri yuva udyami yojana | Chief Minister Self Employment Scheme / Chief Minister Youth Entrepreneur Scheme |
Mukhyamantri swarojagar yojana / Mukhaymantri yuva udyami yojana – मध्य प्रदेश में, राज्य सरकार लोगों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह सहायता मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना (MMYUY) (Mukhyamantri swarojgar yojana / Mukhaymantri yuva udyami yojana) के तहत दी गई है। यह योजना 1 अगस्त 2014 से चल रही है। इसका उद्देश्य विनिर्माण या सेवा संबंधित उद्यमों को स्थापित करने के लिए सभी वर्गों के लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
इस योजना के तहत, उद्यम की स्थापना के लिए मार्जिन मनी, ब्याज अनुदान, ऋण गारंटी और प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजना के तहत, ऋण लेने के लिए प्रतिवर्ष केवल 5% पर ऋण उपलब्ध है। हालांकि, 7 वर्षों में योजना के तहत प्राप्त ऋण को चुकाना आवश्यक है।
परियोजना की पूंजी लागत का 15% (अधिकतम 12 लाख रुपये) मार्जिन मनी के रूप में प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, पुरुष आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाता है और महिला आवेदकों को 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाता है।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का मुख्य उद्देश्य उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सरकार राज्य में उद्यमों की संख्या भी बढ़ाना चाहती है। साथ ही, यह नौकरियों का सृजन करता है। इस योजना के तहत 10 लाख रुपये से लेकर 2 करोड़ रुपये तक के ऋण लिए जा सकते हैं।
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मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना
पात्रता:- आवेदक न्यूनतम 10 वी कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए तथा उम्र 18 से 40 वर्ष के मध्य होना चाहिए |
परियोजना लागत:- न्यूनतम रूपए 10 लाख से अधिकतम रूपए 2 करोड़
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
पात्रता:- आवेदक न्यूनतम 5 वी कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए तथा उम्र 18 से 45 वर्ष के मध्य होना चाहिए|
परियोजना लागत:- न्यूनतम रूपए 50 हज़ार से अधिकतम रूपए 10 लाख
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना
पात्रता :- उम्र 18वर्ष से 55 वर्ष के मध्य होना चाहिए
परियोजना लागत:- अधिकतम रूपए 50 हज़ार रुपये
मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना
पात्रता:- आवेदक न्यूनतम 10 वी कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए तथा उम्र 18 से 45 वर्ष के मध्य होना चाहिए | यह योजना सिर्फ किसान पुत्र/पुत्री के लिए हैं |
परियोजना लागत:- न्यूनतम रूपए 50 हज़ार से अधिकतम रूपए 2 करोड़ तक
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मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के ऋण की शर्तें
मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आवेदक को कम से कम 5 वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपने पहले ऋण लेकर बैंकों को चुकाया नहीं है, तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे।
आय सीमा का कोई बंधन नहीं लेकिन आवेदक का परिवार पहले से ही उद्योग या व्यापर क्षेत्र में रहकर आयकर दाता नहीं होना चाहिए। आवेदन केवल एक ही बार इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होगा।
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आवेदन कैसे करें?
- Mukhyamantri Swarojgar Yojna आवेदन अब सीधे MPonline से किया जा सकता है। लाभार्थी अपना आवेदन पत्र एमपी ऑनलाइन के माध्यम से ऑनलाइन जमा कर सकता है।
- अपने मोबाइल और ईमेल आईडी द्वारा पंजीयन करे।
- पहले आवेदक को अपना साइन-अप तैयार करना होगा।
- साइन अप करने के बाद, आवेदक को लॉग इन करना होगा। अपनी आईडी पासवर्ड के द्वारा लॉग इन करे। और आवेदन को पूरा भरे। तथा सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करे।
- लॉगिन करने के बाद आवेदक को अपना EKYC करना अनिवार्य होगा।
- आवेदक EKYC पूरा करने के बाद स्वरोजगार योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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मुख्मंत्री स्वरोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया | Mukhyamantri swarojgar yojana Madhya Pradesh online application Process
- सभी आवेदन एमपी ऑनलाइन कियोस्क केंद्रों के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जाने हैं।
- जैसे ही वेबसाइट खुलेगी, उसके बाद नीचे दिखाया गया फॉर्म खुलेगा, जिसमें से आप योजना का नाम चुनें – मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना।
- फोटो के साथ अपने सभी विवरण जैसे नाम, पता, आधार कार्ड, अपना व्यवसाय योजना आदि दर्ज करें!
- फॉर्म जमा करें और फिर एक प्रिंट निकल कर अपने पास रख लें।
- अपने सभी दस्तावेजों को पोस्ट / कूरियर के माध्यम से परियोजना रिपोर्ट के साथ अपने जिला उद्योग और व्यापार केंद्र को भेजना होगा।
- आपके आवेदन पत्रों की समीक्षा के बाद उन्हें वापस ले लिया जाएगा। यदि आपने अपने आवेदन में कुछ अधूरी जानकारी भरी है, तो आपको अपना विवरण पूरा करने के लिए जिला कार्यालय बुलाया जाएगा।
- आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित परियोजना की सामान्य परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
- इसके बाद इस योजना के तहत चुने गए संबंधित विभाग की चयन समिति के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।
- अयोग्य आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- आवेदन की स्वीकृति के बाद 30 दिनों के भीतर ऋण वितरित किया जाएगा।
आवेदन हेतु दस्तावेजों की सूची
- आवेदक / अधिकृत व्यक्ति का फोटो
- परियोजना रिपोर्ट
- मूल / स्थानीय निवासी / या मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए निर्धारित प्रपत्र पर स्व-प्रमाणन
- शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र की तारीख
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांग प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- जमीन / भवन (यदि लागू हो)
- मशीनरी / उपकरण / असबाब के लिए वर्तमान दरों का उद्धरण (यदि लागू हो)
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- ओबीसी के तहत क्रीमी लेयर की अधिकता के मामले में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- प्रमाण पत्र संलग्न करें यदि आपने उद्यमिता विकास प्रशिक्षण प्राप्त किया है (यदि लागू हो)
- BPL राशन कार्ड की प्रति (यदि लागू हो)
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मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत वित्तीय सहायता
- इस योजना के तहत आप जो भी रोजगार चालू करना चाहते है उसकी अनुमानित लागत 50 हजार से 10 लाख रुपये के बीच होनी चाहिए |
- सामान्य वर्ग को योजना के पुरे अमाउंट का 15 प्रतिशत भुगतान किया जायेगा ( अधिकतम 2 लाख).
- गरीबी रेखा से निचे आने वाली, अनुसूचित जाति /जनजाति / OBC / महिला / निः शक्तजन को 30 प्रतिशत ( अधिकतम 2 लाख ), रुपये की की सब्सिडी मिलेगी!
- भोपाल गैस कांड और घुमक्कड़ लोगो को अतिरिक्त छूट दी गयी हे !
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में परियोजना लागत पर ब्याज अनुदान 5 प्रतिशत की दर से दिया जायेगा, प्रति वर्ष (अधिकतम 25000 रुपये ).
- स्वरोजगार योजना के तहत आपको सात साल के लिए गारंटी शुल्क का भुगतान वर्तमान दर पर किया जाएगा।
- राज्य सरकार परियोजना लागत (50000) का 20% मार्जिन मनी के रूप में या अधिकतम 10000 रुपए एक मुस्त में प्रदान करेगा।
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सहायता हेतु संपर्क
Customer Care No. 0755-6720200 / 0755-6720203
Email Id: [email protected]
योजना से संबंधित सरकारी वेबसाइट, परिपत्र आदि
- अप्लाई यहाँ से करे : इस वेबसाइट से अप्लाई करे
- ऑनलाइन फॉर्म भरने हेतु दिशा निर्देश : ऑनलाइन फार्म गाइडलाइन्स
- परियोजना का प्रारूप
- शपथ-पत्र मुख्य्मंत्री युवा उद्यमी योजना /मुख्यीमंत्री स्वारोजगार योजना अन्त र्गत आय के संबंध में
- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
- निर्देश
- Project Profile for SIDBI
- Project Profile for PMEGP
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