PF Transfer कैसे करते हैं?, How to Transfer PF online : – संगठित क्षेत्र के संस्थानों में काम करने वालों के पास कर्मचारी भविष्य निधि (EPF या PF) की सुविधा है। आमतौर पर नौकरी बदलने पर PF खाता भी बदल जाता है और नई कंपनी में PF अंशदान नए पीएफ खाते में जाने लगता है। ऐसे में एक से ज्यादा जॉब चेंजर के पास कई PF अकाउंट होते हैं और उन सभी में पैसा जमा होता है। अगर कोई अपने पुराने PF खाते से किसी एक PF खाते में पैसा ट्रांसफर करना चाहता है तो इसकी सुविधा उपलब्ध है।
Employees’ Provident Fund Organization (EPFO) सदस्य कर्मचारियों को PF का पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर करने की अनुमति देता है। यानी कर्मचारी बिना कहीं जाए एक पीएफ खाते से दूसरे में घर बैठे पैसे ट्रांसफर कर सकता है। इसकी प्रक्रिया भी बहुत सरल है। इस लेख में हम आपको पीएफ ऑनलाइन ट्रांसफर करने के तरीके के बारे में बता रहे हैं और साथ ही पीएफ ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए किन चीजों की जरूरत होगी इसकी भी जानकारी दे रहे हैं। इसके लिए आर्टिकल को पूरा पढ़ें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।
पीएफ ऑनलाइन ट्रांसफर करने से पहले रखनी चाहिए ये तैयारी, कैसे करते हैं पीएफ ट्रांसफर?
- कर्मचारी का UAN यानी Universal Account Number EPFO के सदस्य पोर्टल https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर activated होना चाहिए।
- UAN एक्टिवेट करने के लिए इस्तेमाल किया गया मोबाइल नंबर भी एक्टिव होना चाहिए क्योंकि OTP को इसी नंबर पर भेजा जाएगा|
- कर्मचारी का बैंक खाता संख्या और आधार संख्या उसके UAN से जुड़ा होना चाहिए।
- पिछली नियुक्ति के बाहर निकलने की तिथि पहले की होनी चाहिए। अगर नहीं तो पहले इसे अपडेट कर लें।
- e-KYC को नियोक्ता द्वारा अग्रिम रूप से अनुमोदित किया जाना चाहिए।
- पिछले सदस्य आईडी के लिए केवल एक स्थानांतरण अनुरोध स्वीकार किया जाएगा।
- आवेदन करने से पहले, सदस्य प्रोफ़ाइल के अंदर दी गई सभी व्यक्तिगत जानकारी को सत्यापित और पुष्टि करें।
PF Transfer कैसे करें? ऑनलाइन PF Transfer प्रक्रिया:
पीएफ ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा।
- EPFO के एकीकृत सदस्य पोर्टल https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं और UAN और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें।
- लॉग इन करने के बाद ‘Online Services‘ पर जाएं और ‘One Member-One EPF Account (Transfer Request)‘ के विकल्प पर क्लिक करें।
- वर्तमान नियुक्ति और PF खाते से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी सत्यापित करें।
- इसके बाद ‘Get Details‘ ऑप्शन पर क्लिक करें।
- आपको अंतिम अपॉइंटमेंट का PF account details दिखाई देगा।
- ऑनलाइन क्लेम फॉर्म को प्रमाणित करने के लिए पिछले नियोक्ता और वर्तमान नियोक्ता के बीच चयन करें।
- आप इसे Authorized Signatory Holding DSC की उपलब्धता के आधार पर चुनते हैं।
- किसी भी नियोक्ता का चयन करें और अपनी Member ID या UAN दर्ज करें।
- अंत में Get OTP विकल्प पर क्लिक करें, जो आपको UAN में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP देगा।
- फिर उस OTP को दर्ज करें और Submit विकल्प पर क्लिक करें।
STEP 7: ओटीपी एंटर करने के बाद आपकी कंपनी को ऑनलाइन मनी ट्रांसफर प्रोसेस का रिक्वेस्ट चला जाएगा|
- यह प्रक्रिया अगले तीन दिनों में पूरी कर ली जाएगी।
- पहले कंपनी इसे ट्रांसफर करेगी।
- फिर EPFO के फील्ड ऑफिसर इसका सत्यापन करेंगे।
- EPFO अधिकारी के सत्यापन के बाद ही आपके खाते में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा।
आवश्यक नोट :-
ऑनलाइन आवेदन जमा करने के 10 दिनों के भीतर चयनित कंपनी या संस्थान को PDF file में अपने ऑनलाइन PF Transfer आवेदन की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जमा करें। कंपनी या संस्था PF Transfer अनुरोध को डिजिटल रूप से स्वीकार करती है। अप्रूवल के बाद पीएफ को मौजूदा कंपनी के नए पीएफ खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है।
PF Transfer Process के दौरान एक Tracking ID भी तैयार की जाती है। इसका उपयोग एप्लिकेशन को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा कर्मचारी को Transfer Claim Form (Form 13) डाउनलोड करना होगा। कुछ मामलों में, कर्मचारी को EPF transfer की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कंपनी को यह फॉर्म जमा करना पड़ता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
1.पीएफ का पैसा निकालने के लिए कौन सा फॉर्म भरना होगा?
यह खाता संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की कंपनी की ओर से खोला जाता है। कर्मचारी कुछ शर्तों और शर्तों पर अपना PF का पैसा निकाल सकते हैं। PF का पैसा निकालने के लिए आपको Form 19, Form 10C और Form 31 की जरूरत होती है।
2. PF claim status कैसे जांचें?
अपने EPF Member Portal में लॉग इन करने के लिए
पोर्टल में लॉग इन करने के बाद आपको ऑनलाइन सर्विसेज के टैब में जाना है।
Claim Status के बटन पर क्लिक करें
अब आप अपने PF claim से जुड़े सभी तरह के क्लेम का स्टेटस देख सकते हैं।
3. पीएफ फॉर्म 10C क्या है?
आप पीएफ के लिए फॉर्म 19 और पेंशन फंड से निकासी के लिए फॉर्म 10C भरकर पैसे निकाल सकते हैं। फॉर्म 10C भरने के कुछ दिनों के भीतर कर्मचारी के बैंक खाते में फंड ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसका लाभ किसे मिलेगा, इसको लेकर भी कुछ शर्तें हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप 10 साल से पहले नौकरी छोड़ देते हैं, तो आप 10C भरकर निकाल सकते हैं।
4. PF का पैसा कितने दिनों में आता है?
अगर आप PF खाते से पैसे निकालने के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपके दावे पर 20 दिनों में कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, कोरोना वायरस के चलते कई नियमों में बदलाव किया गया है। अगर आप कोरोना वायरस से जुड़ी शर्तों को लेकर PF खाते से पैसे निकालते हैं तो 7 दिन या 3 दिन में भी खाते में पैसा आ जाता है।
5. EPF Form 31 क्या है?
इमरजेंसी की जरूरत को पूरा करने के लिए आपको विशेष शर्तों के साथ EPF का पैसा निकालने का अधिकार मिलता है। इसके लिए कर्मचारी को फॉर्म 31 भरना होगा। इस फॉर्म के जरिए EPF का पैसा पूरा या आंशिक रूप से निकाला जा सकता है। नौकरी से रिटायर होने के बाद ही आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं।
>> Conclusion <<
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