PM-SYM – असंगठित मजदूरों के लिए पेंशन योजना
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प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना– भारत सरकार ने असंगठित श्रमिकों के लिए प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन (PM-SYM) पेंशन योजना शुरू की है, और असंगठित श्रमिकों के लिए बुढ़ापे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने अंतिम बजट में प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना 2022 (Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Pension Yojana 2022) शुरुआत की है |
प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना के अंतर्गत, सभी कामगारों को हर महीने पेंशन के रूप में 3000/- रूपये दिए जाएंगे | प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के तहत 100 रुपये के मासिक योगदान पर कामगारों को उनकी 60 साल की आयु के बाद हर महीने 3000 रुपये पेंशन मिलेगी | प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के 10 करोड़ कामगारों को रिटायरमेंट के बाद एक न्यूनतम पेंशन की गारंटी प्रदान करता है |
श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना से 10 करोड़ कामगारों को लाभ होगा | प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना अगले पांच सालों में असंगठित क्षेत्र के लिए विश्व की सबसे बड़ी पेंशन योजना बन सकती है | भारत में करीब 50 करोड़ श्रमयोगी हैं |
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जिसमें से 90 प्रतिशत हिस्सा असंगठित क्षेत्र में काम करता है | ऐसे कामगारों को आमतौर पर सरकारों की ओर से तय न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता और न ही पेंशन या Health Insurance जैसी Social security मिल पाती है |
प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना के अंतर्गत रिटायरमेंट के उपरांत हर महीने 3000/- रूपये की पेंशन दी जाएगी | जिससे उनकी वित्तीय सहायता की जा सके | सरकार की इस श्रमयोगी मानधन योजना के तहत केवल वह कामगार पात्र होंगे | जिनकी सैलरी 15000/- रूपये या उससे कम है | श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना के अंतर्गत देश के करीबन 42 करोड़ ऐसे कामगारों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा |
असंगठित श्रमिक ज्यादातर गृह आधारित श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, मिड-डे मील वर्कर, हेड लोडर, ईंट भट्ठा मजदूर, कोबलर, रैग पिकर, घरेलू कामगार, वॉशर मैन, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, स्वयं खाता श्रमिक, कृषि श्रमिक के रूप में काम करते हैं। निर्माण श्रमिकों, बीड़ी श्रमिकों, हथकरघा श्रमिकों, चमड़े के श्रमिकों, ऑडियो-विज़ुअल श्रमिकों और इसी तरह के अन्य व्यवसायों में जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये प्रति माह या उससे कम है और 18-40 वर्ष के प्रवेश आयु वर्ग के हैं। वे नई पेंशन योजना (एनपीएस), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) को योजना या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के तहत कवर नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा, वह आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना पात्रता मापदंड
एक असंगठित कामगार (UW) होना चाहिए।18 से 40 वर्ष के बीच प्रवेश आयु।मासिक आय 15000 रुपये या उससे कम।
नहीं होना चाहिए
संगठित क्षेत्र में लगे (EPF / NPS / ESIC की सदस्यता) एक आयकर दाता नहीं होना चाहिए और किसी शासकीय या अशासकीय संस्था का कर्मचारी नहीं होना चाहिए।
असंगठित श्रमिकों के पास होना चाहिए
- आधार कार्ड
- IFSC के साथ बचत बैंक खाता / जन धन खाता संख्या
- मोबाइल (OTP वेरिफिकेशन के लिए)
- उत्तराधिकारी की जानकारी (नाम, उम्र आदि)
श्रम योगी मानधन योजना का उद्देश्य:-
PMSYM Yojana का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्रो के श्रमिकों को 60 साल की आयु के बाद 3000 रु की पेंशन धनराशि देकर आर्थिक सहायता प्रदान करना है तथा इस योजना के ज़रिये मिलने वाली धनराशि के द्वारा लाभार्थी बुढ़ापे में अपना जीवन यापन कर सके तथा अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा कर सके |
PMSYM Scheme 2022 के ज़रिये श्रमयोगियो को आत्मनिर्भर बनाना तथा सशक्त बनाना | भारत सरकार सभी गरीबो तथा मजदुर श्रमिकों को अपनी सरकारी योजनाओ के ज़रिये लाभ पहुँचाना तथा आर्थिक रूप से मदद करना चाहती है |
योजना की विशेषताएं
यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसके तहत ग्राहक को निम्नलिखित लाभ मिलेंगे:
- न्यूनतम सम एश्योर्ड पेंशन : – पीएम-एसवाईएम के तहत प्रत्येक ग्राहक, 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम रु। की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्राप्त करेगा। 3000 / – प्रति माह।
- पारिवारिक पेंशन : – पेंशन की प्राप्ति के दौरान, यदि ग्राहक की मृत्यु हो जाती है। और फिर लाभार्थी के पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन के रूप में लाभार्थी द्वारा प्राप्त पेंशन का 50% प्राप्त करने का हकदार होगा। पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी के लिए लागू होती है।
- यदि किसी लाभार्थी ने नियमित योगदान दिया है। और किसी भी कारण से मृत्यु हो गई (60 वर्ष की आयु से पहले), उसके पति या पत्नी नियमित रूप से योगदान के भुगतान के बाद योजना में शामिल होने और जारी रखने या बाहर निकलने और वापस लेने के प्रावधानों के अनुसार योजना से बाहर रहने के हकदार होंगे।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2022 के मुख्य तथ्य:-
- योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम भारतीय जीवन बीमा निगम एक नोडल एजेंसी की तरह कार्य करेगा |
- लाभार्थी द्वारा मासिक प्रीमियम भी LIC कार्यालय में जमा कराया जाएगा तथा योजना के पूर्ण होने पर लाभार्थी को मासिक पेंशन भी एलआईसी द्वारा ही प्रदान की जाएगी |
- यह मासिक पेंशन लाभार्थी के खाते में सीधा बैंक ट्रांसफर के माध्यम से स्थानांतरित की जाएगी |
- यदि आप प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो किसी भी नजदीकी भारतीय जीवन निगम के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं अथवा नीचे दी गई ऑनलाइन वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं |
- आंकड़ों के मुताबिक, 6 मई तक करीब 64.5 लाख लोग इसमें अपना पंजीकरण करा चुके हैं |
Pradhanmantri Shram Yogi Mandhan Yojana का लाभ कौन नहीं उठा सकता:-
- संगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति
- कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य
- राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य
- राज्य कर्मचारी बीमा निगम के सदस्य
- आयकर का भुगतान करने वाले लोग
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लाभार्थी:-
- छोटे और सीमांत किसान
- भूमिहीन खेतिहर मजदूर
- मछुआरे
- पशुपालक
- ईट भट्टा और पत्थर खदानों में लेबलिंग और पैकिंग करने वाले
- निर्माण और आधारभूत संरचनाओं में कार्य करने वाले
- चमड़े के कारीगर
- बुनकर
- सफाई कर्मी
- घरेलू कामगार
- सब्जी तथा फल विक्रेता
- प्रवासी मजदूर आदि
श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना के लाभ:-
- प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना 2022 के अंतर्गत देश के सभी असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे नागरिको को हर महीने पेंशन के रूप में 3000/- रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी|
- इसके अलावा, इस सरकारी पेंशन का लाभ केवल वह नागरिक ही उठा सकता है जिसकी महीने की आय 15000/- रूपये या उससे कम है |
- जो पात्र उम्मीदवार इस श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना का लाभ लेना चाहता है उन्हें हर महीने अपने बैंक अकाउंट में 100/- रूपये की धनराशि को जमा करना होगा |
- श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना का लाभ देश के 10 करोड़ असंगठित क्षेत्र में कार्यरत नागरिको को दिया जाएगा |
- पेंशन का लाभ उन्हें 60 वर्ष की आयु होने के बाद ही पेंशन के रूप में मिलना शुरू कर दिया जाएगा|
योजना के लिए पात्रता मानदंड:-
- श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना का लाभ असंगठित क्षेत्र में कार्यरत नागरिको को दिया जाएगा |
- महीने की आय 15000/- रूपये या उससे कम होनी चाहिए |
- श्रमयोगी 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु तक श्रमयोगी योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं जिसके बाद 60 वर्ष की उम्र के बाद उसे पेंशन मिलना शुरू होगी |
आवश्यक दस्तावेज:-
- आय प्रमाण पत्र
- निवासी प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- पता प्रमाण
- आधार कार्ड
- बैंक संबंधी पूरी जानकारी |
सब्सक्राइबर द्वारा योगदान
सब्सक्राइबर को ‘ऑटो-डेबिट’ सुविधा के माध्यम से उसके बचत बैंक खाते / जन-धन खाते से PM-SYM में योगदान दिया जाएगा। ग्राहक को 60 वर्ष की आयु तक पीएम-एसवाईएम में शामिल होने की उम्र से निर्धारित योगदान राशि का योगदान करना आवश्यक है। प्रवेश आयु विशिष्ट मासिक योगदान का विवरण दिखाने वाला एक चार्ट निम्नानुसार है:
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना Chart
प्रवेश आयु | अधिवर्षता आयु | सदस्य का मासिक योगदान (रु.) | केंद्रीय सरकार का मासिक योगदान (रु.) | कुल मासिक योगदान (रु.) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) |
18 | 60 | 55 | 55 | 110 |
19 | 60 | 58 | 58 | 116 |
20 | 60 | 61 | 61 | 122 |
21 | 60 | 64 | 64 | 128 |
22 | 60 | 68 | 68 | 136 |
23 | 60 | 72 | 72 | 144 |
24 | 60 | 76 | 76 | 152 |
25 | 60 | 80 | 80 | 160 |
26 | 60 | 85 | 85 | 170 |
27 | 60 | 90 | 90 | 180 |
28 | 60 | 95 | 95 | 190 |
29 | 60 | 100 | 100 | 200 |
30 | 60 | 105 | 105 | 210 |
31 | 60 | 110 | 110 | 220 |
32 | 60 | 120 | 120 | 240 |
33 | 60 | 130 | 130 | 260 |
34 | 60 | 140 | 140 | 280 |
35 | 60 | 150 | 150 | 300 |
36 | 60 | 160 | 160 | 320 |
37 | 60 | 170 | 170 | 340 |
38 | 60 | 180 | 180 | 360 |
39 | 60 | 190 | 190 | 380 |
40 | 60 | 200 | 200 | 400 |
केंद्र सरकार द्वारा योगदान योगदान
पीएम-एसवाईएम 50:50 पर आधारित एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। जहां चार्ट द्वारा निर्धारित आयु-विशिष्ट योगदान लाभार्थी और केंद्र सरकार द्वारा मिलान योगदान द्वारा किया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति 29 वर्ष की आयु में योजना में प्रवेश करता है, तो उसे केंद्र सरकार द्वारा योगदान दिया जाएगा, 60 वर्ष की आयु तक 100 / – प्रति माह का योगदान करना आवश्यक है।
PM-SYM के तहत नामांकन प्रक्रिया
ग्राहक के पास मोबाइल फोन, बचत बैंक खाता और आधार नंबर होना आवश्यक है। योग्य ग्राहक निकटतम कॉमन सर्विसेज सेंटर (CSC eGovernance Services India Limited (CSC SPV)) का दौरा कर सकते हैं । और स्व-प्रमाणन आधार पर आधार संख्या और बचत बैंक खाते / जन धन खाता संख्या का उपयोग करके पीएम-एसवाईएम के लिए नामांकित हो सकते हैं।
बाद में, सुविधा प्रदान की जाएगी जहां ग्राहक पीएम-एसवाईएम वेब पोर्टल पर भी जा सकते हैं। या आप स्व-प्रमाणन आधार पर आधार नंबर / बचत बैंक खाता / जन-धन खाता संख्या का उपयोग करके मोबाइल ऐप और स्व-रजिस्टर डाउनलोड कर सकते हैं।
नामांकन एजेंसियां
नामांकन सभी कॉमन सर्विस सेंटरों द्वारा किया जाएगा। असंगठित श्रमिक अपने आधार कार्ड और बचत बैंक खाता पासबुक / जन धन खाते के साथ अपने निकटतम सीएससी पर जा सकते हैं। और योजना के लिए खुद को पंजीकृत करवाएं। योगदान राशि का भुगतान पहले महीने के लिए नकद में किया जाएगा। जिसके लिए उन्हें एक रसीद प्रदान की जाएगी।
सुविधा केंद्र
एलआईसी के सभी शाखा कार्यालय, ईएसआईसी / ईपीएफओ के कार्यालय और केंद्र और राज्य सरकारों के सभी श्रम कार्यालय योजना के बारे में असंगठित श्रमिकों को इसके लाभ और उनके संबंधित केंद्रों पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की सुविधा प्रदान करेंगे।
इस संबंध में, LIC, ESIC, EPFO और केंद्र और राज्य सरकारों के सभी श्रम कार्यालयों द्वारा किए गए प्रबंध नीचे दिए गए हैं, संदर्भ में आसानी के लिए:
- सभी एलआईसी, ईपीएफओ / ईएसआईसी और केंद्र और राज्य सरकारों के सभी श्रम कार्यालय असंगठित श्रमिकों की सुविधा के लिए एक “सुविधा डेस्क” स्थापित कर सकते हैं, उन्हें योजना की विशेषताओं के बारे में मार्गदर्शन कर सकते हैं और उन्हें निकटतम बीएमसी में निर्देशित कर सकते हैं। कर सकते हैं।
- प्रत्येक डेस्क में कम से कम एक स्टाफ हो सकता है।
- उनके पास मुख्य द्वार पर पृष्ठभूमि, स्टैंडी और असंगठित श्रमिकों को प्रदान की गई हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में पर्याप्त संख्या में ब्रोशर छपे होंगे।
- असंगठित श्रमिक आधार कार्ड, बचत बैंक खाता / जन धन खाता और मोबाइल फोन के साथ इन केंद्रों का दौरा करेंगे।
- हेल्प डेस्क में इन कर्मचारियों के लिए उपयुक्त बैठने और अन्य आवश्यक सुविधाएं होंगी।
- योजना के बारे में असंगठित श्रमिकों की सुविधा के लिए कोई अन्य उपाय उनके संबंधित केंद्रों पर।
श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया:-
- सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://maandhan.in/ पर जाना होगा |
- Homepage पर आपको “Click Here to apply now” बटन पर क्लिक करना होगा | इसके पश्चात आपके सामने एक नया page खुलेगा | यहाँ आपको Self Enrollment पर क्लिक करना होगा |
- यहाँ अपना mobile number दर्ज करें और अपना नाम, Email Id और Captcha दर्ज करें | इसके पश्चात GENERATE OTP बटन पर क्लिक करना होगा |
- इसके पश्चात आपके सामने Enrollment फॉर्म दिखाई देगा | जिसमे आपको व्यक्ति की सारी जानकारी भर देनी हैं ! जिससे उसका रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो जाये |
Pradhanmantri Shram Yogi Mandhan Yojana Apply Online Through CSC:-
- इच्छुक पात्र व्यक्ति निकटतम CSC Centre का दौरा करेगा |
- नामांकन प्रक्रिया के लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं:
- आधार कार्ड
- IFSC कोड के साथ बचत/जन धन बैंक खाता विवरण (बैंक पासबुक या चेक लीव/बुक या बैंक खाते के साक्ष्य के रूप में बैंक विवरण की प्रति)
- नकद में प्रारंभिक योगदान राशि ग्राम स्तरीय उद्यमी (VLE) को दी जाएगी |
- VLE प्रमाणीकरण के लिए आधार कार्ड पर मुद्रित आधार संख्या, ग्राहक का नाम और जन्म तिथि का printout लेगा |
- VLE बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर, ईमेल पता, जीएसटीआईएन, वार्षिक कारोबार आय, जीवनसाथी (यदि कोई हो) और नामांकित विवरण जैसे विवरण भरकर ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करेगा |
- पात्रता शर्तों के लिए स्व-प्रमाणन किया जाएगा |
- System, Subscriber की उम्र के अनुसार देय मासिक योगदान की स्वतः गणना करेगा |
- Subscriber, VLE को पहली सदस्यता राशि का नकद भुगतान करेगा |
- Enrollment cum Auto Debit mandate form, print किया जाएगा और ग्राहक द्वारा आगे हस्ताक्षरित किया जाएगा | VLE इसे scan करेगा और सिस्टम में अपलोड करेगा |
- एक अद्वितीय श्रम योगी पेंशन खाता संख्या/ Shram Yogi Pension Account Number (SPAN) तैयार की जाएगी और श्रम योगी कार्ड (Shram Yogi Card) मुद्रित किया जाएगा |
निधि प्रबंधन
पीएम-एसवाईएम श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रशासित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना होगी। और भारतीय जीवन बीमा निगम और CSC eGovernance Services India Limited (CSC SPV) के माध्यम से कार्यान्वित किया गया। एलआईसी पेंशन फंड मैनेजर होगा और पेंशन भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा। PM-SYM पेंशन योजना के तहत एकत्रित राशि का निवेश भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट निवेश पैटर्न के अनुसार किया जाएगा।
योजना से निकास और निकासी
यदि आपको योजना से बाहर निकलना चाहते हैं और आपके मन में प्रश्न हैं कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना कैसे बंद करें? इसको ध्यान में रखते हुए, योजना के निकास प्रावधानों को लचीला रखा गया है।
- ग्राहक 10 वर्ष से कम की अवधि के भीतर योजना से हट जाता है, लाभार्थी का योगदान केवल बचत बैंक ब्याज दर के साथ उसे वापस कर दिया जाएगा।
- अगर सब्सक्राइबर 10 साल या उससे अधिक की अवधि के बाद बाहर निकलता है, लेकिन सेवानिवृत्ति की आयु से पहले यानी 60 साल की उम्र से पहले, लाभार्थी का अंशदान के साथ-साथ संचित ब्याज के साथ अंशदान के रूप में वास्तव में फंड या बचत बैंक ब्याज दर पर जो भी अधिक हो।
- यदि किसी लाभार्थी ने नियमित योगदान दिया है और किसी कारण से उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसका जीवनसाथी प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना को जारी रखने का हकदार होगा, जिसे नियमित रूप से भुगतान करके लाभार्थी का योगदान प्राप्त करने के लिए भुगतान किया जाता है। उत्पन्न होता है और वास्तव में संचित ब्याज के रूप में अर्जित होता है। या बचत बैंक ब्याज दर जो भी अधिक हो।
- यदि किसी लाभार्थी ने नियमित योगदान दिया है और किसी भी कारण से स्थाई रूप से अक्षम हो गया है, जो कि सेवानिवृत्ति की आयु से पहले है, अर्थात 60 वर्ष, और योजना के तहत योगदान जारी रखने में असमर्थ है। नियमित रूप से योगदान के भुगतान के बाद उसका पति या पत्नी इस योजना को जारी रखने या लाभ के साथ लाभार्थी के योगदान को प्राप्त करके योजना से बाहर निकलने का हकदार होगा।
- ग्राहक के साथ-साथ उसके पति की मृत्यु के बाद, पूरे फंड को फंड में वापस जमा किया जाएगा।
- एनएसएसबी की सलाह पर सरकार द्वारा तय किए जा सकने वाले किसी अन्य निकास प्रावधान।
योगदान डिफ़ॉल्ट
यदि किसी ग्राहक ने लगातार योगदान का भुगतान नहीं किया है, तो उसे संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान करने के साथ-साथ सरकार द्वारा तय की गई राशि का भुगतान करके अपने योगदान को नियमित करने की अनुमति दी जाएगी।
पेंशन भुगतान
एक बार जब लाभार्थी 18-40 वर्ष की आयु में योजना में शामिल हो जाता है, तो लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु तक योगदान करना होता है। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, सब्सक्राइबर को अनुमानित रूप से 3000 / – रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी, जैसा कि पारिवारिक पेंशन के लाभ के साथ हो सकता है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी पेंशन अकाउंट स्टेटस
आप प्रधानमंत्री श्रम योगी पेंशन अकाउंट स्टेटस जानना चाहते हैं कि आपकी योजना में कितनी राशी जमा हुई हैं तो आप अपने नजदीकी नागरिक सेवा केंद्र में जाकर अपने श्रम योगी कार्ड के नंबर बताएं और पोर्टल द्वारा आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर OTP प्राप्त होगा। OTP प्रविष्ट करने पर आपके प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का स्टेटमेंट खुल जायेगा, जिसमें आपके द्वारा और सरकार के द्वारा जमा की गई राशी की पूर्ण जानकारी होगी।
शिकयतों का निवारण
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना हेल्पलाइन नंबर :- स्कीम से संबंधित किसी भी शिकायत को दूर करने के लिए, ग्राहक कस्टमर केयर नंबर 1800 267 6888 पर संपर्क कर सकते हैं , जो 24 * 7 आधार (15 फरवरी 2019 से प्रभावी होने के लिए) पर उपलब्ध होगा। वेब पोर्टल / ऐप में शिकायत दर्ज करने की सुविधा भी होगी।
संदेह और स्पष्टता
योजना पर किसी भी संदेह के मामले में, JS & DGLW द्वारा प्रदान किया गया स्पष्टीकरण अंतिम होगा।
CSC लोकेटर: निकटतम CSC खोजने के लिए, locator.csccloud.in पर जाएं
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना official Website
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना टोल फ्री नंबर
Frequently Asked Questions(FAQs):-
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है?
प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन असंगठित श्रमिकों के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है |
इस योजना की सदस्यता कौन ले सकता है?
18-40 वर्ष के आयु वर्ग में कोई भी असंगठित श्रमिक, जिसकी नौकरी आकस्मिक प्रकृति की है, जैसे कि घर पर काम करने वाले, रेहड़ी-पटरी वाले, हेड लोडर, ईंट भट्ठा, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चलाने वाले, 15,000/- रुपये से कम मासिक आय वाले ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक, स्वयं के खाते के श्रमिक, कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, हथकरघा श्रमिक, चमड़ा श्रमिक आदि | कर्मचारी को राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस), कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन योजना जैसी किसी भी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत कवर नहीं किया जाना चाहिए और वह आयकर दाता नहीं है |
इस योजना का क्या लाभ है?
यदि कोई असंगठित श्रमिक योजना की सदस्यता लेता है और 60 वर्ष की आयु तक नियमित योगदान का भुगतान करता है, तो उसे न्यूनतम मासिक पेंशन 3000/- रुपये उसकी मृत्यु के बाद, पति या पत्नी को मासिक पारिवारिक पेंशन मिलेगी जो कि पेंशन का 50% है |
लाभार्थी कितने वर्षों तक योगदान देगा?
एक बार जब लाभार्थी 18-40 वर्ष के बीच की प्रवेश आयु में योजना में शामिल हो जाता है, तो उसे 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक योगदान देना होता है |
योजना के तहत कितनी पेंशन मिलेगी? किस उम्र में?
योजना के तहत न्यूनतम पेंशन रु. 3000/- प्रति माह का भुगतान किया जाएगा | यह पेंशन ग्राहक की 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर शुरू होगी |
योगदान का तरीका क्या है?
मुख्य रूप से, योगदान का तरीका ऑटो-डेबिट द्वारा मासिक आधार पर होता है | हालांकि इसमें तिमाही, अर्धवार्षिक और वार्षिक अंशदान के प्रावधान भी होंगे | कॉमन सर्विस सेंटर में पहले अंशदान का भुगतान नकद में किया जाना है |
क्या कोई प्रशासनिक लागत होगी?
ग्राहक के लिए कोई प्रशासनिक लागत नहीं होगी क्योंकि यह विशुद्ध रूप से भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना है|
>> Conclusion <<
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