Up Gehun Khareed online Kisan panjikaran | UP Gehu Kharid 2021
खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश ई-क्रय प्रणाली/ई उपार्जन पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गेहूँ उपार्जन (UP Gehu Kharid) के लिए विकसित किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के किसान अपनी फसल राज्य सरकार को बेच सकते हैं। किसानों को उत्तर प्रदेश ई क्रय प्रणाली यानी ई उपार्जन पोर्टल पर किसान पंजीयन करना होगा और पंजीकरण के बाद किसान अपनी रबी फसल (गेहूं) की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सरकारी एजेंसियों को बेच सकेंगे। आज के इस लेख में हम आपको उत्तर प्रदेश गेहूं खरीद ऑनलाइन किसान पंजीकरण कैसे करें, इसके बारे में जानकारी देंगे, साथ ही हम आपको फसल बेचने की प्रक्रिया के बारे में भी बताएंगे।
उत्तर प्रदेश ई क्रय प्रणाली पोर्टल 2021
जैसा आप सभी लोग भली-भांति जानते हैं हमारे देश की अर्थव्यवस्था को कोरोनावायरस ने किस तरह से समाप्त कर दिया है भारत की जीडीपी ऊपर उठने की वजह काफी नीचे गिरी है ऐसे में किसानों को भी बहुत सारी समस्याएं आई है । कुछ दिनों पहले तक सरकार के द्वारा पूरे देश में लॉकडाउन भी लगाया गया था ऐसे में रवि सीजन जा चुका है । और बहुत सारे जगह पर किसान की फसल गेहूं खरीदने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई हैं। वैसे उत्तर प्रदेश में गेहूं की खरीद 15 मई से शुरू है ऐसे में राज्य के जो किसान भाई बंधु हैं और अपनी फसल को बेचना चाहते हैं तो उन्हें खाद एवं रसद विभाग की ई क्रय प्रणाली के तहत बनाए गए ई उपार्जन पोर्टल का प्रयोग करना होगा । ऐसे में किसान रबी सीजन फसल 2021 में गेहूं की खरीद के लिए ऑनलाइन अपना किसान पंजीकरण 15 अप्रैल से इस पोर्टल पर शुरू है जिसे आप ऑनलाइन कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश गेहूं खरीद ऑनलाइन किसान पंजीकरण | उत्तर प्रदेश किसान पंजीकरण | ई क्रय प्रणाली पोर्टल | eproc.up.gov.in
UP Gehu Kharid Online Highlights
योजना का नाम | यूपी गेहूं खरीद,UP Gehu Kharid |
शुरू किया गया | उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा |
विभाग | कृषि विभाग उत्तर प्रदेश सरकार |
पोर्टल | ई क्रय प्रणाली , ई उपार्जन पोर्टल |
लाभार्थी | राज्य का सभी किसान |
लाभ | अपना फसल ऑनलाइन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी एजेंसियों को बेच सकते हैं । |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
Official Website | Click Here |
उत्तर प्रदेश गेहूं खरीद किसान योजना के मुख्य उद्देश्य
जैसा आप सभी जानते हैं पूरे देश में लॉकडाउन की वजह से आवाजाही बंद है और किसानों को उचित मंडी भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है जिस कारण से उनका फसल रखे रखे बर्बाद हो रहा है या बर्बाद हो सकता है। इस समस्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों को ऑनलाइन फसल बेचने की सुविधा उत्तर प्रदेश ई क्रय पोर्टल , ई उपार्जन पोर्टल के माध्यम से दिया जा रहा है । इस प्रणाली का प्रयोग कर राज्य के किसान अपना ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं और पंजीकरण के बाद अपनी फसल को राज्य सरकार के तहत रजिस्टर्ड एजेंसियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर बेच सकते हैं । इस पोर्टल का प्रयोग करते हुए किसानों का फसल समय से बिक जाएगा साथ ही उन्हें फसल के एवज में राशि भी प्राप्त हो जाएगी जिससे वह जीवन यापन आसानी से कर पाएंगे और उनका फसल बर्बाद होने से बच जाएगा । उत्तर प्रदेश गेहूं खरीद योजना के तहत फसल बिक जाने के बाद बिक्री की धनराशि लाभार्थी किसान के सीधे बैंक खाते में जमा हो जाएगी ।
ई क्रय प्रणाली , उत्तर प्रदेश ई उपार्जन पोर्टल की विशेषताएं
वैसे तो ई क्रय प्रणाली के तहत किसानों को बहुत सारे लाभ मिलते हैं और इस पोर्टल की बहुत सारी विशेषताएं भी हैं इनमें से कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं :-
- यदि किसान मंडी में अपनी फसल ले जाना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले अपना ई क्रय प्रणाली यानी उपार्जन पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर टोकन प्राप्त करना होगा । टोकन प्राप्त करने के पश्चात ही किसान अपनी बारी आने पर मंडी में फसल ले जा सकेंगे। जिससे उनकी समय की बचत होगी और उन्हें पहले जाकर इंतजार नहीं करना होगा ।
- उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा साल 2021 के लिए राज्य भर में गेहूं की खरीद के लिए 5500 खरीद केंद्र बनाए गए हैं साथ ही इस बार सरकार का 55 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का टारगेट भी रखा गया है ।
- सरकार के द्वारा इस बार गेहूं की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 1925 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है ।
- टोकन सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा है इसके तहत किसानों को एक टोकन दिया जाएगा और इस टोकन के अनुसार उनका जब नंबर आएगा तभी उन्हें मंडी अपनी फसल लेकर पहुंचने होगी ।
- UP Gehu Kharid Yojana का लाभ उत्तर प्रदेश के केवल उन्हीं किसानों को दिया जाएगा जो अपने गेहूं की फसल को बेचना चाहते हैं ।
UP Gehu Kharid Yojana , ई उपार्जन पोर्टल से मिलने वाले लाभ
- किसानों को एक निश्चित मंडी उपलब्ध कराना , जिससे किसानों को समय रहते अपनी फसल बेचने में मदद मिले ।
- किसानों के समय को बचाना और अलग-अलग मंडी जाकर वापस लौट जाने की समस्या को कम करना ।
- किसानों के साथ गेहूं की खरीद में पारदर्शिता रखना तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद करना ।
- गेहूं की खरीद होते ही किसानों के सीधे बैंक खाते में गेहूं खरीद की रकम जमा करना ।
- किसानों को केंद्रीय मंडी के साथ जोड़ देना।
- इस बार गेहूं खरीद के लिए राज्य सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य 1925 रुपए प्रति क्विंटल सुनिश्चित किया गया है।
उत्तर प्रदेश गेहूं खरीद ऑनलाइन किसान पंजीकरण 2021 आवश्यक दस्तावेज
अगर आप UP Gehu Kharid Portal पर अपना पंजीकरण कर अपने गेहूं को बेचना चाहते हैं तो आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज और जानकारी होनी आवश्यक है ।
- किसानों के पास अपनी जमीन संबंधित जानकारी जैसे की खसरा ,खतौनी संख्या ,जमीन का रकबा तथा जितने जमीन पर गेहूं की खेती की गई उसकी जानकारी होनी आवश्यक है ।
- आधार कार्ड
- बैंक अकाउंट पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- अपने खेत की राजस्व अभिलेख से संबंधित जानकारी ।
UP Gehu Kharid Kisan Registration 2021 की जरूरी बातें जिसे ध्यान में रखें
- रजिस्ट्रेशन करने वक्त किसानों को गेहूं तथा खेत का विवरण देना अनिवार्य है ।
- किसानों को अपने खेत का विवरण खतौनी खसरा संख्या तथा गेहूं का रकबा भरने की आवश्यकता होगी ।
- किसानों को आधार कार्ड ,बैंक अकाउंट पासबुक, राजस्व अभिलेखों इत्यादि के विवरण सही और सटीक दर्ज करने होंगे ।
- अगर किसान रजिस्ट्रेशन ड्राफ्ट को फिर से डाउनलोड करना चाहता है तो इसके लिए वह मोबाइल नंबर को दर्ज कर ड्राफ्ट पुनः प्रिंट कर सकता है ।
- अगर रजिस्ट्रेशन में किसी प्रकार की संशोधन या कुछ जोड़ने की आवश्यकता है तो यह भी मोबाइल नंबर दर्ज करके किया जा सकता है ।
- किसानों को उनके मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन संबंधित सभी जानकारी भेज दी जाएगी ।
- गेहूं बेचने के बाद किसान केंद्र प्रभारी से पावती पत्र अवश्य प्राप्त कर लें ।
किसान पंजीकरण हेतु महत्वपूर्ण जानकारी :-
- किसान पंजीकरण हेतु आवेदन करने के लिए उपरोक्त स्टेप 1 से स्टेप 6 तक पालन करना अनिवार्य है ।
- कृपया ऑनलाइन किसान पंजीकरण करने से पूर्व “स्टेप 1. पंजीकरण प्रारूप” डाउनलोड करके प्रिंट कर लें एवं प्रिंट किये गए प्रारूप की जांच करके आवश्यक सूचनाएं भर लें।
- किसान पंजीकरण में फसल (गेहूँ) हेतु उपयोग की जाने वाली सभी भूमियों का विवरण देना अनिवार्य है ।
- भूमि विवरण के साथ खतौनी/खाता संख्या, प्लाट/खसरा संख्या, भूमि का रकबा (हेक्टेयर में) एवं फसल (गेहूँ) का रकबा (हेक्टेयर में) भरना अनिवार्य है ।
- आधार कार्ड , बैंक पास बुक व राजस्व अभिलेखों का सही विवरण दर्ज करें ।
- “स्टेप 1. पंजीकरण प्रारूप” भरने के पश्चात “स्टेप 2. पंजीकरण पपत्र” के विकल्प से ऑनलाइन आवेदन दर्ज कर लें ।
- पंजीकरण प्रपत्र के बिंदु 02 में दी गयी सूची से अपने उस निकट सम्बन्धी का विवरण दें, जो आपकी अनुपस्थिति में आधार प्रमाणीकरण कर गेहूं विक्रय कर सकें । बिंदु 02 वैकल्पिक है।
- ऑनलाइन आवेदन दर्ज होने पर “पंजीकरण संख्या” नोट कर लें एवं “स्टेप 3. पंजीकरण ड्राफ्ट” से ड्राफ्ट आवेदन पत्र प्रिंट कर लें ।
- पंजीकरण ड्राफ्ट में दर्ज सभी बिन्दुओं का पुनः निरीक्षण कर लें । मोबाइल संख्या देकर पंजीकरण ड्राफ्ट पुनः प्रिंट किया जा सकता है ।
- आवेदन में दर्ज सभी बिन्दुओं का निरीक्षण करने के पश्चात यदि किसी संशोधन की आवश्यकता है तो “स्टेप 4. पंजीकरण संशोधन” से मोबाइल संख्या देकर आवेदन में संशोधन किया जा सकता है ।
- यदि आवेदन का निरीक्षण करने के बाद कोई त्रुटी नहीं पाई जाती है तो “स्टेप 5. पंजीकरण लॉक” के विकल्प से आवेदन लॉक कर दें । आवेदन लॉक हो जाने के पश्चात उसमें कोई संशोधन किसी भी स्तर से सम्भव नहीं होगा ।
- आवेदन लॉक हो जाने के पश्चात “स्टेप 6. पंजीकरण फाइनल प्रिंट” के विकल्प से आवेदन का फाइनल प्रिंट ले कर सुरक्षित रख लें ।
- जब तक आवेदन लॉक नहीं किया जाता है , किसान पंजीकरण स्वीकार नहीं किया जायेगा ।
- इस वर्ष ओ ० टी ० पी ० (O.T.P) आधारित पंजीकरण की व्यवस्था की गयी है , जिसके लिए किसान बन्धु पंजीकरण के समय अपना वर्तमान मोबाइल न ० ही अंकित कराये एस ० एम ० एस ० द्वारा प्रेषित ओ ० टी ० पी ० (O.T.P) को भरकर पंजीकरण प्रकिया को पूरा किया जा सकें ।
- 100 कुन्टल से अधिक विक्रय हेतु उपजिलाधिकारी से ऑनलाइन सत्यापन कराया जायेगा । चकबन्दी के ग्रामों में बेचीं जाने वाली मात्रा का शत प्रतिशत सत्यापन कराया जायगा ।
- किसान अपने खतौनी में दर्ज नाम का पंजीकरण में सही -सही दर्ज कराये , खतौनी में उल्लेखित (बाये तरफ ) समस्त नामो में अपना नाम चुने जाने के विकल्प उन्हें ऑनलाइन ड्राप डाउन में उपल्ध रहेगा । नाम से भिन्नता की स्थिति में उपजिलाधिकारी द्वारा ऑनलाइन सत्यापन किया जायेगा ।
- किसान अपना आधार संख्या , आधार कार्ड में अंकित अपना नाम तथा लिंग सही-सही अंकित करें ।
- किसान अपना बैंक खाता सी ० बी ० एस ० खाता खुलवाये तथा बैंक खाता व आई ० एफ ० एस ० सी ० कोड भरने में विशेष सावधानी रखे ।
- पी ० एफ ० एम ० एस० के माध्यम से त्वरित भुगतान सुनिश्चित हो सके , इस के लिए किसानो से अपील है कि अपने एकल बैंक खाते का न ० ही पंजीकरण के समय दें ।
- जो कृषक खरीफ विपणन वर्ष 2020 -21 में धान खरीद हेतु पंजीकरण करा चुके है , उन्हे गेहूं विक्रय हेतु पुनः पंजीकरण कराने की आवश्यता नहीं है , संशोधन कर या बिना संशोधन के पुनः लॉक कराना होगा ।
- गेहूं विक्रय के समय पंजीयन प्रपत्र के साथ कम्प्यूटराइज़्ड खतौनी , फोटोयुक्त पहचान पत्र , बैंक के पासबुक के प्रथम पृष्ठ के छायाप्रति एंव आधार कार्ड साथ लाये ।
- गेहूं विक्रय के समय किसान अपने पंजीकरण प्रपत्र अवश्य लेकर आये । पंजीकरण प्रपत्र में यह देख ले कि उनके विक्रय की मात्रा 100 कुन्टल से अधिक होने पर , नाम का मिसमैच होने पर अथवा चकबंदी ग्राम होने पर उक्त जिलाधिकारी से सत्यापन हो गया । साथ ही पंजीकरण में पी ० एफ ० एम ० एस० से बैंक खाता सत्यापित हो गया है ।
- गेहूं विक्रय के उपरान्त केन्द्र प्रभारी से पावती पत्र अवश्य प्राप्त कर ले ।
UP Gehu Kharid Online किसान पंजीकरण 2021 कैसे करें ?
तो अगर आप भी गेहूं खरीद हेतु किसान पंजीकरण करना चाहते हैं तो इसके लिए नीचे बताए गए प्रक्रिया को ध्यान पूर्वक अपनाएं ।
- सबसे पहले आपको खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश ई क्रय प्रणाली के आधिकारिक वेबसाइट पर जानी होगी । eproc.up.gov.in पर जाने के लिए यहां क्लिक करें ।
- वेबसाइट पर जाते ही आपके सामने इसका Home Page खुलकर आ जाएगा , Home Page पर आपको “गेहूं खरीद हेतु किसान पंजीकरण” का एक लिंक देखने को मिलेगा ।
- गेहूं खरीद हेतु किसान पंजीकरण ↗️ के लिंक पर क्लिक करें , जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा ।
- इस पेज पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन 6 स्टेप में पूरा करना होगा ।
- सबसे पहले आप पंजीकरण पत्र पर क्लिक करें जैसे ही आप पंजीकरण पत्र पर क्लिक करेंगे आपके सामने किसान रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा । जैसा नीचे देख सकते हैं । 👇👇
- यहां पर सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर और फिर दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज कर आगे बढ़े के बटन पर क्लिक करना होगा ।
- जैसे ही आप आगे बढ़े के बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा जिसमें आपको अपनी संपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी । रजिस्ट्रेशन फॉर्म नीचे देख सकते हैं । 👇👇
- इस पंजीकरण फॉर्म में आपको अपना नाम,पता ,मोबाइल नंबर ,आधार नंबर ,पति ,पिता का नाम, तहसील ,जनपद इत्यादि की संपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी ।
- संपूर्ण जानकारी दर्ज करने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा और आपका किसान पंजीकरण हो जाएगा ।
पंजीकरण प्रारूप
- यदि आप किसान ई उपार्जन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने से पहले पंजीकरण प्रारूप यानी पंजीकरण के डुप्लीकेट फॉर्म को भर कर चेक करना चाहते हैं तो इसका भी प्रावधान किया गया है ।
- सबसे पहले आपको पंजीकरण प्रारूप के पीडीएफ फॉर्मेट को डाउनलोड करना होगा डाउनलोड करने के बाद इसे ओपन कर पूरे फॉर्म को देख सकते हैं ।
- पंजीकरण प्रारूप की पीडीएफ↗️ को यहां क्लिक कर डाउनलोड करें । 👇👇
- इस प्रारूप फॉर्म को आप देख सकते हैं और इसमें संपूर्ण जानकारी जो मांगी जाती है आपको दर्ज करनी होगी ।
यूपी किसान पंजीकरण संशोधन /ड्राफ्ट
- अगर आप अपने गेहूं खरीद के लिए किए गए आवेदन पंजीकरण फॉर्म को भरते समय कोई गलती कर देते हैं या फिर इसमें कोई सुधार करना चाहते हैं तो आपको पंजीकरण संशोधन की ऑप्शन का प्रयोग करना होगा ।
- पंजीकरण संशोधन के लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने एक नया फॉर्म खुलकर आ जाएगा। 👇👇
- अब आप यहां पर अपना किसान मोबाइल नंबर और फिर दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज कर आगे बढ़े के बटन पर क्लिक करेंगे ।
- अब आपके सामने पुनः किसान पंजीकरण संशोधन प्रपत्र खुलकर आ जाएगा जिसमें आप जो भी बदलाव करना चाहते हैं उसे सुधार या फिर बदल सकते हैं ।
- सभी बदलाव हो जाने के बाद आपको अपने आवेदन को सबमिट कर देना है और उसके बाद आपका यूपी किसान पंजीकरण संशोधन हो जाएगा ।
यूपी किसान पंजीकरण फॉर्म प्रिंट
- अगर आपने गेहूं खरीद के लिए ऑनलाइन किसान पंजीकरण कर लिया और आप अपने पंजीकरण फॉर्म को प्रिंट करना चाहते हैं तो ऐसा आप आसानी से कर सकते हैं ।
- ई क्रय प्रणाली यानी उपार्जन पोर्टल पर आपको पंजीकरण प्रिंट ↗️ का एक ऑप्शन देखने को मिलता है । इस ऑप्शन का प्रयोग कर आप किसान पंजीकरण फॉर्म दोबारा प्रिंट कर सकते हैं ।
- पंजीकरण प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने का नया पेज खुलकर आ जाता है जैसा नीचे देख सकते हैं । 👇👇
- जहां या तो आप किसान पंजीकरण संख्या या फिर मोबाइल नंबर और दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज कर अपने किसान पंजीकरण प्रिंट प्रपत्र को डाउनलोड कर सकते हैं ।
क्रय हेतु टोकन कैसे बनाएं ?
रवि फसल गेहूं खरीद हेतु ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरने के बाद किसान भाई को अपनी फसल को मंडी किस दिन कितने बजे लेकर जाना है इसके लिए उन्हें मंडी टोकन बनाना होगा । मंडी टोकन बनाने के पश्चात ही किसान अपनी फसल को मंडी लेकर जा सकते हैं और उन्हें बेच सकते हैं।
- सबसे पहले आपको वेबसाइट पर दिए गए हैं लॉक के उपरांत टोकन बनाएं ↗️ के स्टेप पर क्लिक करना होगा , और यहां किसान पंजीकरण आईडी या किसान मोबाइल नंबर और दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज कर आगे बढ़ना होगा ।
- जैसे ही आप आगे बढ़े के बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने क्रय हेतु टोकन फॉर्म खुलकर आ जाएगी , साथ ही यह क्रय हेतु टोकन किसान के मोबाइल नंबर पर भी प्राप्त हो जाएगा जिसमें उपज को लेकर जाने के दिन और समय अंकित रहेंगे ।
नोट :- मंडी जाते वक्त आप क्रय हेतु टोकन आवेदन फॉर्म की प्रिंट कॉपी को साथ ही मोबाइल पर आए मैसेज दोनों को लेकर जाएं ताकि आपको कोई समस्या ना हो ।
Up Gehun Kharid Online kisan Registration 2021 User Guidelines
अगर आपको उत्तर प्रदेश गेहूं खरीद किसान पंजीकरण करने में कोई परेशानी आती है तो आप नीचे दिए गए यूजर मैनुअल को देख सकते हैं । इस मैनुअल में आपको यूपी गेहूं खरीद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप पूरे विस्तार में बताई गई है ।
FAQ UP Gehu Kharid online Kisan Registration ?
Q 1. यूपी गेहूं खरीद क्या है ?
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा रवि फसल यानी गेहूं खरीद के लिए किसानों का ऑनलाइन पंजीकरण यूपी गेहूं खरीद के तहत किया जा रहा है। जिससे किसानों को इस कोरोनावायरस महामारी में एक उचित मंडी उपलब्ध हो सके और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार के तहत रजिस्टर्ड एजेंसी किसानों से गेहूं खरीद सके । यह सभी कार्य और सुविधा किसानों को यूपी गेहूं खरीद ऑनलाइन पंजीकरण के बाद ही मिलती है ।
Q 2. यूपी गेहूं खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है ?
इस बार उत्तर प्रदेश सरकार नए साल 2021 के लिए Gehu Kharid के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP 1925 रुपए प्रति क्विंटल सुनिश्चित की है ।
Q 3. कौन किसान गेहूं खरीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकता है ?
कोई भी किसान जो उत्तर प्रदेश का है साथ ही उन्होंने रबी सीजन में गेहूं की खेती की हो और वह गेहूं की बिक्री करना चाहता हो अपना रजिस्ट्रेशन ई क्रय प्रणाली यानी ई उपार्जन पोर्टल Gehu Kharid Portal पर कर सकता है ।
Q 4. गेहूं खरीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या-क्या है ?
आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, पासबुक ,जमीन तथा गेहूं की खेती के रकबे की जानकारी इत्यादि ।
Q 5. गेहूं खरीद के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
गेहूं खरीद रवि फसल की बिक्री के लिए आपको ई क्रय प्रणाली की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना Gehu Kharid हेतु किसान पंजीकरण करना होगा । पंजीकरण करने की प्रक्रिया हमने आर्टिकल के ऊपर में विस्तार में बताई है ।
FAQ UP Gehu Kharid online Kisan Registration 2021
यूपी गेहूं खरीद क्या है ?
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा रवि फसल यानी गेहूं खरीद के लिए किसानों का ऑनलाइन पंजीकरण यूपी गेहूं खरीद के तहत किया जा रहा है। जिससे किसानों को इस कोरोनावायरस महामारी में एक उचित मंडी उपलब्ध हो सके और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार के तहत रजिस्टर्ड एजेंसी किसानों से गेहूं खरीद सके । यह सभी कार्य और सुविधा किसानों को यूपी गेहूं खरीद ऑनलाइन पंजीकरण के बाद ही मिलती है ।
यूपी गेहूं खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है ?
इस बार उत्तर प्रदेश सरकार नए साल 2021 के लिए गेहूं खरीद के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP 1925 रुपए प्रति क्विंटल सुनिश्चित की है ।
कौन किसान गेहूं खरीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकता है ?
कोई भी किसान जो उत्तर प्रदेश का है साथ ही उन्होंने रबी सीजन में गेहूं की खेती की हो और वह गेहूं की बिक्री करना चाहता हो अपना रजिस्ट्रेशन ई क्रय प्रणाली यानी ई उपार्जन पोर्टल पर कर सकता है ।
गेहूं खरीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या-क्या है ?
आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, पासबुक ,जमीन तथा गेहूं की खेती के रकबे की जानकारी इत्यादि ।
गेहूं खरीद के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
Gehu Kharid रवि फसल की बिक्री के लिए आपको ई क्रय प्रणाली की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना गेहूं खरीद हेतु किसान पंजीकरण करना होगा । पंजीकरण करने की प्रक्रिया हमने आर्टिकल के ऊपर में विस्तार में बताई है ।